Saturday, November 17, 2018

Crime Report on 17 Nov

भगा ले जाने का मामला

 

            अभियोग संख्या  338/18 दिनांक 16.11.2018 अधीन धारा 363,366 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर,          जिला मण्डी में  एक महिला की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि उसकी बेटी 15.11.2018 से मण्डी से गायब है व शिकायतकर्ता को शक है कि कोई नामलुम व्यक्ति उसे शादी करने की नियत से भगा कर ले गया है        । स.उ.नि. लछमी सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

        सड़क दुर्घटना का मामला

 

            अभियोग संख्या  79/18  दिनांक 17.11.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना         जंजैहली, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री नीलम कुमार की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक     17.11.2018 जब यह गाडी टाटा सूमो नं. एच.पी.01 एम-1047 में सवार होकर लम्बाथाच की तरफ से           नरेन्द्र कुमार, चुन्नी लाल व भाग चन्द के साथ आ रहा था तो  जब गाडी जहल नाला के पास पहुंची तो गाडी   के चालक की लापरवाही के कारण  गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई । उ.नि. सुरेन्द्र कुमार प्रभारी थाना जंजैहली    इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

          आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 196/18 दिनांक 16.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में उ0नि0 सुरजीत सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.11.18 समय करीब 5.30  बजें शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ढुमेहड में मौजूद था तो संदीप कुमार सुपुत्र श्री जर्मन सिंह निवासी गाँव सगनेहड, डाकघर चौंतडा, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतलें देशी शराब की बरामद की । उ0नि0 सुरजीत सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामला

अभियोग संख्या 283/18 दिनांक 17.11.18 अधीन धारा 341,323,504,34 भा.दं.सं. पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन  सिंह सपुत्र श्री कृष्ण चन्द निवासी लोहारडा, डाकघर समैला तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि नरेश कुमार , ओम प्रकाश , अशोक कुमार व लक्की निवासी रिहडा कोट ने मुकाम शिव मंदिर समैला में शिकायतकर्ता के पिता जी का रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच की । स.उ.नि. राम कृष्ण अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  236 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 54,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 7 चालान व 700 रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 2चालान व 400  रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                         

Friday, November 16, 2018

Crime Report on 16 Nov

मारपीट करने का मामले

 

1.      अभियोग संख्या  273/18  दिनांक 15.11.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सुन्दरनगर, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती चम्पार देवी पत्नी श्री बेली राम  निवासी गाँव व डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  11.11.2018 समय करीब 4.45 बजे शाम ब्रेश्तू राम व  बसंत ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ  मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.      अभियोग संख्या  275/18  दिनांक 16.11.2018 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सुन्दरनगर, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती इन्द्री देवी पत्नी श्री राजू राम  निवासी गाँव छुबाणी,  डाकघर बायला, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  16.11.2018 समय करीब 10 बजे प्रात: रोशन लाल, सन्जू और राकेश ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ  मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। मु.आ. गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.      अभियोग संख्या  289/18  दिनांक 16.11.2018 अधीन धारा 341,382,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री लेख राम सपुत्र श्री डोला राम निवासी गाँव डाँगु,  डाकघर रत्ती, तहसील बल्ह, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  15.11.2018 समय करीब 10.20 बजे  रात जब यह गाडी नं. एच.पी.23-2146 चला रहा था तो एक गाडी टिप्पर नं. एच पी 65-3720  के चालक ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ  मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी। श्री अनिल पटियाल उप.पुलिस अधीक्षक (प्रोबेशनर) प्रभारी पुलिस थाना बल्ह इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.      अभियोग संख्या  116/18  दिनांक 15.11.2018 अधीन धारा 341, 323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  पधर, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती गुलाबी देवी पत्नी श्री टेक चन्द निवासी गाँव बसेर, डाकघर व  तहसील पधर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  14.11.2018 जब यह घास काट रही थी तो मेहर सिहं व उसकी पत्नी हिरा देवी निवासी गाँव बसेर, डाकघर व  तहसील पधर, जिला मण्डी हि0प्र0 वहां पर आए व  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ  मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। स.उ.नि. जय चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना पधर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

          आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 117/18 दिनांक 15.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.11.18 समय करीब 5.30  बजें शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम आई.आई.टी. कमांद में मौजूद था तो ईश्वर दास  सुपुत्र श्री सुन्दर दास निवासी गाँव नवलाय, डाकघर कमाँद, तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 6 बोतलें अंगेजी शराब की बरामद की । स0उ0नि0 मोहिन्द्र सिंह प्रभारी पुलिस चौकी कमांद इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  204 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 39,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600 रुपये जुर्माना बसूल किया व खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 7000  रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                        

 

Thursday, November 15, 2018

Crime Report on 15 Nov

मारपीट करने का मामले

अभियोग संख्या  170/18  दिनांक 14.11.2018 अधीन धारा 451,323 भा0द0स0 पुलिस थाना  करसोग, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती कागदु देवी पत्नी श्री  डागु राम निवासी गाँव भूथी, डाकघर व  तहसील करसोग, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  14.11.2018 समय करीब 4 बजे शाम ममता देवी ने शिकायतकर्ता के आँगन में प्रवेश कर उसके साथ  मारपीट की । स.उ.नि. साहब सिंह  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

          आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 114/18 दिनांक 14.11.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम पधर बाजार में मौजूद था तो विनोद कुमार सुपुत्र श्री राम दास निवासी पधर तहसील पधर जिला मण्डी के कब्जा से 5 बोतलें अंगेजी शराब व 10 बोतलें देसी शराब की बरामद की ।स0उ0नि0 चैन सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

          सड़क दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या  78/18  दिनांक 14.11.2018 अधीन धारा 279,337,304 (ए) भा0द0स0  पुलिस थाना  जंजैहली जिला मण्डी में  स.उ.नि. मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  13/14.11.2018 की रात्री एक जीप बलैरो कैम्पर नं. एच.पी.30-ए-0529 मुकाम नेहरा मोड उप-तहसील छतरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है गाडी  में 03 लोग सवार थे व उपरोक्त गाडी को भूपेन्द्रपाल सपुत्र श्री नरोत्तम निवासी मरोगा, डाकघर व तहसील पाँगणा चला रहा था  एक सवार होशियार सिंह सपुत्र श्री अमर सिंह निवासी काँढा, डाकघर व तहसील पाँगणा की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है । स.उ.नि. मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

नोट-  इस महीने के तीसरे रविवार को (दिनाँक 18.11.2018 ) पीड़ित/शिकायतकर्ता दिवस के    रुप में मनाया जाएगा जिसके अन्तर्गत इस जिला के निम्नलिखित राजपत्रित अधिकारी समय 11 बजे प्रात: से 4 बजे शाम    निम्नलिखित पुलिस थानों में लोगों की समस्याएं सुनेंगे व मौके पर उनका निपटरा भी करेंगे। पुलिस थाना बार ब्यौरा इस प्रकार से है :-
 

क्रम.सं.

अधिकारी का नाम

पुलिस थाना

1.       

श्री गुरदेव शर्मा, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक मण्डी

सदर, मण्डी

2.       

श्री पुनीत रघु, हि.पु.से. अति.पुलिस अधीक्षक मण्डी

बल्ह

3.       

श्री हितेश लखनपाल, हि.पु.से. उप. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)मण्डी

महिला पुलिस थाना मण्डी

4.       

श्री मदन काँत शर्मा , हि.पु.से. उप.मण्डल पुलिस अधिकारी पधर

जोगिन्दरनगर

5.       

श्री तरणजीत सिहं,  हि.पु.से. , उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर

सुन्दरनगर

6.       

श्री चन्द्रपाल सिंह, हि.पु.से. , उप.मण्डल पुलिस अधिकारी सरकाघाट

सरकाघाट

7.       

श्री अरुण मोदी, हि.पु.से. , उप.मण्डल पुलिस अधिकारी करसोग

करसोग

 

 

     

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  108 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 20,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 12 चालान व 1200 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                        

 

Wednesday, November 14, 2018

Crime Report on 14 Nov

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1     अभियोग संख्या 335/18 दिनांक 14.11.18अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलदेव सिंह सुपुत्र स्व0 श्री गुरदीता गांव अरठी डा0 बाड़ी गुमाणु तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13/11/18 को जब यह अपने खेतों में काम कर रहा था तो लता देवी पत्नी श्री कुण्डल राम निवासी अरठी बाड़ी गुमाणु ने शिकायतकर्ता का रास्ता  रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 यशपाल न0 14 अन्वेषणाधिकारी थाना सदर मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2    अभियोग संख्या 113/18दिनांक 14.11.18 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भूरी सिंह सुपुत्र श्री फागु राम निवासी बुंगा निवासी कमांद तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  बलबीर सुपुत्र श्री जीतू राम निवासी भाला डाकघर ग्राहण तहसील सदर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की।  मु0आ0 राजिन्द्र कुमार न0 51 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3      अभियोग संख्या 280/18 दिनांक13.11.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रईस गुलेरिया सुपुत्र श्री समुन्द सिंह निवासी नैण डाकघर गोपालपुर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.11.18 को चन्नी लाल व मीना देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की स0उ0नि0 ठाकुर दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4     अभियोग संख्या 281/18 दिनांक 13.11.18अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री चुन्नी लाल सुपुत्र श्री रेलु राम निवासी नैण डाकघर गोपालपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.11.18 को रईस गुलेरिया व यशोधा देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 विपिन कुमार न0 872अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 155 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 22,900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 9 चालान व  900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है । 

Tuesday, November 13, 2018

Crime Report on 13 Nov


 

        मारपीट करने का मामले

 

1.     अभियोग संख्या  169/18  दिनांक 13.11.2018 अधीन धारा 336,323,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  करसोग, जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सपुत्र श्री रमेश कुमार निवासी गाँव थनेयोटा, डाकघर सराहन, तहसील करसोग, जिला मण्डी हि0प्र0 हाल सैल्स मैन शराब ठेका करसोग की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  12.11.2018 समय करीब 10:30 रात जब यह  शराब के ठेका करसोग में हाजिर था तो हरिओम, सन्जु और लक्की शराब के ठेका में आए व  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. बृज लाल  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

सड़क दुर्घटना का मामला

 

1.      अभियोग संख्या  272/18  दिनांक 13.11.2018 अधीन धारा 279,304 (ए) भा0द0स0  व धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना  सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री गोपाल कृष्ण सपुत्र श्री निक्का राम, निवासी गाँव धंधरास,  डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  12.11.2018 समय करीब 8  बजे रात किसी अज्ञात वाहन ने शिकायतकर्ता के भाई जोध सिंह के मोटर साईकिल नं. एच.पी.31 ए-7467 को टक्कर मार दी जिससे जोध सिंह की मृत्यु मौके पर ही हो गई ।  मु.आ. संजीव कुमार अन्वेषणधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.      अभियोग संख्या  279/18  दिनांक 12.11.2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0  पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री मनीष कुमार सपुत्र श्री जगन नाथ, निवासी गाँव व  डाकघर जाहू खर्द, तहसील भोरंज, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  12.11.2018  एक वाईक नं. एच.पी. 28-6814 भाँवला में चालक की लापरवाही एवं तेज रफतारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई ।  स.उ.नि. राम प्रकाश  अन्वेषणधिकारी पुलिस चौकी हटली  इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

 

      मासिक संयुक्त सलाहकार समिति –एवं अपराध समीक्षा बैठक :-

 

 आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी , श्री पुनीत रघु  अति.पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप.पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), श्री मदन काँत शर्मा एस0डी0पी0ओ0 पधर,  श्री अनिल कुमार पटियाल (प्रोबेशनर) तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक,  सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी  सहित मण्डी पुलिस के लगभग 71 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

 

                        बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें एवं होटल संचालकों  से  विदेशी पर्यटकों के  आनलाईन सी फार्म भरे होने भी सुनिश्चित करें ।

                                    थाना चौकी प्रभारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले  होटलों, उद्योग इकाईयों के मालिकों को उच्चक्षमता/ night vision  वाले CCTV cameras  लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी आदेश दिये ताकि अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके । अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि इस सन्दर्भ में दिनाँक 15.11.2018 को पुलिस लाईन मण्डी में इस जिला के समस्त होटल संचालकों के साथ जिला की अन्तरिक सुरक्षा  को मध्य नजर रखते हुए एक विशेष बैठक की जाएगी ।  

 

 

                                    अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना प्रभारियों एवं पुलिस चौकी प्रभारियों को आदेश दिया कि  दिनाँक 01.12.2018 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत बिना हेलमेट बाइक चलाकर यातायात नियमों की अबहेलना करने वालों को जिले के पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट के पैट्रोल  नहीं मिलेगा इस सन्दर्भ में पैट्रोल पम्प मलिकों से दिनाँक 30.10.2018 को पुलिस लाईन मण्डी में बैठक की जा चुकी है ।

                                   

                                    अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर, शराब पीकर गाडी चलाने वालों, overloading, गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन को प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिये गये । 

 

 

            चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  212 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 38,900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 11,500 रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                        

 

 

                                                                                        

 

 

Monday, November 12, 2018

CRIME REPORT ON 12 NOV.


आबकारी अधिनियम के मामले

1      अभियोग संख्या 270/18 दिनांक 11.11.18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भरजवाणु में मौजूद था तो तारा देवी पत्नी श्री नानक निवासी भरजवाणु  डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

2       अभियोग संख्या 271/18 दिनांक 11.11.18 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम भरजवाणु में मौजूद थे तो  कमला देवी पत्नी श्री  निक्कु राम निवासी भरजवाणु  डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1       अभियोग संख्या 287/18 दिनांक11.11.18 अधीन धारा 452, 341,323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में श्री गोपाल सुपुत्र श्री प्रकाश चन्द निवासी कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को राकेश कुमार ने शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0  लाल चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2       अभियोग संख्या 288/18 दिनांक 12.11.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भवानी सिंह सुपुत्र श्री चेत राम निवासी रोपा डाकघर बैहना तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 11.11.18 को खेम चन्द, तारा देवी व पंकज कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके  साथ मारपीट की।  स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  146 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से  21,700/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5 चालान व 500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                                                     

 

Sunday, November 11, 2018

CRIME REPORT ON 11 NOV.


 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या 269/18 दिनांक 10.11.18अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री हंसराज निवासी थाना डाकघर बयाला तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.11.18 को हरदेयी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की ।मु0आ0 हरि सिंह न0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 192/18 दिनांक 10.11.18 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अरविन्द कुमार सुपुत्र श्री धर्म चन्द निवासी जलवाहन डाकघर जलपैहड़ तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 09.11.18 को अरुण कुमार सुपुत्र श्री शशि कुमार निवासी बालकरुपी डाकघर जोगिन्द्रनगर तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 मनवीर सिंह न0 922 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या 128/18दिनांक 10.11.18 अधीन धारा 147,341,427,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार सुपुत्र श्री लछमण दास निवासी टकोली डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  ज्ञान चन्द, सुरजीत चौधरी, राम प्रकाश, गिरधारी लाल, दीवान चन्द, श्याम लाल , जय सिंह व सन्नी ने शिकायतकर्ता के  गाडी/टिप्परों का रास्ता रोककर गाली -गलौच  किया व जान से मारने की धमकी दी । एच0ए0एस0आई0 ठाकुर सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले  का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 196 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 31,400/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 7 चालान व  700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है