Wednesday, June 29, 2022

Crime Report on 29 June

सड़क दुर्घटना के मामले:-

1.      अभियोग संख्या 109/2022 दिनाँक 28.06.2022 अधीन धारा 279,337,304(ए) भा.दं.सं. व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना औट में राज कुमार सपुत्र श्री फिलो राम निवासी गांव वस्सा भनाला डाकघर भनाला तहसील साहपुर जिला कागंड़ा हि.प्र. के व्यान पर पजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 28.06.2022 को शिकायतकर्ता व सुमन कुमार ऑटो फोर व्हिलर HP90-7091 में सब्जी मण्डी टकोली जा रहे थे तो लगभग 1.30 बजे जब यह मुकाम बनाला पहुचे तो एवं वाहन को सड़क के किनारे पार्क किया तो समय करीब 1.35 बजे दिन एक अज्ञात वाहन ने तेज रफतारी व लापरवाही से इनके वाहन को दुर्घटना ग्रस्त कर दिया । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

2.      अभियोग संख्या 72/22 दिनाँक 28.06.2022 अधीन धारा 279,337,304(ए) भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र.मे मुख्य आरक्षी नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट के रुक्का पर पजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.06.2022 को दीपक शर्मा  सपुत्र श्री हेम राज शर्मा निवासी गांव पिगंला तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. व इसकी माता वीना देवी अपनी स्कुटी न. HP 28A 9249 पर सरकाघाट की तरफ जा रहे थे तो अचानक सड़क से निचे गिर गए  तथा वीना देवी की मौके पर ही मृत्यु हो गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

रास्ता रोककर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले :-

1.      अभियोग संख्या 70/22 दिनाँक 28.06.2022 अधीन धारा 341,323,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में वीना देवी पत्नी श्री बलदेव सिह निवासी गांव बादल डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र. के व्यान पर पजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 28.06.2022 समय 10.15 बजे दिन सत्या देवी व इसकी बहु सीमा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

2.      अभियोग संख्या 71/22 दिनाँक 28.06.2022 अधीन धारा 451,324,504,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में सत्या देवी पत्नि श्री कृष्ण चन्द निवासी गांव बादल डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि.प्र.की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ  कि दिनाँक 28.06.2022 को समय 11.15 बजे दिन विना देवी और उसकी बहु मीना देवी ने उसके घर के अन्दर आकर  मारपीट की,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। अभियोग पजींकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

3.       अभियोग संख्या 195/22 दिनाँक 28.06.2022 अधीन धारा 341,324,504,506 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में राम सिंह सपुत्र श्रीहरणु राम निवासी गांव रिझं डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ  कि दिनांक 28.06.2022 को इसके भाई प्रेम सुख ने इसका रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पजींकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

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