Wednesday, July 3, 2019

Crime Report on 3 July


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 169/19 दिनांक 02.07.19 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  मु0आ0 टेक चन्द न0 3 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबन्दी  मुकाम विन्द्रावणी में मौजूद था तो  पंजाब रोजवेज की बस न0 (पी0बी0-11सी0एम0-2836) की तलाशी करने पर सिंद्धान्त जैन  सुपुत्र  श्री जौली जैन निवासी 4682गली उमराब बाली पहाड़ी ,धीरज दिल्ली-110006 उम्र 26 वर्ष के कब्जा से  100 ग्रांम चरस बरामद की । मु0 आ0 विशाल कंवर न0 63 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 सड़क-दुर्घटना का मामला

 अभियोग संख्या 66/19 दिनांक 02.07.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना गोहर में  शिकायतकर्ता श्री नन्त राम सुपुत्र श्री शिपणु राम निवासी डान डाकघर गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अपने मोटरसाईकिल न0( एच0पी0 32ए0-2852 ) पर सवार होककर जा रहा था तो  घनई चौक के पास एक कार न0( एच0पी035-5331) तेज रफ्तारी के साथ आई और शिकायतकर्ता की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी  जिस कारण उसे चोटें आई हैं ।  मु0आ0 विरेन्द्र कुमार न0 892 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण  कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

अभियोग संख्या 28/19 दिनांक 02.07.19 अधीन धारा 498(ए0), 504, 506,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी  में शिकायतकर्ता श्रीमति रश्मी पत्नी श्री परवेश जसवाल सुपुत्र श्र संन्त राम  निवासी हाउस न0( 23/12) राम नगर मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी परवेश जसवाल के साथ पारम्परिक रिति-रिवाज के मुताबिक हुई है लेकिन शादी के कुछ समय बाद शिकायतकर्ता के पति व उसके रिश्तेदारों ने शिकायतकर्ता से दहेज की मांग  करके उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी  महिला पुलिस थाना मामले  का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  192 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  21,600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                 

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