Wednesday, July 10, 2019

CRIME REPORT ON 10 JULY


 आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 178/19 दिनांक 09.07.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.07.19 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ढाबल में मौजूद था तो  धर्मपाल सुपुत्र श्री सल्धो राम निवासी अपर ढाबल डाकघर ढावल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 6 बोतलें देसी शराब की बरामद कीं ।  स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1       अभियोग संख्या 66/19 दिनांक 10.07.19 अधीन धारा 341,323,504, 506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नी श्री शंभू राम निवासी पौंदल डाकघर ग्वाली तहसील पधर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  अपने पति  शंभू राम  के  उपस्थित थीं तो  धर्म देव  ने शिकायतकर्ता   व उसके  पति का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान  से मारने की धमकी दी । मु0आ0 जय सिंह न0 925 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 66/2019 दिनांक 10.07.19 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरन जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी महादेव तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  09.07.19 को कमल कान्त ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  354 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 79,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 23 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 2300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत  1 चालान व 4600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 


 

 

 

 

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