आपराधिक अतिचार,रिष्टि ,मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 41/22 दिनांक 29-04-2022 अधीन धारा 341,447,427,323,504,506,509 भा.द.स. व धारा 3 एस.सी.एस.टी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी श्री मेहर सिंह निवासी गांव अपर घनाला डाकघर व तहसील सन्धोल जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29-04-2022 को जब शिकायतकर्ता अपने खेतों में काम कर रही थी तो अर्जुन सिंह वहां आया व सब्जियों को उखाड़ने लगा और जाति सूचक अपशब्द कहने लगा और शिकायतकर्ता को गाली-गलौच,मारपीट,महिला की लज्जा का अनादर व जान से मारने की धमकी देने लगा । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने का मामला
अभियोग संख्या 37/22 दिनांक 29-04-2022 अधीन धारा 451,323,341,504,506 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अर्जित कुमार निवासी गांव व डाकघर नदेहड़ तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28-04-2022 को ज्योति शर्मा व सुनील कुमार जो मजदुरों के साथ आए थे ने रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 70/22 दिनांक 29-04-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस चौकी डैहर स.उ.नि. बृज लाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29-04-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ दौराने गश्त डैहर फॉरलेन के पास मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर मुकाम भन्तरेहड़ (तलाओ) में सुरेश कुमार सपुत्र श्री तुलसी राम निवासी गांव भन्तरेड़ तहसील सुन्दरनगर की दुकान से 9,000 मि.ली. देसी शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।