Thursday, February 28, 2019

CRIME REPORT ON 28 FEB.


आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 68/19 दिनांक 28.02.19 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी मे उ0नि0 हेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.02.19 को  जब यह भंगरोटू के पास मौजूद था तो पदमा देवी पत्नी श्री ब्रीकम राम निवासी नोरू डाकघर भंगरोटू तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा से  2000 मी0लि0 अबैध शराब बरामद की । स0उ0नि0 लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क –दुर्घटना का मामला

 अभियोग संख्या 20/19 दिनांक 27.02.19 अधीन धारा 279, 337, 304(ए0) भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 27.02.19 एक गाड़ी न0 (एच0पी031डी0-1800) जिसे  बालक राम सुपुत्र श्री बंगाली राम निवासी बयंक डाकघर भोजपुर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी चला रहा  था, तेज रफ्तारी व लापरवाही के कारण सड़क से 700/800 मीटर नीचे चली गई तथा उसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हो गया ।स0उ0नि0 प्रेम सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले  का अन्वेषण कर रहे।

 

उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी

दिनांक 27.02.19 को स0उ0नि0 ओम प्रकाश  प्रभारी पी0ओ0 सैल मण्डी व उनकी टीम ने उद्घघोषित अपराधी देवी सिंह सुपुत्र श्री श्याम चन्द निवासी चरमला डाकघर निचार तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू (हि0प्र0) को सैक्टर 37 सी0 चण्डीगढ़ से को पकडने में सफलता हासिल करी जो कि अभियोग संख्या 23/09 अधीन धारा 279,337,338,304(ए0)भा0द0स0 व अधीन धारा181 मोटर वाहन अधिनियम  पुलिस थाना औट में वांछित था तथा दिनांक 10.09.18 को  माननीय अदालत जे0एम0आई0सी0-2 मण्डी द्वारा उद्धघोषित अपराधी करार दिया गया था ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 197 चालान  व उल्लंघनकर्ताओं से   32,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15 चालान व 1500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                            

                                                                                          

 

No comments:

Post a Comment