सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामला:-
1. अभियोग संख्या 1/2020 दिनाँक 01.01.2020 अधीन धारा 283 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना वी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर में मु.आ. सरोज कुमार पुलिस चौकी निहरी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम भरोखडी में मौजूद था तो पाया कि सडक पर मनी राम सपुत्र श्री नारायण सिहं निवासी कोट डाकघर भरोखडी तहसील निहरी जिला मण्डी ने ईंटे फैला रखी थी, जिससे सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु.आ. सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2. अभियोग संख्या 400/19 दिनाँक 31.12.2019 अधीन धारा 283 भा.दं.सं. के अन्तर्गत थाना बल्ह में आरक्षी कशमीर सिंह नं. 179 के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ है कि जब यह उप नि. राजकुमार के साथ ब्राये गस्त मुकाम मलथेड़ में समय करीब 6.50 बजे शाम मौजूद था तो पाया कि सुरेश चन्द पुत्र बावु लाल गांव अण्डोली डाकघर हसायन थाना हसायन तहसील सिकन्दराऊ जिला हाथरस उतर प्रदेश ने सार्वजनिक सडक पर रेहडी लगा रखी थी जिससे यातायात मे व आने जाने वाले लोगों को बाधा उत्पन हो रही थी । आरक्षी कशमीर सिंह नं. 179 थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहा है ।
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