Thursday, June 15, 2017

CRIME REPORT ON 15 JUNE

1.नाबालिग को ले भगाने का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 71/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 363,366 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 इसकी बेटी उम्र 17 साल करसोग कम्पयुटर केन्द्र गई थी लेकिन अभी तक वापिस घर नहीं आई । इसने शक जाहिर किया है की इसकी बेटी को लड़का निवासी करसोग शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें -

1.         अभियोग सँख्या 92/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोम दत सुपुत्र श्री कनौरा राम निवासी गाँव कलश डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.06.2017 को समय करीब 09.30 बजे यह अपने घर में था तो सुरेन्द्र कुमार, प्रेमा राम व सीता देवी सभी निवासी गाँव कलश डा0 गोहर ने मिलकर इसके व इसकी पत्नी सोमा देवी के  साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी सरवन सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देव राज  सुपुत्र श्री परमा राम निवासी गाँव जमाणा डा0 वीर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह घर आ रहा था तो पुर्ण चन्द सुपुत्र परस राम व जोगिन्द्र कुमार सुपत्र श्री नेत्र सिंह दोनों निवासी गाँव भलेङ डा0 वीर तहसील सदर जिला मण्डी ने मिलकर इसके साथ लोहे की राड़ से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी विशाल कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग सँख्या 105/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल सुपुत्र श्री वचन सिंह  निवासी गाँव खुद्दर डा0 बस्सी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 07.45 बजे शाम परीक्षित , मुकुल व अनिल सिपहिया निवासी जोगिन्द्रनगर ने खुद्दर में आये व इसके और प्रवीन कुमार के साथ गाली गलौच व मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी होशियार सिंह अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक हादसे का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 104/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मीना देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी गाँव खुद्दर डा0 बस्सी बस्सी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 07.45 बजे शाम यह अपनी ननद के साथ खुद्दर में सङक के किनारे जा रही थी तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 29 ए 2705 मच्छयाल की तरफ से तेज गति से आई व इसकी ननद के टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 176 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,400/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है तथा खनन अधिनियम के तहत 3 चालान व 1200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 

Wednesday, June 14, 2017

CRIME REPORT ON 14 JUNE

  1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग सँख्या 111/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 452,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लेख राम
 सुपुत्र श्री खानु राम निवासी गाँव डा0 डैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना
 हुआ है, कि दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 7.30 बजे शाम जब यह अपने घर पर था तो 
नंन्द लाल व नरेश कुमार इसके घर में आये और इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से 
मारने की धमकी दी है। स0 उ0 नि0 जीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का 
अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग सँख्या 52/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 
पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति चमेली देवी पत्नी बुधी राम निवासी गाँव 
लाम्बा डा0 थाची तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि 
दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 03.00 बजे दिन जब यह अपने खेतों से काम करके घर
 वापिस आ रही थी तो सपना, अमलु, हेम राज, व रणवीर निवासी मझोली डा0 बागाचनोगी ने मिलकर
 इसका रास्ता रोककर, गाली गलौच ,मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । 
मुख्य आरक्षी भवदेव अन्वेषणाधिकारी थाना पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग का 
अन्वेषण कर रहे हैं।
3.अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 14.06.2017 अधीन धारा 341,323,506, 34 भा0द0स0 पुलिस
 थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देव राज सुपुत्र परमा राम  निवासी गाँव जमाणा डा0 
वीर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय
 करीब 08.30 बजे दिन जब यह अपने घर वापिस आ रहा था तो पुर्ण चंन्द व जोगिन्द्र कुमार ने इसका
 रास्ता रोककर लोहे की रोड से मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है । मुख्य आरक्षी विशाल
 कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 19/17 दिनाक 14.06.2017 अधीन धारा 498 ए0 , 506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह 2015 में हुआ है, शादी के वाद से इसका पति, सास, ससुर, देवर व नंनद मानसिक व शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। मु0 आ0 राम चन्द अन्वेषणाधिकारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

3. सड़क दुर्घटना का मामला:-

1. अभियोग सँख्या 53/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता वीर सिह सुपुत्र श्री नोखु राम निवासी गाँव सलाह नाला डा0 थलौट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक13.06.17 को समय करीब 3.30 बजे शाम जब यह अपनी दुकान पर मौजुद था तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0 31 बी 4903 कुल्लु की तरफ से  बडी तेज रफ्तारी से आई व प्रिय भारती सुपुत्री मदन गोपाल निवासी साला नाला को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 मुकेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.  अभियोग सँख्या 91/17 दिनांक 14.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शुनिल कुमार  सुपुत्र श्री सुपाली निवासी गाँव व डाकघर  डडौण  तहसील अतरोली जिला अलीगढ़ उ0 प्र0 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 13.06.17 को जब यह अपने कवार्टर कुथाह से जंजैहली जा रहा था, समय करीब 8.15 बजे रात जब यह लस्सी पहुंचा तो एक कार न0 एच पी0 33 सी0 7775 जंजैहली की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसे टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मु0 आ0 वीरबल कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला:-

1.अभियोग सँख्या 103/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 353, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना
 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री पारस गुप्ता सहायक अभियंता सिंचाई एंव जन स्वास्थय
 विभाग, मण्डल लङभडोल की शिकायत पर मनोहर सुपुत्र श्री बेली राम निवासी गाँव चुल्ला डा0 
तुलाह तहसील लङभडोल के खिलाफ दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 12.06.2017 को समय
 करीब 10.10 बजे दिन जब यह काली दास फिटर के साथ रक्ताल तुलाह में सरकारी काम कर रहा 
था तो मनोहर वहाँ पर आया व कार्य में बाधा उत्पन्न की और इनके साथ गाली गलौच किया है। 
स0 उ0 नि0 संदीप कुमार प्रभारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 208 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 53,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 18 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/-रुपये जुर्माना वसुल किया है।

 

 

 


Tuesday, June 13, 2017

CRIME REPORT ON 13 JUNE

                                                             
1.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-
1.अभियोग सँख्या 90/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सुपुत्र श्री नारायण दास निवासी गाँव चनोहली डा0 खुड्डीखाहण
 तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 01.00 बजे दिन यह चैलचौक सब्जी मण्डी में था तो पंकज कुमार व पवन कुमार वहां पर आये और
इसका रास्ता रोककर बोतल के साथ मारपीट की है। जिससे इसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी हरि सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।
2.अभियोग सँख्या 78/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्
रीमति कुशमा देवी पत्नी हुक्म चन्द निवासी गाँव बनानी डा0 मोवीदेवी गलु तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 07.00 बजे प्रातः नीलु निवासी बनानी इसका रास्ता रोककर डण्डे के
साथ मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी मुरारी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. वन अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 70/17 दिनांक 12.06.2017 अधीन धारा 379 भा0द0स0 व 32,33 वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री तेज राम वर्मा, बीट अघिकारी वन परिक्षेत्र मगरु की शिकायत पर दर्ज थाना  हुआ है कि दिनांक 07.06.2017 को जब यह वनरक्षक सुरत राम, रुप लाल प्रधान ग्राम पंचायत कुथाद व अन्य लोगों के साथ लोटला जंगल में गश्त पर थे तो जंगल में देवदार के दो पेड काटे हुये पाये गये। इसने शक जाहिर किया है कि कोई नामालुम व्यक्ति उन पेड़ो को काटकर लकड़ी चुरा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 77/17 दिनांक 12.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम हि0प्र0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 12.06.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम गाँव शेगली में गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर किरणा देवी पत्नी हुक्म चन्द निवासी गाँव शेगली डा0 अप्पर वैहली तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 13.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम हि0प्र0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 11.15 बजे दिन गाँव शेगली में गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर श्याम लाल सुपुत्र गिन्द्रा राम निवासी गाँव शेगली डा0 अप्पर वैहली तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 02 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। उप निरीक्षक राम कृष्ण प्रभारी थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 381 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,500/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ता से  8000/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

Monday, June 12, 2017

CRIME REPORT ON 12 JUNE

1. हत्या का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 302 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनसा राम सुपुत्र श्री सुंका राम निवासी गाँव, डा0 व तहसील वलद्वाडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 को समय करीब 11.00 बजे रात यह शौच जाने के लिये उठा तो इसने देखा कि शाली राम घर के आँगन में अचेत अवस्था में पडा हुआ था व उसका भाई रणजीत सिंह उसके पास बैठकर बीडी पी रहा था तथा शाली राम के मुंह से खुन वह रहा था। ये दोनों अक्सर घरेलु व जमीनी विवाद के कारण आपस में लडते रहते थे। उसके बाद दिनांक 11.06.2017 को शाली राम घर पर नहीं दिखा। मुझे पुरा शक है कि रणजीत सिंह ने अपने भाई की हत्या कर दी है। उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक हादसे व मारपीट का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 12.06.2017 अधीन धारा 279,337,323,427,34 भा0द0स0 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मनसा राम सुपुत्र श्री चुहडु राम निवासी गाँव खरयाण डा0 थल्टुखोङ तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 यह अपने दोस्तों के साथ कार न0 एच0पी0 39-6444 में घुमने रुलंग जा रहा था समय करीब 06.00 बजे शाम ये बरोट पंहुँचे व गाडी सङक के किनारे खडी करके गाडी के बाहर खङे हुये थे उसी समय एक कार न0 एच0पी0 76-2426 बरोट की तरफ से तेज गति से आई व इसकी गाडी को टक्कर मार दी।उपरोक्त कार मे चार पाँच व्यक्ति बैठे हुये थे वे सभी कार से बाहर निकले व इनके साथ मारपीट की है जिस कारण इन्हे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी ठाकुर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. ND & PS ACT का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 160/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 20 ND&PS Act पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आऱक्षी संजीब कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 11.06.2017 को यह अन्य कर्मचारियों के साथ रामनगर मण्डी में नामधारी गुरुद्वारा के पास गश्त पर था तो गुप्त सुचना के आधार पर हरीश कुमार सुपुत्र ओम प्रकाश निवासी म0न0 74/9 भगवाहण मुहल्ला मण्डी के कब्जा से 42 ग्राम चरस बरामद हुई है। मुख्य आऱक्षी अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 4. दहेज उत्पीङन का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 132/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 498 ए, 506, 34 भा0द0स0 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह अक्तुवर 2015 में एक व्यक्ति  निवासी बल्ह के साथ हुआ है। शादी के वाद से ही इसका पति, सास व ससुर दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। उप निरीक्षक शमशेर सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सदोष परिरोध, मारपीट व जान ले मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 133/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 342, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  श्रीमति वृंदा देवी पत्नी रोशन लाल निवासी गाँव सिंहण डा0 गागल तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसके बेटे विकास कुमार की शादी कल्पना पुत्री श्री रोशन लाल निवासी गाँव ढाबण तहसील वल्ह जिला मण्डी के साथ अक्तुबर 2015 में हुई है ये दोनों शादी के बाद से चण्डीगढ में नौकरी करते थे व साथ रहते थे  कुछ समय के वाद ये दोनों किसी गलतफहमी के कारण अलग-2 रहने लगे। जब ये इस बारे में बात करने रोशन लाल के घर में गये तो इन्होने इन्हें  कमरे में बन्द कर दिया व जान से मारने की धमकी दी है। उ0नि0 विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 124 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 20,300/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 06 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ता से  3000/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

 

 



 

 

Sunday, June 11, 2017

CRIME REPORT ON 11 JUNE

वन-रक्षक की हत्या का मामला

 

1. अभियोग सँख्या 69/17 दिनांक 09.07.2017 अधीन धारा 302 भा0द0स0 पुलिस थाना  करसोग जिला मण्डी  में शिकायतकर्ता श्री परस राम  सुपुत्र श्री बहादुर सिंह गांव झरोठी  डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.17  जिसमें शिकायतकर्ता ने व्यान किया था कि  इसका भतीजा होशियार सिंह  सुपुत्र श्री प्रेम सिंह गांव झरोठी  डाकघर जंजैहली तहसील थुनाग जिला मण्डी (हि0प्र0) उम्र 22 बर्ष बतौर वन रक्षक कटाण्डा बीट में तैनात था  जो कि 5.06.2017 से गुमशुदा था दिनांक 9.06.17 को  शिकायतकर्ता व स्थानीय पुलिस  की मदद से  वन रक्षक होशियार सिंह का शव गरजूब जंगल नजदीक शेरी-कटाण्डा से बरामद हुआ जिस पर अभियोग  अधीन धारा 302 भा0द0स0  दर्ज थाना किया गया था । दौराने अन्वेषण  पुलिस को मृतक द्वारा लिखित दो सुसाईड नोट बरामद हुए  जिनमें से एक मृतक के बैग से तथा दुसरा उसके क्वार्टर से बरामद हुआ । बरामद हुए सुसाईड नोट में मृतक ने उसे मानसिक तौर पर परेशान करने, प्रताड़ित करने बारे जिक्र किया हैं । जिसमें चार स्थानीय आरोपियों को नामित किया है जिनके नाम घनश्याम दास, हेत राम, अनिल कुमार तथा लाभ सिंह हैं जिन्हे पुलिस ने इस अभियोग में गिरफ्तार किया हैं । इसके अलावा वन विभाग के BO तेज सिंह को भी इन्ही धाराओं को तहत एस मुकदमा में गिरफ्तार किया गया हैं । इन सभी आरोपियों को आज 11.06.2017 को अदालत में पेश किया गया व अदालत ने सभी आरोपियों को तीन दिन पुलिस रिमाण्ड दिया हैं । मृतक ने अपने लिखित नोट में अपना लम्बित वेतन अपनी दादी के पास देने के लिए लिखा हैं । इसके अलावा मृतक होशियार सिंह ने अपने विस्त्रित नोट में यह भी जिक्र किया हैं कि उसके वेतन से उसके चाचा श्री परस राम को भी पैसे लौटाए जाएं तथा शिमला में उसके मित्र धीरज कुमार के पैसे भी लम्बित वेतन से लौटाए जाएं । अभियोग में  धारा  302  भा0द0स0  को हटा कर धारा  306 भा0द0स0 के अधीन मामला  दर्ज किया गया है तथा पुलिस एस मुकदमा के हर पहलु की गहनता से छानबीन कर रही हैं  जिसकी आगामी तफ्तीश श्री  संजीव भाटिया उपमण्डल पुलिस अधिकारी सुन्दरनगर तथा थाना प्रभारी स0नि0 अश्वनी कुमार अमल में ला रहे हैं ।

 

2. रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट  का मामला -

1.   अभियोग सँख्या 76/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 34   भा0द0स0 पुलिस थाना  बी0 एस0एल0 कलौनी  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री  सुमन चौहान  सुपुत्र श्री  लछमण दास  गांव व डाकघर  महादेव त0 सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को  बंसी  लाल  व नन्दा ने उसका रास्ता  रोककर  उसके साथ मारपीट की  जिस कारण से  उसे  चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी  विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना  बी0 एस0 एल0 कलौनी अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.       अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 11.06.2017 अधीन धारा 451, 341, 323, 504, 506,  34   भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री   दिनेश कुमार सुपुत्र  श्री पवन कुमार गांव व डाकघर सकरोहा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को  समय करीब 10 बजे  अनिल राणा  निवासी  बह व संजीव सैनी  निवासी चुबाडी  उसके  क्लीनिक के अन्दर आये  और  उसके साथ मारपीट करी व जान से मारने  की धमकी दी  । उ0नि0 शमशेर सिंह  अन्वेषणाधिकारी थाना  बल्ह  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

3. आवकारी अधिनियम का मामलाः-

1.       अभियोग सँख्या 102/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर  जिला मण्डी में   प्रभारी थाना  निरीक्षक  संजीव कुमार के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 को समय करीब 8.00 बजे शाम जब वह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो  घनश्याम  सुपुत्र  श्री  भुन्थू  राम  गांव  गलू  डाकघर गुम्मा  त0  जोगिन्द्ररगर जिला मण्डी के कब्जा से 60 बोतल देशी शराब ऊना न0 1 बरामद हुई है।  निरीक्षक  संजीव कुमार  प्रभारी पुलिस  थाना  जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।  

 रोड हादसे का मामला

4. अभियोग सँख्या 130/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0  व  187  मोटर  व्हीकल  एक्ट  के तहत पुलिस थाना   बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री   दिनेश कुमार  सुपुत्र श्री  जय सिंह  गांव व  डाकघर ढावण  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक  10.06.2017 को   समय  करीब  10.45  एक जीप तेज रपप्तारी से आई  और  मोटरसाईकिल न0  33 वी0-4348 को टक्कर मारकर  मौका से भाग गया ।  मुख्य आरक्षी  राज कुमार  अन्वेषणाधिकारी  पुलिस थाना  बव्ह  अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

चालानः-

5.. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 109  चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से  25,200/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  29,900/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

 

 

   

 

 

Saturday, June 10, 2017

CRIME REPORT ON 10 JUNE

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 53/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 341,323भा0द0स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेरू  सुपुत्र श्री जुकैव अली निवासी गाँव सन्दोहा डा0 कटौला तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को वह IIT कमाद अपनी डयुटी जा रहा था तो अव्दुल सत्तार ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की, जिस कारण इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. आवकारी अधिनियम का मामलाः-

1.अभियोग सँख्या 101/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर  जिला मण्डी में स0 उप0 निरीक्षक रणजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी घटटा के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को समय करीब 3.40 बजे शाम जब वह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर था तो कुलदीप कुमार पुत्र  श्री वचित्र सिंह निवासी चौंन्तडा जिला मण्डी के कब्जा से 12 बोतल देशी शराब ऊना न0 1 बरामद हुई है। स0 उप0 निरीक्षक रणजीत सिह प्रभारी पुलिस चौकी घटटा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. रोड़ हादसा का मामला

अभियोग सँख्या 158/17 दिनांक 10.06.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में श्री योग राज सुपुत्र  श्री  जस्सू राम हाउस न0 223/12 रामनगर मण्डी की सूचना पर  दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 10.06.2017 को समय करीब 5.15  बजे  सुबह अपने घर से प्रात की सैर के लिये निकला था जब वह पैट्रोल पम्प  रामनगर के समीप पहुंचा तो उसी क्षण एक ट्रक न0 एच0पी0 72-1565 पुल घराट की तरफ से तेज रफ्तारी से आया और सन्तुलन खोने पर  सड़क से नीचे लुढक गया। यह हादसा  ट्रक ड्राईवर  सुरेन्द्र कुमार सुपुत्र  जोगिन्द्र सिंह निवासी कोटलाकलां  जिला ऊना (हि0प्र0) की लापरवाही की बजह से हुआ । मु0 आ0 संजीव कुमार  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी  शहर इस अभियोग का अन्वेषण  कर रहे हैं।

4. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 211 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 58,300/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 14 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1400/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  800/- रुपये जुर्माना  वसुल किया ।

 

 

 


Friday, June 9, 2017

CRIME REPORT ON 09 JUNE


1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1. अभियोग सँख्या 129/17 दिनांक 08.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री नरपत राम सुपुत्र श्री हेत राम निवासी गाँव भ्युरा डा0 कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.06.2017 को सन्नी व मुकेश  ने इसका रास्ता रोककर , गाली गलौच  व मारपीट की है। मुख्य आऱक्षी दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 100/17 दिनांक 08.06.2017 अधीन धारा 447,427,504 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार  सुपुत्र श्री रोशन लाल निवासी गाँव तुलाह  तहसील जोगिनद्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 28.05.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन विमला देवी पत्नी चमारु राम व विद्या देवी निवासी वायरु ने इसके खेतों में घुसकर आम  व सिम्वल  के पेड काट लिये व इसके साथ गाली गलौच किया । मुख्य आरक्षी अनिल  कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 51/17 दिनांक 09.06.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री लाल हुसैन   सुपुत्र श्री हुसैन बख्श निवासी गाँव रह डा0 नगवांई तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 को अपनी गाडी  न0 एच0पी0 42 -1297 में अपने बेटे के साथ राह से कुल्लु जा रहा था तो समय करीब 08.30 बजे प्रातः नगवाँई में कुम्हारु व उसके बेटे ने गाडी को रोककर इन्हें बाहर निकाला व मारपीट की जिससे इन दोनों को चोटें आई हैं। स0उ0नि0 सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. चालानः-

1. मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत  237 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 56,300/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 01 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 100/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ता से  18,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया ।