रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 122/19 दिनांक 30.07.19 दिंनांक 341,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सरला देवी पत्नी श्री पृथ्वी चन्द निवासी रोसो डाकघऱ सधोट उप तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.07.19 को जगत राम पुत्र श्री चेत राम निवासी रोसो डाकघर स्धोट उप तहसील टिहरा जिला-मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 कृष्ण कुमार प्रभारी पुलिस चौकी टिहरा मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 116/19 दिनांक 30.07.19 अधीन धारा 341, 323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जयचन्द सुपुत्र श्री बृज लाल निवासी बाजहू डाकघऱ बखरोट तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.07.19 को शशि ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 छज्जू राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
ले भागने या भगा ले जाने का मामला
अभियोग संख्या 117/19 दिनांक 31.07.19 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.07.19 को शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी घर से विना कुछ बताये कही चली गई जिसे शिकायतकर्ता ने अपनी सारी रिश्तेदारी में ढूंढा ।तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि मुस्ताक सुपुत्र श्री शोकत निवासी ज्यूरी जिला शिमला शिकायतकर्ता की बेटी को भगा कर ले गया है। स0उ0नि0 बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 238 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 64,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व 4500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।
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