सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने का मामला
1. अभियोग सँख्या 65/2022 अधीन धारा 283 भा.दं.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धनोटु में मुख्य आरक्षी नेक राम नं. 134 के रुक्का पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2022 को जब यह पुलिस पार्टी के साथ गस्त पर था तो जब यह मुकाम बग्गी सड़क पर पंहुचा तो पाया कि वीरपाल पुत्र श्री सूबेदार सिंह निवासी गांव कैन्डी डाकघर नमैनी तहसील व जिला कासगंज (उत्तर प्रदेश) ने मूंगफली की रेहड़ी लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
2. अभियोग सँख्या 66/2022 अधीन धारा 283 भा.दं.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धनोटु में मुख्य आरक्षी नेक राम नं. 134 के रुक्का पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2022 को जब यह पुलिस पार्टी के साथ गस्त पर मुकाम धनोटु में मौजुद था तो वहां पर तिरुपति राजेश सपुत्र श्री तिरुपति राजा चन्दु निवासी गांव हाउस न. 4-35/2 नारायण राओ डाकघर गोला पेली तहसील सुलतानाबाद मंण्डल थाना सुलतानाबाद जिला करीम नगर आन्ध्रप्रदेश ने सड़क हैलमेट रखकर ग्राहकों को बेच रहा था जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
3. अभियोग सँख्या 67/2022 अधीन धारा 283 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना धनोटु में मुख्य आरक्षी नेक राम न. 134 के रुक्का पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2022 को जब यह पुलिस पार्टी के साथ गस्त करता हुआ मुकाम धनोटू में BSL नहर पर निर्मित पुल के साथ बग्गी की तरफ जा रहे कच्चे रोड़ पर मौजूद था तो पाया कि नेत्र पाल सपुत्र श्री सुबेदार सिंह निवासी गांव कैडी डाकघर नमैनी तहसील काशगंज जिला काशगंज उत्तर प्रदेश ने चना- चाट इत्यादि की रेहड़ी लगाकर लोगों को चना –चाट बेच रहा था, जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही थी ।
रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला
1. अभियोग सँख्या 68/2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना जजैंहली में शिकायतकर्ता देविन्द्र कुमार सपुत्र श्री हरी चन्द निवासी गांव निसेरी डाकघर व सब तहसील छत्तरी जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2022 को देश राज सपुत्र श्री मनी राम निवासी गांव निधानी व तुले राम सपुत्र श्री दौलत राम निवासी गांव धारथी डाकघर व सब तहसील छत्तरी जिला मण्डी हि.प्र.ने इसका इसका रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
2. अभियोग सँख्या 96/2022 अधीन धारा 323.325 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता झावे राम सपुत्र श्री दिला राम निवासी गांव कुन्हो डाकघर मैहन्दी तहसील करसोग जिला मण्डी हि.प्र की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.10.2022 को भुपराम सपुत्र श्री तुला राम निवासी पिछु कैल डाकघर मैहन्दी तहसील करसोग जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करी जिससे शिकायत कर्ता को चोटें आई है । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग सँख्या 165/2022 अधीन धारा 279,337 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता किरपा राम सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गांव व डाकघर सेरी कोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2022 को जब यह एक निजी बस न. HP55B-3525 में यात्रा कर रहा था तो जब बस मुकाम जलोगी पहुंची तो बस के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाई जिस कारण यह बस से बाहर गिर कर चोटिल हो गया । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।
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