Friday, April 20, 2018

Crime Report on 20 April

1.आबकारी अधिनियम मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 47/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में उ0 नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 04-00 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम थाती में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि शोभा राम सुपुत्र चचंल निवासी कोट डा0 थाती त0 धर्मपुर जिला मण्डी अपनी दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस सुचना पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 02 बोतलें देशी शराब व 01बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई । उ0नि0 पृथ्थी सिंह प्रभारी पुलिस थाना धर्मपुर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.     अभियोग संख्या 64/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उ0नि0 प्रदीप कुमार  प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कॉलौनी सुन्दरनगर के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-04-18 को समय करीब 6-30 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम धनोटु में गश्त पर मौजूद थे तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुब्जा देवी पत्नी लछ्मण दास निवासी गाँव व  डा0 महादेव  त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी घर में अवैध शराब बेचने का धन्धा करती है जिस पर उपरोक्त महिला के घर पर रेड की तो उसके घर से 3000 मि0 लीटर  अवैध शराब बरामद हुई । उ0 नि0 प्रदीप कुमार  प्रभारी पुलिस थाना बी0 एस0 एल0 कलौनी सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. आग से नुक्सान पहुँचाने का मामला:-

1.      अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 435 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरज सिंह सुपुत्र प्रकाश चन्द निवासी गाँव अरडा डा0 नसलोह तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 18-04-2018 को इसने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 3802 (बुलेट) अरडा में खड़ा किया था इसके साथ ही ललित कुमार ने अपना मोटरसाईकिल न0 एच0 पी0 33 ई0 8709 व जगदीश नें अपना स्कुटर न0 एच0 पी0 33 5270 ने भी वहीं पर पार्क किया था। दिनाँक 19-04-18 को जब शिकायतकर्ता अपना मोटरसाईकिल  लेने गया तो उपरोक्त सभी वाहनों के किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी थी। स0 उ0 नि0 स्वर्ण रुप सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

.3रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें-

 

1.अभियोग संख्या 75/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 147,149,323,504,506 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निक्की देवी पत्नी टीटू राम निवासी गाँव थाना चौकी डा0 बतैड़ा  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  में दिनाँक 15-04-2018 को समय 5.30 बजे शाम  जब इसका बेटा देश राज अपने खेतों मे काम कर रहा था तो चन्द्रेश कुमारी ,चीतरु, हुकम चन्द, नीलम वर्मा व अमरी देवी ने उसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0  चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 76/18 दिनांक 19-04-2018 अधीन धारा 341,324 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रीना देवी पत्नी कुलदीप सिंह  निवासी गाँव लंगेहड़ डा0 हरी बैहना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  में आज 20-04-2018 को समय 7.10 बजे प्रातः यह सरकाघाट से अपने घर आ रही थी जब यह नघला के पास पहुँती तो निर्मला देवी पत्नी जय गोपाल ने इसका रास्ता रोककर इस पर चाकु से हमला किया है । स0 उ0 नि0 राज कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 255 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 48,800/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  01  चालान किया गया हैं ।

 


Thursday, April 19, 2018

Crime Report on 19 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 125/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 लच्छमी दास अन्वेष्णाधिकारी  SIU मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-18 को समय करीब 04.35 बजे दिन यह अन्य कर्मचारियो के साथ लोअर बिजनी में गश्त पर मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति प्रणव महाजन सुपुत्र भोला शंकर  निवासी मकान नं0 14/5 पैलेस कॉलोनी मण्डी स्कूटी नं0 एच पी- 33इ-0938 में आया, जिसे रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 54 ग्राम चरस बरामद हुई ।

2.आबकारी अधिनियम मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-04-18 को समय करीब 06.45 बजे शाम यह अन्य कर्मचारियो के साथ बलोटू में गश्त पर मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोहन सिंह सुपुत्र सन्तोखा निवासी चलोटी डा0 पंजालग त0 लड भडोल जिला मण्डी अपनी दुकान चाय अण्डा इत्यादि की दुकान में अवैध शराब बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति की दुकान में रेड की तो उसकी दुकान से 09 बोतले अग्रेजी शराब व 10 बोतलें देशी शराब ऊना नं0 1 बरामद हुई । स0उ0नि0 हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लड भडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.उदघोषित अपराधी की गिरफ्तारी का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 33/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 174ए भा0 द0 स0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी स0उ0नि0 ओम प्रकाश प्रभारी पी-ओ सैल मण्डी जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि पीरू राम सुपुत्र मदन लाल निवासी सतोह डा0 राजगढ़ त0 बल्ह जिला मण्डी को माननीय अदालत द्वारा NI Act में उदघोषित अपराधी घोषित किया था जो उपरोक्त अपराधी को दिनांक 19-04-18 चौन्तड़ा से गिरफ्तार किया गया है ।

4.छेड़खानी का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 88/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 354ए भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-04-2018 को समय करीब 11.45 बजे रात एक व्यक्ति निवासी कुम्मी इसके घर आया व गन्दी-2 गाली गलौच की तथा इसके साथ छेड़खानी की । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 327 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 37,900/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  02  चालान व 1,000 रूपये जुर्माना वसुल किये गये हैं ।


Wednesday, April 18, 2018

Crime Report on 18 April

1.ले भगाने का मामलाः-

1.         अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 363 भा0द0 स0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17-04-2018 को समय करीब 08.00 बजे सुबह इसकी भतीजी घर से स्कुल गई थी परन्तु घर वापिस लौट कर न आई है इसकी भतीजी ने इसे फोन पर बतलाया कि यह एक लड़के निवासी जोगिन्द्रनगर के साथ है, परन्तु शिकायतकर्ता ने शक जाहिर किया है कि वह लड़का इसकी भतीजी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.         अभियोग संख्या 49/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दोसरू राम पुत्र श्री बारू राम निवासी डाबणु डा0 थाची त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि यह अपनी पत्नी ध्याना दासी व भाई चेक चन्द के साथ खेत मे काम कर रहा था तो गुलाब सिंह, मोती राम, पुन्नी देवी द्रुमती देवी, पारस राम, बोसरू राम, भादरी देवी, चमारी देवी, चुन्नी लाल, धनसारी देवी, इन्द्रा देवी, थानेदार दानसु, जाली देवी, डुमणु राम, बेदु, चेत राम, रेशमा देवी, झाबे राम, निर्मला देवी वहां आये व इनके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।  मु0 आ0 योगेन्द्र पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 73/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुभाष चन्द सुपुत्र ज्ञान चन्द निवासी भद्रवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह भद्नवाड़ बाजार से वापिस घर आ रहा था तो प्रवीण कुमार व अंकुश जो छात्र के रहने वाले है, दोनों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं ।  मु0 आ0 कमलकान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग संख्या 95/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341,323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मौहित सैन सुपुत्र ललित सैन निवासी मकान नं0 176/10 पुराना बाजार सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपने दोस्त नीरज व विकास के साथ बी0बी0एम0बी0 झील के पास सैर कर रहा था तो अभिषेक गुलेरिया, सन्नी ठाकुर, निखिल, व अमित वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.         अभियोग संख्या 96/18 दिनांक 18.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता निखिल कुमार सुपुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खिलड़ा डा0 मैरामसीत त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-04-18 को समय करीब 04.30 बजे दिन जब यह वी प्वाइंट के पास मौजूद था तो भट्ट, जीनू व उनके अन्य दोस्त वहां आये व इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 प्रेम चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः

1.         अभियोग संख्या 50/18 दिनांक 17-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता पुन्ने राम सपुत्र श्री ढाबे राम निवासी गांव खोखन डा0 व त0 भुन्तर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को जब यह अपनी पत्नी के साथ कार नं0 एच पी0- 34बी-1747 में मण्डी से भुन्तर की ओर जा रहा था तो एक नैनो कार नं0 एच पी0- 29ए-3804 कुल्लु की ओर से तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई तथा इनकी कार को टक्कर मार दी जिस कारण इसे व इसकी पत्नी को चोटें आई है। स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रही हैं ।

2.         अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 18-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता कमेश्वर सपुत्र श्री चुन्नी लाल निवासी गांव संन्जोठी डा0 बगसैड त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 17-04-18 को को समय करीब 09.30 बजे रात इसकी पिकअप गाड़ी नं0 एच पी0-52(टी)-2331 जो बगसैड से शिमला जा रही थी जिसे सतीश कुमार चला रहा था तथा शिकायतकर्ता व लच्छी राम भी उपरोक्त गाड़ी में ही बैठे थे जब यह मघान्धी गली पहुंचे तो चालक सतीश कुमार उपरोक्त गाड़ी से नियन्त्रण खो बैठा व गाड़ी 100 मी0 सड़क से नीचे जा गिरी जिससे इन सभी को चोटें आई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.चालान

मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 337 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 73,400/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान व 500/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  02  चालान किये गये हैं ।

Tuesday, April 17, 2018

Crime Report on 17 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 72/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 20,29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी SIU सरकाघाट  के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16-04-2018 को  जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ मुकाम चोलथरा बाजार  में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो एक मोटरसाईकल न0 HP-54B-4803 सदोट की तरफ से आई तो उपरोक्त मोटरसाईकल को रोक कर चैक किया तो उसमे सफर कर रहै विशाल सपुत्र पवन कुमार निवासी गंगैहडी                    डा0 समीरपुर त0 टौणी देवी जिला हमीरपुर व विक्रान्त सिंह राणा सपुत्र बाबू राम राणा निवासी बाल्ही तहसी ज्वाली जिला कांगडा के कब्जे से 184 ग्राम चरस बरामद हुई ।  मु0 आ0 सरवण कुमार अन्वेषणाधिकारी SIU सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 28/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 363,366 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में एक  शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16.04.2018 को समय करीब 10.00 बजे इसकी बेटी कम्पयुटर सैन्टर जंजैहली के लिये गई थी जो कि घर वापिस न आई है इसने  शक जाहिर किया कि  एक लडका निवासी सुन्दरनगर इसकी लडकी को शादी करने की नियत से भगा ले गया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

छेडखानी का मामलाः-

2.      अभियोग संख्या 71/18 दिनांक 17.04.2018 अधीन धारा 354, 354(A), 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 04.00 बजे दिन जब यह अपनी गौशाला जा रही थी तो देशराज सपुत्र टिटू राम ने इसे जबरदस्ती  पकडकर  इसके साथ छेडखानी की । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी  पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.आत्महत्या के प्रयत्न का मामलाः-

अभियोग संख्या न0 123/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 309 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी मे एक शिकायतकर्ता मनोज कुमार सपुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव वीर तुंगल व डा0 वीर   तहसील सदर, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-04-18 को इसके माता व पिता के बीच लडाई हुई थी दिनांक 16-04-18 को इसकी माता मण्डी गई थी तो इसके पिता ने घर मे जहरीली दवाई खा ली जिस कारण उन्हें बराये इलाज क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में लाया गया है । स0उ0 नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या न0 32/18 दिनांक 17-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री गणेश लाल निवासी गांव व डा0 व तहसील चच्योट, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-04-18 को समय करीब 10.15 बजे शाम यह अपने अंकल संजय कुमार, मुकेश कुमार, हुकम चन्द, निखिल  के साथ करसोग से चच्योट यदोपति की गाडी न0 HP-32B-1610 मे आ रहे थे तो जब यह कुकडीगलू के पास पहुंचे तो उपरोक्त चालक  गाडी से नियन्त्रण खो बैठा तथा गाडी सडक से नीचे गिर गयी जिस कारण  सभी को  चोटे आयी हैं । मु0आ0 प्रकाश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.      अभियोग संख्या न0 87/18 दिनांक 16-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता भगत राम सपुत्र श्री नानकू राम निवासी गांव धहूंडी व डा0 नागचला तहसील बल्ह जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-04-18 को समय करीब 07.00 बजे सुबह जब यह धौन्धी मे था तो उसी समय एक मोटरसाईकल न0 HP-23A-0878 नेरचौक की तरफ से तेज रफ्तारी में आया उपरोक्त मोटरसाईकल मे एक व्यक्ति व एक औरत सफर कर रहै थे  । सडक में गड्डा होने के कारण मोटरसाईकल चालक उपरोक्त मोटरसाईकल से नियन्त्रण खो बैठा जिस कारण पीछे बैठी महिला नीचे गिर गई जिस कारण उसे चोटें आई है ।  मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी गागल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

6.चालान

1.      मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 179 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 14500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  05  चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


Monday, April 16, 2018

Crime Report on 16 April

1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या 93/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा 20,29 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में मु0 आ0 ललित कुमार के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15-04-2018 को समय करीब 4.45 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम तरोट में गश्त डियूटी पर मौजूद थे तो वहां पर दो व्यक्ति  नाले में पेड़ के नीचे बैठे थे जब उनको पुछा तो उन्होने अपने नाम निखिल पुत्र संत राम निवासी दाड़लाघाट जिला सोलन व अजय चौहान पुत्र बिजय चौहान निवासी पुंघ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाये, दौराने तलाशी इनके कब्जा से 08 ग्राम चरस बरामद हुई है ।  मु0 आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना  सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2. रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

1.      अभियोग संख्या 120/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रवि कुमार पुत्र श्री पुपिया राम निवासी सुहड़ा मुहला तहसील सदर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 9.30 बजे जब यह  जिला अस्पताल में अपनी डियुटी को जा रहा था तो जब यह नामधारी म्युजिक हाउस के पास पहुचाँ तो अभिषेक ने इसका रास्ता रोका और उसी समय वहाँ पर राजा ,हैपी, निखिल सभी ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है । मु0 आ0 मनोज कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.      अभियोग संख्या 121/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बसंत सिह पुत्र श्री डुमणु राम निवासी सरवाल डा0 सलेतर तहसील कोटली जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे  सुबह खेम चन्द व उसकी पत्नी इसके घर के सामने अपनी गेंहू की थ्रैसिग कर रहे थे जिसका सारा भूसा इसके घर में आ रहा था इस पर इसने उन्हे थ्रैसिग बंद करने को कहा तो इन दोनों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट  की है । स0 उ0 नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.      अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 15.04.2018अधीन धारा 341,506,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेहर सिंह  पुत्र श्री सोधु राम  निवासी गांव व ड़ा0 काऔ तहसील करसोग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15.04.2018 को नारायण सिंह , कमली देवी व रती राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी । स0 उ0 नि0 स्वरुप राम  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.      अभियोग संख्या 70/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शान्ता देवी पत्नी विनोद कुमार निवासी गाँव रडु डा0 पपलोग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को जब इसका पति पपलोग से घर वापिस आ रहा था तो प्रकाश चन्द, पुत्र नन्दु राम व इसके बेटे अजय कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की है । मुख्य आरक्षी जय सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.      अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुत्र सोहन लाल निवासी गांव रुँज डा0 कटीण्डी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने मोटरसाईकिल पर कमान्द में ए0टी0एम0 से पैसे निकालने गया था समय करीब 08.30 बजे यब यह वहां से वापिस आया तो कटीण्डी के पास इसके चाचा भाग चन्द व उसके वेटे हंस राज ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6.      अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 447, 379, 34  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छाहरी देवी निवासी गांव भलिंगी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.04.2018 को तिलक राज, बृज लाल, महेनद्र व निर्मला देवी इसकी जमीन में घुसे व वहाँ पर निशानदेही के दौरान लगाये गये लोहे के खम्भों को उखाड कर ले गये हैं। सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

7.      अभियोग संख्या 66/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 342, 447, 504, 506, 34  भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हेत राम पुत्र कपुरु राम निवासी मेन बाजार करसोग, तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को शंकर दास , सुभद्रा देवी , पकंज कुमार व दलीप कुमार ने इसके घर को जाने वाले रास्ते को बन्द कर दिया व लोहे का गेट लगा दिया है तथा इसके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक मोहर सिंह, प्रभारी पुलिस थाना करसोग  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

8.      अभियोग संख्या 26/18 दिनांक 16.04.2018 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जितेन्द्र कुमार पुत्र आलम चन्द निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी  तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.04.2018 को यह अपने घर छतरी जा रहा था समय करीब 07.00 बजे जब यह कमान्द के पास पहुँचा तो  वहाँ पर श्याम लाल पुत्र प्रीमु राम निवासी गाँव कमान्द डा0 छतरी तहसील थुनाग जिला मण्डी ने इसका रस्ता रोककर गाली गलौच किया मारपीट की व जान से मागने की धमकी दी है। मुक्य आरक्षी नरेन्द्र कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.सड़क दुर्घटना का मामलाः-

1.      अभियोग संख्या न0 122/18 दिनांक 15-04-2018 अधीन धारा279,337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी मे शिकायतकर्ता वीर सिंह सपुत्र श्री हिम्मत राम निवासी गांव भटौर डा0 पैहर तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना किया गया कि दिनांक 15-04-18 को समय करीब 6.15 शाम बजे  भावना देवी, सीमा देवी, सपना देवी व रितीक के साथ टाटा सूमो न0 HP-33-3443  के साथ भटौर जा रहे थे । टाटा सूमो को रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी गांव कुमाहरडा, डा0 पैहड तहसील धर्मपुर,जिला मण्डी तेजी व लापरवाही से चलाते हुये हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाडी से पास लेते समय कालग मोड के पास सडक से करीब 10 फीट नीचे गिरा दिया । स0 उ0 नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.आग से नुकसान पहुँचाने का मामला :-

1.अभियोग संख्या 46/18 दिनांक 15.04.2018 अधीन धारा 435 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रणजीत सिह पुत्र राम सरण निवासी गांव सकोता उप  तहसील टीहरा जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को  मध्य रात्री  राज कुमार पुत्र  लकसरी राम  निवासी सकोता ने ऱसके गऊ शाला के पिछे रखे घास को आग लगायी है । स0 उ0 नि0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5.मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग,श्री मदन कान्त एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, श्री संजय शर्मा परिवीक्षा पुलिस उप अधीक्षक,  तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 75 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।

 पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारीयों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व मण्डी जिला में सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ौतरी को गम्भीरता से लिया तथा जिला कांगडा में हुई स्कूल बस दुर्घटना के मध्यनजर  सभी प्रभारी थाना, यातायात प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तैनात हाईवे पैट्रोल कर्मचारियों को निर्देश दिये कि स्कूल बसों व अन्य गाडियां जो स्कूल के बच्चों को स्कूल छोडती है मे ओवरलोडिंग ना हो, इस सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही करें । लोगों को  यातायात नियमों के बारे में  अधिक से अधिक जागरुक करवाएं व यातायात उलंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें । दोपहिया वाहन चालकों व पिछे बैठी सवारी दोनो को हैलमेट का प्रयोग करने के बारे समझाएं तथा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्वयाही करें । दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उचित पग उठाएं । नशा करके वाहन चलाने वालों के चालान करके लाईसैन्स निलम्बित करने के लिये पत्राचार करें ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने आदेश दिये की यातायात नियमों की सख्ती से पालना की जा सके ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

6.चालान

1.      मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 179 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 14500/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान व 600/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  05  चालान व 1000/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 


Sunday, April 15, 2018

Crime Report on 15 April

1. रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

  1. अभियोग संख्या 85/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 341,323,506 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार पुत्र श्री रणु राम निवासी गांव सताहण डा0 लागधार तहसील सदर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 1.00 बजे दिन जब यह कन्सां खड़ में था तो नरेन्द्र कुमार ने इसका रास्ता रोकाकर इसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है । स0 उ0 नि0 धर्म दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2 अभियोग संख्या 86/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 324 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सती देवी पत्नी घमन्ड़ा राम निवासी गांव चमखवाली डा0 रजवाड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 3.00 बजे दिन जय राम सुपुत्र पिरु राम निवासी गांव चमखवाली डा0 रजवाड़ी तहसील बल्ह जिला मण्डी ने इसके पोते उदय को कोई ज्वलन शील पदार्थ पिलाया जिससे इसका मुंह जल गया है । स0 उ0 नि0 धर्म दत्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
  1. 2.चोरी का मामला :-

     

  1. अभियोग संख्या 119/18 दिनांक 14.04.2018-18 अधीन धारा 457,380,34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पवन कुमार पुत्र श्री लीलाधर निवासी गांव व डा0 शिवाबदार तहसील सदर जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14.04.2018 को समय करीब 4.00 बजे प्रात जब यह पड्डल पार्कीगं में टीन के शैड में बैठा हुआ था तो उसी समय इसे तिबतियन की दुकानो की तरफ से  कुछ अवाजें सुनायी दी जब इसने देखा तो दुकान खुली थी उसी समय इसनें पुलिस को फोन किया और उसी समय पुलिस वहां पर आयी व तीन व्यक्तियों को पकड़ लिया जिन्हौने अपना नाम घ्नश्याम सुपुत्र संत राम निवासी ग्रिन ब्यास कलौनी डा0 जेल रोड़ मण्डी,  सुरज सुपुत्र घ्नश्याम निवासी  सुहड़ा मुहला मण्डी व लोकेश कपुर सुपुत्र योगेश कपुर निवासी मकान न0 206/11 थनेहड़ा मुहला मण्डी बतलाया व इनके कब्जा से चोरी  किये गये सारे कपड़े बरामद कर  लिये है  । स0 उ0 नि0 लछ्मी सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 227 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 38,200/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 20 चालान व 2000/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  7 चालान व 13,100/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।


Saturday, April 14, 2018

Crime Report on 14 April

सरकारी समप्ति को नुकसान पहुंचाने का मामलाः-

  1. अभियोग संख्या न0 69/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 341,336 भा0द0सं0 व  3  पी0डी0पी अधिनियम  पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में युगल किशोर जेई हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को अश्वनी कुमार पुत्र श्री अमर चन्द निवासी गांव व डा0 रखोह, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  ने ढली,रखोह,जन्धरु,कोठी सडक की खुदाई करके  वाहनों की आवाजाही को बाधित किया है  । स0उ0नि0 राजकुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक दुर्घटना का मामलाः-

     1.   अभियोग संख्या न0 118/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी हरीश मल्होत्रा सपुत्र स्व0 आई0 सी0 मल्होत्रा निवासी मकान न0 86/11 जवाहर नगर मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 9.15 बजे शाम जब यह कलब से वापिस हाजिर थाना आ रहा था पुलिस थाना के नजदीक एक जीप न0 HP-33F-5004  गलत दिशा  मे आई और सडक किनारे खडे इसकी कार न0 HP-33C-6699 को टक्कर मारी दी जिससे गाडी को नुकसान हुआ है । स0 उ0 निरीक्षक लच्छमी सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  1. अभियोग संख्या न0 83/18 दिनांक 13-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी सिंह राम सपुत्र श्री ओम चन्द निवासी गांव निशु डा0 कमान्द तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13-04-2018 को समय करीब 1.55 बजे दिन जब यह लुनापानी के पास सडक किनारे मौजूद था तो उसी समय एक ओल्टो कार 800 न0 HP-33T-9482 मण्डी की तरफ से तेज रफ्तार से आई और परस राम को टक्कर  मारकर मौका से भगा ले गया । इस टक्कर से  परस राम को चोटें आई । मु0आ0 जमालदीन न0 4 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  2. अभियोग संख्या न0 25/18 दिनांक 14-04-2018 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 अधिनियम पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी बलदेव कुमार सपुत्र श्री कर्म सिंह निवासी गांव भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 14-04-2018 को बाला कामेश्वर मन्दिर पत्नी दीपा व बच्चे हितन ठाकुर, चमन लाल,इन्द्रा देवी और मन्सा देवी के साथ ओल्टो कार न0 HP-33T-9488 मे जिसे सुभाष कुमार पुत्र श्री भूप सिंह भन्दास डा0 जरोल तहसील थुनाग जिला मण्डी चला रहा था जब यह बारा के पास पहुंचे तो सुभाष चन्द से गाडी अनियन्त्रित होकर रोड से नीचे 50/60 फीट नीचे गिर गया । यह दुर्घटना ड्राईवर के तेज रफ्तारी व गफ्लत के कारण हुआ । मु0आ0 नरेन्द्र कुमार न0 927 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सदोष परीरोध ,  रास्ता रोकने, गाली गलौच ,मारपीट तथा जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

  1. अभियोग संख्या 82/18 दिनांक 13.04.2018-18 अधीन धारा 341,504 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज ठाकुर पुत्र श्री प्रकाश कुमार  निवासी गांव नलसर ,डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे सुबह बिहारी लाल पुत्र श्री सरन दास निवासी गांव भ्यूरा, डा0 राजगढ, तहसील बल्ह जिला मण्डी नामक व्यकित ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। मु0आ0 विकास कुमार न0 540 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

  2. अभियोग संख्या 65/18 दिनांक 13.04.2018 अधीन धारा 341, 323,356,427,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह पुत्र श्री शोभा राम निवासी गाँव बल्ह,डा0 बरेरा, तहसील कोटली, जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 13.04.2018 को समय करीब 8.00 बजे शाम जब यह कैलोधार से ततापानी अपनी गाडी बोलेरो कैम्पर न0 HP-31C-3569 मे जा रहा था जिसे प्यारे लाल चला रहा था जब यह लथेरी के पास पहुंचे तो एक गाडी कार न0 HP-30-0686 वहां पर आई जिसे रमेश कुमार चला रहा था और नन्द लाल उसके साथ बैठा था जिन्होंने रास्ता रोककर कर इनके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की और इसका चश्मा भी तोड दिया और गाडी की चाबी भी ले गये । स0 उ0 निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

    चालान

  1. मण्डी पुलिस के पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 246 चालान किये तथा उल्लघंनकर्ताओं से 46,600/- रूपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान व 2200/- रूपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत  7 चालान व 9800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।