Wednesday, March 30, 2022

Crime Report on 30 March

एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामले

1.      अभियोग संख्या 31/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी रामचन्द्र थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गस्त पे थे तो मुकाम बुलंग में तलाशी के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के कब्जा से 2,870 अफिम के पौधे बरामद हुए  । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

2.      अभियोग संख्या 32/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 18 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना पधर में अन्वेषणाधिकारी मुख्य आरक्षी जय सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि मुकाम बुलंग के नजदीक जहां अफिम की खेती की थी वहां से 3,550 अफिम के पौधे बरामद हुए । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 102/22 दिनांक 29-03-2022 अधीन धारा 39 हि.प्र. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में अन्वेषणाधिकारी स.उ.नि. बलबीर सिंह के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29-03-2022 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ नागचला की ओर थे तो गुप्त सुचना के आधार पर कमला देवी पत्नी श्री खेम चन्द निवासी गांव नागचला डाकघर नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी के घर से 4 लीटर अवैध शराब बरामद की । अभियोग पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।

कारावास की सज़ा:-

अभियोग संख्या 362/14 दिनांक 21-10-2014 अधीन धारा 452,354 भा.द.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ था । जिसमें एक नाबालिग लड़की की माँ ने सिन्टू उर्फ जरुल हक स्पुत्र श्री शेख सादेक (पश्चमी बंगाल) के विरुद्ध थाना सरकाघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 21-10-2014 को सिन्टू उर्फ जरुल हक ने शिकातकर्ता की बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी । दिनांक 30-03-2022 को मामनीय विशेष न्यायलय फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी ने घृणित कृत्य के लिए धारा 354,451 भा.द.स. व धारा 8 पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर धारा 354 भा.द.स के अन्तर्गत 5 वर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 451 भा.द.स. के अन्तर्गत 2 बर्ष व 5,000 हजार रुपये का जुर्माना व धारा 8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 5 वर्ष व  5,000 हजार रुपये के जुर्माने से कारावास की सज़ा सुनाई है ।

 

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