रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच करने के मामले
1. अभियोग संख्या 46/22 दिनाँक 15..3.22 अधीन धारा 147,149,451,341,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती नीलमा देवी निवासी गांव नोना, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.3.22 समय 5.30 बजे शाम तेली राम, केसरी देवी, वनीता, ममता देवी व ईन्द्रा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
2. अभियोग संख्या 47/22 दिनाँक 15..3.22 अधीन धारा 341,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती शान्ता देवी निवासी गांव नगवांईं तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.3.22 समय 8.30 बजे शाम जब यह अपनी दादी माँ को खाना खिलाकर अपने घर जा रही थी तो उसी समय सवान बोध ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली-गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 64/22 दिनाँक 16.3.22 अधीन धारा 21 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत सदर पुलिस थाना के दल द्वारा पुलघ्राट में दौराने नाकाबन्दी पवन कुमार सपुत्र श्री भाल सिंह निवासी गांव चढयारा तहसील सेहली, तहसील कोटली जिला मण्डी के कब्जा से 127.77 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद किया जब यह हरिद्वार से मण्डी रुट की बस में यात्रा कर रहा था । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
ले भागना/भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 26/22 दिनाँक 15.3.2022 अधीन धारा 363 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में एक पुरुष शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.3.2022 को उसका नाबालिग लड़का बिना बताये कहीं चला गया है एवं शिकायतकर्ता को शक है कि कोई नामलूम व्यक्ति उसे भगा कर ले गया है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।
No comments:
Post a Comment