रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच करने का मामले
1. अभियोग संख्या 98/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता सरोजनी देवी निवासी गाँव कसारला, तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 9.45 बजे प्रात: इसका पति सोम दत्त घर से मेहमान को छोडने के लिए सड़क तक गया हुआ था । तो वहां सड़क पर इनके पड़ोसी ललित कुमार ने इसके पति के साथ बहस-बाजी की एवं रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
2. अभियोग संख्या 99/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता ललित कुमार निवासी गाँव कसारला, तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 9.33 बजे प्रात: जब यह अपनी दुकान पर था तो वहाँ पर इसका पड़ोसी सोमदत्त अपने बेटे व पत्नी के साथ आया व बिना किसी कारण के गाली-गलौच करने लग गया । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
3. अभियोग संख्या 25/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना हटली में शिकायतकर्ता सन्नी कुमार निवासी गाँव समलौण, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 1.30 बजे अपराह्न इसके भाई सम्मी व पिता जी ने इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 78/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उप.नि. रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम सरवाल में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर पूर्ण प्रकाश सपुत्र श्री दिला राम निवासी गाँव व डाकघर समराहण तहसील कोटली जिला मण्डी हि.प्र. के कब्जा से 15000 मि.लीटर अबैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
कठोर कारावास की सज़ा-
अभियोग संख्या 163/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 376,511 भा.द.स. व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़की की मॉं ने बलदेव सिंह स्पुत्र श्री निरंजन निवासी तहसील सदर जिला मण्डी के विरुद्ध थाना सदर में शिकायत दी गई थी कि दिनांक 15.06.2017 को बलदेव सिंह ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ जंगल में गलत काम किया है । पुलिस थाना सदर में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. विकास कुमार थाना सदर मण्डी द्वारा अम्ल में लाया गया था । दिनांक 28.03.2022 को माननीय विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त बलदेव सिंह तहसील सदर जिला मण्डी को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376,511 भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सज़ा तथा पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है ।
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