रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच करने का मामला
अभियोग संख्या 45/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता थनोज कुमार निवासी गाँव भटाधार, बालीचौकी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 13.03.2022 समय करीब 7.15 बजे शाम जब यह अपने दादा जी के घर मुकाम सारटी जा रहा था तो जब यह मुकाम डोगरी पहुँचा तो चमन लाल, भीम सेन इत्यादि ने इसका रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच की एवं जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित किया । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
छल एवं धोखाधड़ी का मामला
अभियोग संख्या 24/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 419,420 भा.दं.सं. के अन्दर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्रीमती सन्तोष कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत सेरी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बंगाली डॉक्टर सुफल मजुमदार बिना किसी लाईसैंस के गांव सेरी- बंगलो के लोगों का ईलाज कर रहा है एवं दवाईयाँ बेच रहा है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 62/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी उप.नि. लेख राज के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत राधा पत्नी श्री मोहिन्द्र पाल मकान न. 234/4 , डाकघर मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 2,750 मि.ली.अवैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
साईबर अपराधों की सूचना
आमजन को सूचित किया जाता है कि साईबर अपराध से पीडित होने पर अपराध की सूचना गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित साईबर क्राईम पोर्टल www.cybercrime.gov.in एवं टोल फ्री नं. 1930 पर दी जा सकती है ।
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