Wednesday, March 21, 2018

CRIME REPORT ON 21 MARCH


गृह अतिचार, मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेमलता पत्नी श्री सन्तराम निवासी गांव ग्रान्चा, डा0 नेरचौक, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 21.03.2018 को समय करीब 10 बजे दिन जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद थी तो उसी समय गीता देवी इसके आंगन में आई व इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रुप लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

2.             अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 21.03.2018 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री योग राज सपुत्र श्री कृपा राम निवासी गांव खमराल, डा0 रकोल, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे शाम इसका बड़ा भाई भवदेव इसके कमरे में आया व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.             अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 451, 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री राज कुमार सपुत्र श्री दामोदर राम निवासी गांव चौकी, डा0 तमरौट, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 08.20 बजे शाम जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद था तो उसी समय महेन्द्र सिह, जगदीश कुमार, रिंकू, सन्नी ने इसके आंगन में आकर शिकायत कर्ता के साथ गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 252 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 30,900/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 11 चालान तथा 2700/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा माईनिंग अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 13,500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


Tuesday, March 20, 2018

CRIME REPORT ON 20 MARCH


एन0डी0पी0एस0 अधिनिमय का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 21 एन0डी0पी0एस0 अधिनिमय पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी स0उ0नि0 नाज़र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम नागचला के पास गस्त पर मौजूद थे तो धीरज कुमार सपुत्र श्री मोहिन्द्र शर्मा निवासी गांव छपरोहल, डा0 कुम्मी जिला मण्डी के कब्जा से 0.28 ग्राम स्मैक बरामद हुई । स0उ0नि0 नाज़र सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.              

सार्वजनिक मार्ग में बाधा उपत्पन करने का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 90/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 283 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित कोटली बाजार में गस्त पर मौजूद थे राज कुमार सपुत्र श्री धर्म सिह निवासी गांव व डा0 कोटली त0 कोटली जिला मण्डी जिसने सड़क के साथ रेत रखी हुई थी जिससे आम जनता व यातायात में बाधा उत्पन हो रही थी । मु0आ0 अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 47/18 दिनाक 19.03.2018 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री हेम राज सपुत्र श्री सुन्दर सिह निवासी गांव हवाणी, डा0 रोपरी, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर  दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 5.30 बजे शाम इसे एक कार नं0 एच0पी0 36-9909 ने शिकायत कर्ता को टक्कर मारी । जिससे यह घायल हो गया । मु0आ0 कमल कान्त नं0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.             अभियोग संख्या 40/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गोबिन्द राम सपुत्र श्री केबू राम निवासी गांव परगाणू, डा0 भूतंर, त0 भूंतर जिला कुल्लू की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 20.03.2018 को यह रमेश कुमार के साथ कार नं0 एच0पी0 58-8275 बन्जार जा रहा था व जब ये औट टन्नल के पास पंहुचा तो उसी समय एक जीप नं0 एच0पी0 19बी-7122 जो कि मण्डी की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी आई व शिकायत कर्ता की कार को टक्कर मारी दी । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.             अभियोग संख्या 35/18 दिनाक 20.03.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनिमय पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुनील शर्मा सपुत्र स्व0 श्री जसवन्त शर्मा निवासी गांव डलाह, डा0 व त0 पधर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि जब यह अपने चाचा के राम लाल के साथ कार नं0 एच0पी0 52ए-4975 पर सुन्दरनगर से डलाह जा रहा था व जब यह पधर के पास पंहुचा तो एच0पी0 66-4975 जो कि जोगिन्द्र नगर की तरफ से काफी तेज रफ्तारी आई व शिकायत कर्ता की कार को टक्कर मारी । मु0आ0 रविकान्त अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

रास्ता रोककर मारपीट करने के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रिंकू सपुत्र श्री जगदीश चन्द निवासी गांव चौकी, डा0 तमरेट, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे शाम जब यह अपने घर में मौजूद था तो इसके चाचा ने इसके बेटे के साथ के साथ मारपीट करने लगा व जब इसने अपने चाचा को रुकने के लिये कहा तो इसके चाचा ने इसके साथ व इसके पिता के साथ मारपीट की । मु0आ0 तुलसी राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.             अभियोग संख्या 46/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति पार्वती देवी पत्नी श्री रमेश चन्द निवासी गांव व डा0 सूरजबाड़ी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 19.03.2018 को जब यह अपने घर के पास मौजूद थी तो उसी समय रिकूं व रामदेई ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 जय सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 273 चालान मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत उलंघनकर्ताओं के किये व 40,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 12 चालान तथा 1,200/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा माईनिंग अधिनियम के अन्तर्गत 8 चालान व 6,700/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 


Monday, March 19, 2018

CRIME REPORT ON 19 MARCH


रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 36/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 325, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमति बिट्टु देवी पत्नी मनजीत सिंह निवासी गांव बेला, डा0 मौजुवाल, जिला रुपनगर ,पंजाव की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पति ने दिनांक 12.03.2018 को इसके साथ अपने घर बैला (पंजाब) में इसके साथ मारपीट की है। जिससे इसे चोटें आई हैं। अभियोग पंजीकृत करके अन्वेषण हेतु पुलिस थाना नंगल जिला रुपनगर पंजाब भेजा गया है।

 

2.अभियोग संख्या 22/18 दिनाक 19.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री भाग सिंह निवासी गांव दमाहर  डा0 बस्सी तहसील चच्योट , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 19.03.2018 को समय करीब 1/1.30 बजे दिन इसके भाई ठाकुर दास व उसके एक दोस्त ने इसके घर में आकर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरवण कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

 

चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 227 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 24,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 14 चालान व 1400/- रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 उल्लंघनकर्ताओं के चालान किये व मु0 4700/- रुपये जुर्माना वसूल किया।                        

 

पुलिस अधीक्षक,

मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)

 

Sunday, March 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 MARCH

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 18.03.2018

अपहरण का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 19/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 12.03.2018 को इसकी बेटी दसवीं का पेपर देने के लिये थुनाग गई थी जो वापिस घर नही आई । दिनाक 16.03.2018 को शिकायत कर्ता को पता चला की इसकी बेटी को एक व्यक्ति अपहरण करके ले गया है । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

रास्ता रोककर मारपीट , गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 42/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्रीमति ममता देवी पत्नी श्री कर्म चन्द निवासी गांव नागणी, डा0 व उप त0 पागंणा, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 02.30 बजे दिन जब यह अपने घर से पांगणा बाजार जा रही थी तो उसी समय रीता देवी पत्नी श्री मस्त राम निवासी पांगणा ने इसका रास्ता रोका व उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 रणजीत सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पागंणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.             अभियोग संख्या 45/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 435. 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री भुमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल निवासी गांव विरनु (मशोग)  डा0 काउ, तहसील करसोग , जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह विक्की नामक व्यक्ति के साथ अपनी कार न0 एच0पी0 38- 9977 में कुटी से घर जा रहे थे जब यह करसोग बस अड्डा के पास पहुँचे तो वहाँ पर सागर, लोप सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने इनका रास्ता रोककर इनके साथ मारपीट की है व इसने शक जाहिर किया है कि मध्य रात्रि को इन्ही लोगों ने इसकी कार को आग लगाई है। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.             अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 336, 323, 504, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री अवदेश कुमार पुत्र श्री लोहला राम निवासी गांव लम्बाहार डा0 बीङ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगडा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 18.03.2018 को समय करीब 10.30 बजे प्रातः जब यह ठेकेदार फतेह मोहम्मद के साथ गाँव अप्पर सेरी में एक दीवार का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय लक्षमण दास , उसकी पत्नी विद्या देवी व उसके बेटे मनीष ने इनके साथ गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी है तथा इन पर पत्थर फैंके हैं। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.             अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुक्रु राम सपुत्र श्री धर्मू निवासी गांव कठयाल, डा0 कुम्मी, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 07.30 बजे शाम तारा राम ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की जिससे शिकायत कर्ता को चोटें आई हैं। स0उ0नि0 अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः

1.अभियोग संख्या 87/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 17.03.2018 को शाम के समय जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गश्त पर मौजूद था तो रमेश कुमार सपुत्र श्री भूरी सिह निवासी सताहण, डा0 लागधार, त0 कोटली जिला मण्डी के कब्जा से 8 बोतल अग्रेंजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सङक हादसे के मामलेः-

1.  अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री रॉबिन कपूर सपुत्र श्री परस राम निवासी गांव बगेली, डा0 काउ त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 17.03.2018 को समय करीब 10.05 बजे रात यह अपने दोस्त भुपेन्द्र कुमार के साथ गाडी न0 एच0पी0 30-5437 में करसोग से बगेला की तरफ जा रहे थे जब ये करसोग बाजार में पहुँचे को एक अज्ञात न0 की गाडी करसोग से बरहल की तरफ तेज गति से आई व इनकी गाडी को टक्कर मार दी जब इन्होने उस गाडी के चालक राजेश कुमार को पुछा तो उसने व एक अन्य व्यक्ति ने इनके साथ गाली गलौच किया है। सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. अभियोग संख्या 44/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री सूबा राम सपुत्र श्री डागु राम निवासी गांव रकनी डा0 बलिण्डी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 17.03.2018 को समय करीब 08.00 बजे रात यह जीप न0 एच0पी0 30- 3517 में अपनी पत्नी सरला देवी , धर्म सिंह व बिक्की के साथ अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में ये समेरु के पास रुके हुये थे व इसकी पत्नी सङक पर खडी थी तो उसी समय एक ट्रक न0 एच0पी0 12 एच 8496 तत्तापानी से करसोग की तरफ तेज गति से आया व इसकी पत्नी सरला देवी को टक्कर मार दी । सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, प्रभारी पुलिस सहायता कक्ष तत्तापानी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3. अभियोग संख्या 88/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री अमित लाम्बा सपुत्र श्री मोहन लाल लाम्बा निवासी म0न0 111, नजद अप्सरा होटल, कोर्ट रोङ शिमला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 18.03.2018 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः यह होटल लिवर बैंक के बाहर खडा था तो उसी समय एक ट्रक न0 आर0जे0 31 जी ए 3301 मण्डी की तरफ से तेज गति से आया व सङक से नीचे गिर गया जिस कारण ट्रक में बैठे तीन लोगों को चोटें आई हैं। यह हादसा ट्रक चालक की लापरवाही व तेज रफ्तारी से हुआ है। मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस  अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

वन अधिनियम का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 379, 34 भा00सं0 32, 33, 41, 42 वन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायत कर्ता श्री चमन लाल, R.O पनारसा बीट की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक17.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे रात यह जमेर सिंह बी00 चैहटीगढ, केशव राम , केसर सिह ,वनरक्षक बीट लगसाल व चमन लाल, वन रक्षक बीट रोपा के साथ बजौरा कटौला रोड पर गश्त कर रहे थे तो उसी समय एक जीप न0एच0पी0 65-2422 काण्डी से रोपा की तरफ आई , जिसे चैकिंग के लिये रोका। उपरोक्त जीप को तारा चन्द पुत्र जीत राम निवासी गाँव व डा0 राहला तहसील औट व दुगल राम पुत्र राम दयाल निवासी दरल जा0 राहला कहसील औट सफर कर रहे थे दौराने तलाशी जीप से देवदार के 08 स्लीपर वरामद हुये हैं। मुख्य आरक्षी प्रेम सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 89/18 दिनाक 18.03.2018 अधीन धारा 283 भा000पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मुक्य आऱक्षी अमृत लाल अन्वेषणाधिकारी, पुलिस चौकी कोटली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि तेज राम पुत्र लालमन निवासी मेन रोङ कोटली ने कोटली बाजार में मेन रोड पर रेता बजरी का ढेर फैंक रखा था जिससे आने जाने लोगों व यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य आरक्षी अमृत लाल,अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

चालान

1.             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 253 मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 37,800/- रुपये जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम में, कोटपा अधिनिमय के तहत 18 चालान व 1800/- रुपये जुर्माना तथा 7 चालान खनन अधिनियम के अन्तर्गत व 8500/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।


Saturday, March 17, 2018

CRIME REPORT ON 17 MARCH


शादी करने की नियत से भगा ले जाने का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 18/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 363, 366, 354, 354डी भा0द0सं व 12 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना जंजैहली जिला मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ कि दिनाक 12.03.2018 को एक व्यक्ति ने इस से इसका मोबाईल नम्बर मांगा व दिनाक 15.03.2018 को उसी व्यक्ति ने इसे शादी करने की नियत से शिकायत कर्ता का अपहरण किया परन्तु स्थानीय लोगों ने इसे उस व्यक्ति से शिकायत कर्ता के घर से करीब 600/700 मीटर की दूरी पर पकड़ लिया । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार प्रभारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट करने का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति लता देवी पुत्री श्री प्रकाश चन्द निवासी गांव छभ भरारु, डा0 नोहली, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 05.00 बजे शाम जब यह अपने घर पर मौजूद थी तो इसकी चाची गुड्डी देवी ने इनके घर के पास लगे डंगे वा उखाड़ना शुरु किया जिस पर शिकायत कर्ता के पिता ने गुड्डी को कहा की आप क्या कर रही है जिस पर गुड्डी देवी ने शिकायत कर्ता के पिता को कॉलर से पकड़ा व मारपीट की । स0उ0नि0 कुलमेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.               अभियोग संख्या 34/18 दिनाक 17.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सौरभ सपुत्र श्री मोती राम निवासी गांव रुन्झ, डा0 कटींढी, त0 सदर जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है दिनाक 17.03.2018  को सुबह जब यह अपने घर के पास दौड़ने का अभ्यास कर रहा था तो उसी समय एक पिकअप जीप कन्टीढी की तरफ से आई व शिकायत कर्ता को टक्कर मारी व टक्कर मारने के बाद मौका से भाग गया । मु0आ0 राजिन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर महिला से छेड़छाड व मारपीट का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 44/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 354, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी एक महिला की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 11.15 बजे दिन इसके साथ दो व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ छेड़छाड़ की तथा किसी को न बताने की सूरत में इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 86/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 20 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 लछमण दास नं0 864 अन्वेषणाधिकारी सी0आई0ए0 युनिट मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 12.45 बजे दिन जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पण्डोह बाजार के पास गस्त पर मौजूद थे पण्डोह डैम के पास एक व्यक्ति टेक चन्द सुपुत्र श्री हिम्मत राम निवासी गांव चुनाहणी, डा0 खोलानाला, त0 बालीचौकी जिला मण्डी के कब्जा से 26 ग्राम कैनाबिस बरामद की । मु0आ0 लछमण दास अन्वेषणाधिकारी सी0आई0ए0 युनिट जिला मण्डी कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं के 318 चालान किये व 79,300/- रुपये जुर्माना व कोटपा अधिनिमय के तहत 26 चालान व 2,600/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 13 चालान व 16,850/- रुपये जुर्माना वसूल किया है।

 

 



Friday, March 16, 2018

CRIME REPORT ON 16 MARCH


सार्वजनिक रास्ते में बाधा उत्पन करने का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 84/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 283 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 15.03.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित समय करीब 05.45 बजे शाम जरल के पास गस्त पर मौजूद था तो वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम मनोहर लाल सपुत्र श्री अमर चन्द निवासी गांव त्रयाम्बला, डा0 पण्डोह, त0 व जिला मण्डी जो कि सब्जी व फल बेचने का काम करता है ने सब्जी व फलों की क्रेटें सड़क के साथ लगा रखी थी जिससे आम जनता व यातायात को बाधा उत्पन्न हो रही थी । मु0आ0 जगदीश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

धोखाधड़ी व जालसाजी का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 85/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 420, 465, 467, 468, 471 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सतविन्द्र पाल  सपुत्र श्री करतार सिह निवासी ककराल काला समराला लुधियाणा पंजाब हाल 259/12 राम नगर मण्डी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसके पिता करतार व भाई हरचरण सिह व बुआ बसन्त कौर ने वकील प्रह्लाद गुलेरिया से झूठे कागजात तैयार करके इसके हस्ताक्षर किये व इसके हिस्से की सम्मति अपने नाम की है । नि0 सुनील कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोक कर मारपीट करने का मामलाः-

1.    अभियोग संख्या 32/18 दिनाक 16.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति कुन्ता देवी पत्नी श्री रोशन लाल निवासी गांव मशवाहन, डा0 उरला त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 16.03.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह अपनी बेटी अन्जलि के साथ अपने खेत से काम करने के बाद घर वापिस आ रही थी तो सरला देवी पत्नी श्री हलकू राम निवासी मशवाहन ने इसका रास्ता रोकाकर इसकी बेटी व इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.    मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिय के तहत 208 चालान किये व उलंघनकर्ताओं से 17,400/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 9 चालान व 900/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किया गया है ।

                                                                                                                          


Thursday, March 15, 2018

CRIME REPORT ON 15 MARCH


अनु0 जाति जनजाति अधिनिमय का मामलाः-

1.        अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 14.03.2018 अधीन धारा 3 अनु0जाति जनजाति अधिनियम व 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 14.03.2018 को एक व्यक्ति जो सामान्य जाति से सम्बंध रखता है ने इसके बेटे को सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोका व जाति सूचक शब्द कहे । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.        अभियोग संख्या 43/18 दिनाक 14.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री जय कुमार सपुत्र श्री सुकरु राम निवासी गांव सेरी, डा0 मडोगलू, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 14.03.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन मित्र देव व इसकी पत्नी ब्रेस्ती देवी ने इसका रास्ता रोक कर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.        अभियोग संख्या 82/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 147, 148, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति निर्मला देवी पत्नी श्री राम बच्चन निवासी मकान नं0 104 नयादानामण्डी, चन्दनगर, लुधियाणा पंजाब की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 14.03.2018 को समय करीब 09.30 बजे रात जब यह अपने बेटे साहिल, मतोश, रोहित व गुरप्रीत व समीर के साथ पड्डल मैदान में सफाई कर रहे थे तो उसी समय 6/7 अज्ञात व्यक्ति वहां आए व इनके साथ गाली गलौच तथा लोहे की रॉड़ से मारपीट की तथा इन्हे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 सन्जीव कुमार नं0 69 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

गृह अतिचार, मारपीच व गली गलौच का मामलाः-

1.        अभियोग संख्या 83/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ठाकुर दास सपुत्र श्री नागर देव, निवासी गांव नगेहड़, डा0 बलोह, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 14.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी के साथ अपने घर में खाना खा रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति इशू सपुत्र श्री टेक सिह निवासी तरयासल, डा0 बलोह, त0 सदर जिला मण्डी इनके आंगन में आया व शिकायत कर्ता के साथ मारपीट, गाली गलौच किया व जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 लच्छमी सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.             अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री दुर्गा दत्त सपुत्र श्री गिरधारी लाल निवासी बालाधार, डा0 व त0 कोटली जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 15.03.2018 को ट्रक नं0 एच0पी0 33सी-7216 में बतौर परिचालक मौजूद था व जोगिन्द्रनगर की तरफ सरिया लोढ़ करके  जा रहा था तो जब ये मेहर पाखरी के पास पंहुचे तो उसी समय एक स्कूटी जिसे आनन्द मोहन सपुत्र श्री बिरी सिह निवासी झनवाड़ी,  डा0 टिल्ली, त0 सदर जिला मण्डी चला रहा था को टक्कर मारी । जिससे स्कूटी चालक घायल हो गया । स0उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.             अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 15.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी हि0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि इसका बेटा दसवीं कक्षा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगवाईं में पढ़ता है । दिनाक 28.02.2018 को इसका बेटा अपने मामा की दुकान से फीस लाने के लिये गया तो उसी समय वोल्ट कार नं0 एच0पी0 34सी—3394 टनाड़ू की तरफ से नगवाईं की तरफ बहुत तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मारी, जिससे शिकायत कर्ता का बेटा घायल हो गया । मु0आ0 प्रेम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

महिला से छेड़छाड़ का मामलाः-

1.             अभियोग संख्या 68/18 दिनाक 14.03.2018 अधीन धारा 354ए, 354डी भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि  दिनाक 14.03.2018 को जब यह पोल्ट्री फोर्म के पास दुकान में मौजूद थी तो एक व्यक्ति ने इसके साथ छेड़छाड़ की । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठकः-

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री भुपेन्द्र कंवर अति0 पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग,श्री मदन कान्त एस0डी0पी0ओ0 पधर, श्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाट, तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 80 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें, मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ व उनको पकड़ने में  तेजी लायें ताकि युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके ।पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व मण्डी जिला में सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ौतरी को गम्भीरता से लिया व सभी प्रभारी थाना, यातायात प्रभारी, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तैनात हाईवे पैट्रोल कर्मचारियों को निर्देश दिये कि यातायात नियमों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरुक करवाएं व यातायात उलंघनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें । दोपहिया वाहन चालकों व पिछे बैठी सवारी दोनो को हैलमेट का प्रयोग करने के बारे समझाएं तथा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्वयाही करें । दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उचित पग उठाएं । नशा करके वाहन चलाने वालों के चालान करके लाईसैन्स निलम्बित करने के लिये पत्राचार करें ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने आदेश दिये की यातायात नियमों की सख्ती से पालना की जा सके ।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

इस बैठक में क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेश्क डा0 श्री नीति प्रकाश दूबे व उप-जिला न्यायवादी श्री नवीन शर्मा भी उपस्थित रहे । जिन्होने भी अन्वेषणाधिकारियों को अन्वेषण की बारीकियों से अवगत करवाया व घटनास्थल का निरिक्षण व साक्ष्यों को इकठा करने के लिये प्रचलित वैज्ञानिक विधियों के बारे में विस्तार से बतलाया ।

चालानः-

1.             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत उलंघनकर्ताओं के 240 चालान किये व 31,200/- रुपये जुर्माना व कोटपा अधिनिमय के तहत 12  चालान व 1,200/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7,000 /- रुपये जुर्माना वसूल किया है।