Friday, July 26, 2019

CRIME REPORT ON 26 JULY


आबकारी अधिनियम के मामले

1        अभियोग संख्या 128/19 दिनांक  25.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम लड़भड़ोल में मौजूद था तो नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री तेगू राम निवासी तुलाह तहसील लड़भडोल जिला मण्डी (हि0प्र0) के कब्जा से 7 बोतले देसी शराब की बरामद कीं । उ0नि0 सुरजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 211/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 मुन्शी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  25.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम सरधावर में मौजूद था तो खुशहाल चन्द सुपुत्र श्री नरोत्तम राम निवासी सरधवार तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0)  के घर की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से  4000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 मुन्शी राम  प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 लोक-मार्ग में बाधा डालने के मामले

1        अभियोग संख्या 190/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  म0आ0 अंजना देवी न0 812  पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  डैहर  बाजार में मौजूद थी तो  पाया कि दुकानदार खेम चन्द सुपुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी हैहर  तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । म0आ0 अंजना देवी  न0 812  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रही है ।

2        अभियोग संख्या 191/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  आ0  पीताम्बर न0 325 पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  डैहर  बाजार में मौजूद था तो  पाया कि दुकानदार  सुरेश कुमार  सुपुत्र श्री हरी राम निवासी डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  हि0प्र0 ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आ0 पीताम्बर न0 325  पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रही है ।

3        अभियोग संख्या 192/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में म0आ0  नीतू कुमारी पुलिस चौकी  सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम   सलापड़ बाजार में मौजूद था तो  पाया कि दुकानदार   सुनील कुमार सुपुत्र श्री भट्ट राम निवासी चाकली  डाकघर सलापड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहडी लगा रखी थी जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । म0आ0  नीतू कुमारी  न0  91 पुलिस चौकी  सलापड़ मामले का अन्वेषण कर रही हैं ।

4     अभियोग संख्या 212/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 283 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में आ0 कश्मीर सिंह न0 179 पुलिस थाना बल्ह  के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  25.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  बग्गी चौक पर मौजूद था तो पाया कि राम सिंह सुपुत्र श्री भोलू राम निवासी कोट डाकघर बग्गी ने सड़क के बीचों-बीच सब्जी की रेहड़ी लगा रखी है जिस कारण पैदल आने-जाने वालों व यातायात में वाधा उत्पन्न हो रही थी । आ0 कश्मीर सिंह न0 179 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर,  जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 77/19 दिनांक 25.07.19 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मुकेश कुमार सुपुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी  देहरा जिला कांगडा (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.07.19 जब शिकायतकर्ता अपनी कार से मण्डी आ रहा था तो नारला के पास देशराज व उसके साथी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ गाली-गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी। स0उ0नि0 अशोक कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 390 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  50,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3चालान व  11,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                           

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