Wednesday, March 30, 2022

Crime Report on 30 March

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 31/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी रामचन्द्र थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पे थे तो मुकाम बुलंग में तलाशी के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के कब्जा से 2,870 अफिम के पौधे बरामद हुए  । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 32/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी जय सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि मुकाम बुलंग के नजदीक जहां अफिम की खेती की थी वहां से 3,550 अफिम के पौधे बरामद हुए । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 102/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी स.उ.नि. बलबीर सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नागचला की ओर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर कमला देवी पत्नी श्री खेम चन्द निवासी गांव नागचला डाकघर नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी के घर से 4 लीटर अवैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

कारावास की सज़ा:-

अभियोग संख्या 362/14 दिनांक 21-10-2014 अधीन धारा 452,354 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़की की माँ ने सिन्टू उर्फ जरुल हक स्पुत्र श्री शेख सादेक (पश्चमी बंगाल) के विरुद्ध थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 21-10-2014 को सिन्टू उर्फ जरुल हक ने शिकातकर्ता की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी । दिनांक 30-03-2022 को मामनीय विशेष न्यायलय फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी ने घृणित कृत्य के लिए धारा 354,451 भा.द.स. व धारा 8 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर धारा 354 भा.द.स के अन्तर्गत 5 वर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 451 भा.द.स. के अन्तर्गत 2 बर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 5 वर्ष व  5,000 हजार रुपये के जुर्माने से कारावास की सज़ा सुनाई है ।

 

Tuesday, March 29, 2022

Crime Report on 29 March

आबकारी अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 101/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस पोस्ट गागल स.उ.नि. जय कृष्ण के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस पार्टी के साथ मुकाम कुम्मी की ओर गस्त पे थे तो गुप्त सूचना के आधार पर सुरीन्द्र कुमार सुपुत्र श्री नन्द लाल निवासी गांव व डाकघऱ कुम्मी तहसील बल्ह की दुकान से 1,000 मि.ली. अबैध शराब बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 53/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस पोस्ट डैहर स.उ.नि. बृजलाल के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर थे तो मुकाम वानगलू में रामेश्वर सुपुत्र  कृष्ण निवासी गांव व डाकघर चुरड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की दुकान से 1,300 मि.ली देसी शराब बरामद की गई अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

चोरी का मामला

अभियोग संख्या 56/22 दिनांक 28-03-2022 अधीन धारा 379 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनीश रावत सुपुत्र श्री महेन्दर सिंह निवासी गांव टकौली डाकघर नगवांई तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता का मोटरसाईकिल न. एच.पी.34(सी)-4205 को अज्ञात लोगों द्वारा चुरा लिया गया है जिसे शिकायतकर्ता ने घर के नजदीक दिनांक 12-03-2022 को पार्क किया था । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

कारावास की सज़ा

अभियोग संख्या 74/15 दिनांक 26-02-2015 अधीन धारा 363 भा.द.स. व धारा 4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस  थाना सरकाघाट जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़के के साथ आरोपी रमेश कुमार सुपुत्र श्री शिणु राम तहसील सरकाघाट ने गलत काम किया था । पुलिस थाना सरकाघाट में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. सतीश कुमार थाना सरकाघाट द्वारा अम्ल में लाया गया था । दिनांक 29-03-2022 को माननीय फास्ट टै॒क कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त रमेश कुमार सुपुत्र श्री शिणु राम तहसील सरकाघाट जिला मण्डी को उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए अपराध साबित होने पर धारा 363 भा.द.स. में 7 वर्ष व धारा 4 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 7 वर्ष की सजा सुनाई है ।

 

Monday, March 28, 2022

Crime Report on 28 March

रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच करने का मामले

1.      अभियोग संख्या 98/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता सरोजनी देवी निवासी गाँव कसारला, तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ  कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 9.45 बजे प्रात: इसका  पति सोम दत्त घर से मेहमान को छोडने के लिए सड़क तक गया हुआ था ।  तो वहां सड़क पर इनके पड़ोसी ललित कुमार ने इसके पति के साथ बहस-बाजी की एवं रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

2.      अभियोग संख्या 99/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता ललित कुमार निवासी गाँव कसारला, तहसील बल्ह की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ  कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 9.33 बजे प्रात: जब यह अपनी दुकान पर था तो वहाँ पर इसका पड़ोसी सोमदत्त अपने बेटे व पत्नी के साथ आया व बिना किसी कारण के गाली-गलौच करने लग गया ।   अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

3.      अभियोग संख्या 25/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना हटली में शिकायतकर्ता सन्नी कुमार निवासी गाँव समलौण, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मण्डी हि.प्र.  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ  कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 1.30 बजे अपराह्न  इसके  भाई सम्मी व पिता जी ने इसके साथ  मारपीट, गाली-गलौच की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 78/22 दिनाँक 27.03.2022 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उप.नि. रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 27.03.2022 समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम सरवाल में मौजूद था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर पूर्ण प्रकाश सपुत्र श्री दिला राम निवासी गाँव व डाकघर समराहण तहसील कोटली जिला मण्डी  हि.प्र. के कब्जा से 15000 मि.लीटर अबैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

कठोर कारावास की सज़ा-

अभियोग संख्या 163/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 376,511 भा.द.स. व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़की की मॉं ने बलदेव सिंह स्पुत्र श्री निरंजन निवासी तहसील सदर जिला मण्डी के विरुद्ध थाना सदर में शिकायत दी गई थी कि दिनांक 15.06.2017 को बलदेव सिंह ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ जंगल में गलत काम किया है । पुलिस थाना सदर में अभियोग पंजीकृत होने पर इस अभियोग का अन्वेषण उ.नि. विकास कुमार थाना सदर मण्डी द्वारा अम्ल में लाया गया था । दिनांक 28.03.2022 को माननीय विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त बलदेव सिंह तहसील सदर जिला मण्डी को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376,511 भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सज़ा तथा पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है ।

Wednesday, March 23, 2022

Crime Report on 23 March

रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने के मामले

 

1.      अभियोग संख्या 36/22 दिनाँक 22.3.2022 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्री उमा चन्द निवासी गाँव करलोग, तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.3.2022 समय करीब 7:15 बजे प्रात:  जब यह अपने बेटे के साथ भलोग गया हुआ था तो भगत राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी। अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

2.      अभियोग संख्या 38/22 दिनाँक 22.3.2022 अधीन धारा 341,323,504 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री पंकज कुमार निवासी गाँव कुठेड,  तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.3.2022 समय करीब 5.30 बजे शाम जब यह अपने घर पर परिजनों के साथ था मौजूद था  तो इसके छोटे भाई विवेक कुमार ने इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

चोरी का मामला

 अभियोग संख्या 75/22 दिनाँक 23.3.2022 अधीन धारा 379  भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर में शिकायतकर्ता श्री नरेश कुमार  (बर्तमान में जे.टी.ओ. कोटली एक्सचेंज ) निवासी गाँव धलवाणी, डाकघर लागधार, तहसील कोटली, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 22.3.2022 समय करीब 10 बजे रात जब यह कोटली पुलिस दल के साथ मुकाम औटूनाला में मौजूद था तो गाडी नं. एच.पी.65-4652 से 50 pair cable (टेलीफोन तार) व 20 pair cable  गाडी से बरामद की । शिकायतकर्ता के अनुसार उपरोक्त बरामद सामान कोटली टेलीफोन एक्सचेंज से चोरी हुआ है ।  गाड़ी के अन्दर  दुर्गा दास निवासी येन, तहसील बल्ह जिला मण्डी व जसोमती पत्नी श्री दुर्गा दास निवासी येन , तहसील बल्ह जिला मण्डी पाये गये हैं । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 

Saturday, March 19, 2022

Crime Report on 19 Mar

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 72/22 दिनांक 18-03-2022 अधीन धारा 21,29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई मण्डी मुख्य आरक्षी टेक चन्द के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18-03-2022 को अमित कुमार सपुत्र श्री प्रवेश कुमार निवासी मकान न.123/13, पड्डल मोहला मण्डी व राज कुमार सपुत्र श्री बिधि चन्द निवासी गांव व डाकघर जलपेहड़ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 76 ग्राम हेरोईन बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 43/22 दिनांक 18-03-2022 अधीन धारा 20,29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में दौराने नाकाबंदी मुकाम पुंघ में  सनोज कुमार सपुत्र श्री चन्द्र पाल निवासी गांव 12, हाउस लाईन रुलधु भट्टा लक्कर बाजार शिमला, सौरभ जैनवाल सपुत्र श्री बीर सिंह निवासी गांव 12, हाउस लाईन रुलधु भट्टा लक्कड बाजार शिमला  व  राकेश कुमार सपुत्र श्री मोती राम निवासी गांव सीन तहसील आनी जिला कुल्लू के कब्जा से 492 ग्राम चरस बरामद की गई । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले

1.      अभियोग संख्या 28/22 दिनांक 18-03-2022 अधीन धारा 341,323,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश निवासी गांव व डाकघर करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18-03-2022 को जब शिकायतकर्ता घर जा रहा था तो मुकाम केलोधार में मनी चन्द व  रोशन ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 55/22 दिनांक 18-03-2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार निवासी गांव छांणग तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 17-03-2022 को जब शिकायतकर्ता खाना लाने के लिए ढाबे में जा रहा था तो दलीप कुमार व रमेश कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

Wednesday, March 16, 2022

Crime Report on 16 March

रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच करने के मामले

1.      अभियोग संख्या 46/22 दिनाँक 15..3.22 अधीन धारा 147,149,451,341,504,506 भा.दं.सं.  के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती नीलमा देवी निवासी गांव नोना, तहसील बालीचौकी,  जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.3.22 समय 5.30 बजे शाम तेली राम, केसरी देवी, वनीता,  ममता देवी  व ईन्द्रा देवी  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट एवं गाली-गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

2.      अभियोग संख्या 47/22 दिनाँक 15..3.22 अधीन धारा 341,504,506 भा.दं.सं.  के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती शान्ता देवी निवासी गांव नगवांईं  तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 14.3.22 समय 8.30 बजे शाम जब यह अपनी दादी माँ को खाना खिलाकर अपने घर जा रही थी तो उसी समय सवान बोध ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली-गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम का मामला  

अभियोग संख्या 64/22 दिनाँक 16.3.22 अधीन धारा 21 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत सदर पुलिस थाना के दल  द्वारा पुलघ्राट में दौराने नाकाबन्दी पवन कुमार सपुत्र श्री भाल सिंह निवासी गांव चढयारा तहसील सेहली, तहसील कोटली जिला मण्डी  के कब्जा से 127.77 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद  किया जब यह हरिद्वार से मण्डी रुट की बस में यात्रा कर रहा था । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

ले भागना/भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 26/22 दिनाँक 15.3.2022 अधीन धारा 363 भा.दं.सं. के अन्तर्गत पुलिस थाना करसोग में एक पुरुष शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.3.2022 को उसका नाबालिग लड़का बिना बताये कहीं चला गया है एवं शिकायतकर्ता को शक है कि कोई नामलूम व्यक्ति उसे भगा कर ले गया है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 

Tuesday, March 15, 2022

Crime Report on 15 March

रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच करने  का मामला

अभियोग संख्या 45/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा.दं.सं. व धारा 3 एस.सी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता थनोज कुमार निवासी गाँव भटाधार, बालीचौकी की शिकायत  पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 13.03.2022 समय करीब 7.15 बजे शाम जब यह अपने दादा जी के घर मुकाम सारटी जा रहा था तो जब यह मुकाम डोगरी पहुँचा तो चमन लाल, भीम सेन इत्यादि ने इसका रास्ता रोककर मारपीट,गाली-गलौच की एवं जाति सूचक शब्दों से सम्बोधित किया ।  अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

छल एवं धोखाधड़ी का मामला

अभियोग संख्या 24/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 419,420 भा.दं.सं. के अन्दर्गत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता श्रीमती सन्तोष कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत सेरी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि बंगाली डॉक्टर सुफल मजुमदार बिना किसी लाईसैंस के गांव सेरी- बंगलो के लोगों का ईलाज कर रहा है एवं दवाईयाँ बेच रहा है । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 62/22 दिनाँक 14.03.2022 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में प्रभारी पुलिस चौकी शहर मण्डी उप.नि. लेख राज के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । जिसके अन्तर्गत राधा पत्नी श्री मोहिन्द्र पाल मकान न. 234/4 , डाकघर मण्डी तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 2,750 मि.ली.अवैध शराब बरामद की  । अभियोग पंजीकृत करके आगामी अन्वेषण किया जा रहा है ।

 साईबर अपराधों की सूचना

आमजन को सूचित किया जाता है कि  साईबर अपराध से पीडित होने पर अपराध की सूचना गृह मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित साईबर क्राईम पोर्टल www.cybercrime.gov.in  एवं टोल फ्री नं. 1930 पर दी जा सकती है ।