आबकारी अधिनियम के मामले
1 अभियोग संख्या 112/2021 दिनांक 05.06.2021 अधीन धारा 39 हि0प्र0आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में निरीक्षक राजेश कुमार प्रभारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम भंगरोटू में मौजूद था तो रमेश कुमार सुपुत्र श्री सुखराम निवासी भंगरोटू तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 7 बोतलें देसी शराब बरामद कीं । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल मे लाई जा रही है ।
2 अभियोग संख्या 113 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भडयारा में मौजूद था तो कमला देवी पत्नी श्री शेर सिंह निवासी भडियारा डाकघर भंगरोहू तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 2100 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की। अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3 अभियोग संख्या 114/2021 दिनांक 05.05.2021अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में स0उ0नि0 प्रीतम चन्द प्रभारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम बगला में मौजूद था तो चमन लाल सुपुत्र श्री धनीराम निवासी बडसू तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि0प्र0) की दुकान की तलाशी करने पर उसके कब्जा से 4 बोतले अबैध शराब बरामद की ।अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
4 अभियोग संख्या 32/2021 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में निरीक्षक सूरम सिंह प्रभारी पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो नरेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री गणेश लाल निवासी चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से 05 लीटर अबैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग संख्या111/2021 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अजीत कुमार सुपुत्र् श्री सुन्दर सिंह निवासी जरल डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायकत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब शिकायतकर्ता मण्डी की ओर जा रहा था तो सयोही के पास एक ट्रैक्टर तेज ऱफ्तारी से आया और मोटरसाईकिल न0 ( एच0पी031ए0-6769) को टक्कर मार दी जिस कारण मोटरसाईकिल सवार को चोंटें आई हैं । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 31/2021 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 341,323,504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जोगिन्द्र सुपुत्र श्री भीमा राम निवासी कोट तहसील चच्योट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को सागर, सुमृता, विजय, शालू, हिमा व दीपा ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2 अभियोग संख्या 47/2021 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 341, 323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री गुरदास चन्द सुपुत्र स्व0 श्री देवी सिंह निवासी सनेहड़ डाकघर पधर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.05.2021 को नगेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री सेवक राम निवासी सनेहड़ व सुनील कुमार सुपुत्र श्री हरी सिंह निवासी पाली तहसील पधर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल मे लाई जा रही है ।
3 अभियोग संख्या 32/ 2021 दिनांक 05.05.2021 अधीन धारा 341,323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जय प्रकाश सुपुत्र श्री अमर निवासी विहणीं तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.04.2021 को जब शिकायतकर्ता एक विवाह समारोह में गया था तो जगत राम व उसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
COVID-19
कोरोना के बढते प्रकोप को मध्यनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 7.05.2021 से कुछ विशेष बन्दिशें लगाई जा रही हैं इसके लिये मण्डी पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगें :-
Ø लोक परिवहन वाहनों में यात्रियों की संख्या को 50% कढाई से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
Ø समस्त जिला में गस्त एवं नाकाबन्दी प्रभावी तरीके से की जायेगी एवम गैर-जरुरी कार्य से घर से बाहर निकलने वालों पर विशेष नजर रखी जायेगी ।
Ø यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा जारी आदेशों की उल्लंग्घना करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, जिसके लिए सज़ा का प्रावधान 6 महीने की कैद है ।
Ø नियमों की अवहेलना करने पर धारा 111 व 115 हिमाचल-प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार चालान भी किया जायेगा ।
Ø आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों को इस दौरान छूट रहेगी ।
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