Thursday, September 5, 2019

Crime Report on 4 September

आबकारी अधिनियम का मामला:-

अभियोग संख्या 239/19 दिनाँक 03.09.2019 अधीन धारा 21 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अन्तर्गत थाना सुन्दरनगर में मु.आ. प्रदीप कुमार अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 03.09.2019 समय करीब 5.45 बजे शाम जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम चमुखा में मौजूद था तो हंस राज उर्फ हंसू सपुत्र श्री चमारु राम निवासी वेहचना, डाकघर चतरोखडी,  तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी के कब्जा से 0.82 ग्राम हैरोईन (चिट्टा) बरामद की। मु.आ. ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक :-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं कल्याण व अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव शर्मा, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी  श्री पुनीत रघु हि.पु.से, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री मानव वर्मा भा.पु.से. सहायक पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री कर्ण सिंह गुलेरिया हि.पु.से. उप. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी, श्री मदन कान्त शर्मा उप.मण्डल पुलिस अधिकारी पधर, श्री चन्द्र पाल उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट, श्री अरुण मोदी उप.मण्डल पुलिस अधिकारी करसोग, श्री गुरवचन सिंह उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर व सुश्री वसूधा सूद हि.प्र.से., उप. पुलिस अधीक्षक (प्रोवेशनर), तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी,  सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 90 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

 

बैठक के आरम्भ में   पुलिस अधीक्षक मण्डी द्वारा पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया ।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी  ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील/उचित व्यवहार करने के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए, व अधीनस्थों तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया ताकि मण्डी पुलिस लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सके इसके साथ निम्नलिखित निर्देश भी दिये:-

1        स्नात्तक आरक्षियों द्वारा दिये गये अभियोंगों की समीक्षा की तथा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिये कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों का पालन करते हुये  स्नात्तक आरक्षियों को ज्यादा से ज्यादा अभियोंग पंजीकृत करने के लिये  प्रेरित करें ।

2        एन0डी0पी0एस0 एक्ट में ज्यादा से ज्यादा अभियोग पंजीकृत किये जायें ।

3        ई-चालानिंग के अन्तर्गत वाहनों के अधिक से अधिक चालान किये जायें ।

4         लम्बित अभियोंगों का निपटारा शीघ्र -अति -शीघ्र किया जाये ताकि लम्बित प्रतिशतता को कम किया जाये ।

6        बैठक के दौरान अधोहस्ताक्षरी ने जिला के थाना प्रभारियों /पुलिस चौकी प्रभारियों को उद्घोषित अपराधियों को प्राथमिक के आधार पर पकडने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए कहा । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166  व  उल्लंघनकर्ताओं से 13,600/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/- जुर्माना तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत  2 चालान व  9000/- रुपये  जुर्माना बसूल   किया  है ।

Tuesday, September 3, 2019

Crime Report on 3 September


अभियोग संख्या 239/19 दिनांक 30.08.19 अधीन धारा 67,67A IT Act.  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में पंजीकृत थाना हुआ है जिसमें शिकायतकर्ता की बेटी को राहुल निवासी बीर तुंगल ने अपने व्हाटसएप नम्बर से इसकी बेटी के व्हाटसएप नम्बर पर एक अश्लील लड़की का वीडियो व इसकी बेटी की फोटो भेजी है। अभियोग की तफ्तीश के दौरान

1         दिनांक 30.08.2019 को राहुल पुत्र चेत राम निवासी गांव धार डा0 वीर तुंगर त0 व थाना सदर जिला मण्डी उम्र 20 वर्ष गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 01.09.2019 को माननीय न्यायलय द्वारा इसे जमानत पर रिहा किया गया था।

2         दिनांक 31.08.2019 को नितिन कुमार पुत्र होशियार सिंह निवासी गांव शाडला डा0 कटीण्डी त0 सदर थाना पद्दर जिला मण्डी उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 03.09.2019 को माननीय न्यायलय द्वारा इसे जमानत पर रिहा किया गया था।

3         दिनांक 01.09.2019 को दीपक शर्मा पुत्र भुपेन्द्र कुमार निवासी लोअर समखेतर त0 सदर थाना सदर जिला मण्डी उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 02.09.2019 को माननीय न्यायलय द्वारा इसे जमानत पर रिहा किया गया था।

4         दिनांक 02.09.2019 को दिनेश कुमार पुत्र दौलत राम निवासी गांव तरौहल डा0 ध्वाली त0 धर्मपुर थाना धर्मपुर जिला मण्डी उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 03.09.2019 को माननीय न्यायलय द्वारा इसे जमानत पर रिहा किया गया था।

 

                   अभियोग में उपरोक्त आरपियों के मोबाईल फोन पुलिस के द्वारा कब्जा में लिए गए है, जिनका data retrieve हेतु प्रयोगशाला भेजा जाना है। अभियोग में अभी और व्यक्तियों से पूछताछ की जानी है, जिनके द्वारा अपने व्हाटसएप नम्बर से अश्लील वीडियो व वीडियो के साथ शिकायतकर्ता की बेटी के फोटो वायरल किए हुए हैं।

 

Crime Report on 2 September

आबकारी अधिनियम का मामला

1.       अभियोग संख्या 139/19 दिनाँक 01.09.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना करसोग में स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनाँक 01.09.2019 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम जौंग में गस्त पर था तो एक गुप्त सूचना के आधार पर गंगा राम सपुत्र श्री दिले राम, निवासी  गाँव जौंग, डाकघर मेहांदी,  तहसील करसोग, जिला मण्डी की दुकान से 36 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. बलबीर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2.       अभियोग संख्या 113/19 दिनाँक 02.09.2019 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत थाना औट में स.उ.नि. ज्वाला सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी के रुक्का पर पंजीकृत थाना  हुआ कि दिनाँक 01.08.2019 जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थाची में गस्त पर था तो भीमे राम सपुत्र श्री जेठू राम, निवासी  गाँव बग्गी, डाकघर सोम –नाची,  तहसील      बालीचौकी, जिला मण्डी की दुकान से 2 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. ज्वाला सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों  में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  134 चालान व उल्लंनकर्ताओं से 12,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 14,00/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

Sunday, September 1, 2019

PRESS NOTE ON 01 SEPT.


  रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1          अभियोग संख्या 242/19 दिनांक 30.08.19 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0  पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  गोपाल सिह  सुपुत्र श्री परस राम निवासी व डाकघर कोट तुगल तहसील कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  30.08.19 को राम दास निवासी निवासी व डाकघर कोट तुगल तहसील  कोटली जिला मण्डी (हि0प्र0) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की, जिस कारण उसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बृजभूषण प्रभारी पुलिस चौकी कोटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 97/19 दिनांक 31.08.19 अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री कातकू राम निवासी चमोर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी हि0प्र0  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 24.08.19 को खूब राम निवासी चमोर डाकघर पौड़ाकोठी तहसील निहरी जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की। स0उ0नि0 कुलदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी निहरी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 153/19 दिनांक 31.08.19 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री जय सिंह सुपुत्र श्री नराधा राम निवासी चीलग डाकघर बल्ह-जोली तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर  पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनांक 31.08.19 को पूजा देवी व मीना ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 जोगिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 480 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 1,09600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2 चालान व 4700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

 

                                                           

Test of HP Police Constable Recruitment

पुलिस आरक्षी पद हेतू भर्ती हेतू लिखित परीक्षा का आयोजन जिला मण्डी के सुन्दरनगर क्षेत्र में पाँच स्थानों में दिनाँक 08.09.2019 को दिन 12.00 बजे से 01.00 बजे तक किया जा रहा है । इस लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अपने अपने परीक्षा स्थल (निचे दर्शाए) पर समय 9.00 बजे प्रातः पहुँचना होगा । परीक्षा स्थल निम्नलिखित हैं :-

क्रमाँक

परीक्षा केन्द्र का नाम

परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थी

1.     

शिरडा, ग्रप ऑफ इन्टिट्युशन, स्थित नौलखा, सुन्दरनगर, जिला मण्डी,

हि0 प्र0 ।

क्रमाँक 01 से 2534 तक =2535

2.     

राजकीय पॉलटैकनिक कॉलेज सुन्दरनगर, जिला मण्डी ।

क्रमाँक 2535 से 3600 तक=1066

3.     

पंजाब वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, बी0बी0एम0बी0 कलौनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ।  

क्रमाँक 3601 से 4446 तक=846

4.     

माडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बी0बी0एम0बी0  कलौनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 ।

क्रमाँक 4447 से 5291 तक=845

5.     

जवाहर लाल नेहरु राजकीय ईन्जिनियरिंग कॉलेज सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ।

क्रमाँक 5292 से 7412 तक=2121

 

अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चत करें :-

1.     अभ्यर्थी अपने साथ एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ व फोटोय़ुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैन्स या पासपोर्ट इत्यादि ) साथ में लाना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

2.     OMR Sheet में छः क्रमाँक का रोल नम्बर भरें जो आपके एडमिट कार्ड पर दिया गया है यदि किसी अभ्यर्थी का रोल नम्बर छः क्रमाँक से कम का है तो वह अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में शुन्य बिन्दुओं को मार्क (काला) करें फिर उसके बाद अपना रोल नम्बर मार्क करें ।

3.     यदि आपने अपनी OMR प्रति पर अपना गलत रोल नम्बर अंकित किया है तो आपकी OMR Sheet  चैक नहीं होगी ।

4.  अभ्यर्थियों को अपने साथ नीला/ काला  बॉल पैन तथा एक क्लिप बोर्ड परीक्षा हेतू साथ लाने की अनुमति है इसके अलावा किसी भी प्रकार के बैग, किताब या कापी, मैगजीन, मोबाईल फोन, Electronic Gadgets (that can transfer the data), Health Band, calculator or slide rule etc परीक्षा केन्द्र में मान्य नहीं हैं । यदि इसके वाबजूद भी कोई अभ्यर्थी अपने साथ इस प्रकार की कोई वस्तु साथ में लाता है तो जिला  पुलिस मण्डी आपके किसी भी प्रकार के साथ लाए सामान को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी नहीं लेगी ।

5.      सभी अभ्यर्थी अपने-अपने परीक्षा स्थल में प्रातः 9.00 बजे से पूर्व पहुँचना सुनिश्चत करें तथा परीक्षा    आरम्भ होने से पूर्व अपने-अपने स्थानों पर बैठना सुनिश्चित करें । किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा आरम्भ होने के बाद परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

6.      अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में सयंम, अनुशासन तथा शान्ति बनाए रखेंगे यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रकार   अनुचित तरीके का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसे परीक्षा हॉल से निष्काषित कर दिया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

7.     सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड परीक्षा स्थल पर अभ्यर्थी की पात्रता/ योग्यता की शर्त पूरी करने पर ही दिए जाएँगे तथा बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा ह़ॉल में प्रवेश की अनुमति नही दी जाएगी । किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र छोड़ने की अनुमति नही दी जाएगी ।

8.     अभ्यर्थी अपने साथ अपना प्रश्न पत्र साथ ले जा सकते हैं, कोई भी अभ्यर्थी OMR sheet के किसी भी हिस्से को रफ कार्य़ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे । अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना प्रश्न पत्र चैक करेंगे और यह सुनिश्चत करेंगे कि उसमें कुल 80 प्रश्न हैं और सही प्रकार से दिखाई ( Visible) दे रहे हैं ।

 


Friday, August 30, 2019

CRIME REPORT ON 30 AUG

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 95/19 दिनांक 29.08.19 अधीन धारा 323, 325, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री मति राधा देवी पत्नी स्व0 श्री मस्तराम गौतम निवासी चौगान डाकघर चौगान डाकघर पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  22.08.19 को हेमलता ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । मु0आ0 बीरबल सिंह न0 72 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

          मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  518 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  85,400/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा खनन अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व  14,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।