Saturday, October 20, 2018

Crime Report on 20 Oct

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

 

1        अभियोग संख्या  242/18  दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 11 बजे प्रात: जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो लक्की ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. विपिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.         अभियोग संख्या  243/18  दिनांक 20.10.18 अधीन धारा 341, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री बिहारी लाल उर्फ लक्की सपुत्र श्री शिव राम निवासी गाँव व डाकघर कलखर, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 2 बजे दिन जब यह एक समारोह से वापिस आ रहा था तो श्री कृष्ण चन्द सपुत्र श्री हुक्म चन्द निवासी गाँव व डाकघर पटड़ीघाट, तहसील बलद्वाडा , जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर, गाली-गलौच की  व जान से मारने की धमकी भी दी । उ.नि.लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3.         अभियोग संख्या  317/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री विशाल पठानिया सपुत्र श्री प्रेम सिंह पठानिया निवासी सकोर , डाकघर नसलोह, तहसील सदर , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  19.10.18 समय करीब 6 बजे शाम जब यह केबल को ठीक कर रहा था भारती उर्फ गुड्डी व मीरा देवी पत्नी श्री राजेन्द्र निवासी गाँव सकोर  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ.अनील कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4.         अभियोग संख्या  178/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना  जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री जोवन राम सपुत्र श्री धनी राम निवासी तंसल, डाकघर बाग, तहसील लडभडोल , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 समय करीब 10/11 बजे प्रात: जब शिकायतकर्ता अपने घर जा रहा था  तो अनील कुमार व उसकी पत्नी और माता डोबी देवी ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. हरनाम सिंह प्रभारी पुलिस चौकी लडभडोल इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  180 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 36,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व 600 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व  7500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                                         

Friday, October 19, 2018

Crime Report on 19 Oct

 मादक पदार्थ  अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 177/18 दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में  उ0नि0 केहर सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम ऐपरोच रोड में मौजूद था तो सुनील कुमार सपुत्र श्री चमारु राम निवासी गाँव डुग, डाकघर मकरेड़ी तहसील जोगिन्द्रनगर , जिला मण्डी के कब्जा से 299 ग्राम चरस बरामद की । निरिक्षक /प्रभारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं  । 

महिला के प्रति क्रूरता का मामला

          अभियोग संख्या  273/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 498 ए , 306 भा0द0स0 पुलिस थाना  बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्रीमती कुमारी भारती पत्नी श्री अरविन्द कुमार निवासी गाँव व डाकघर बिन्हु, तहसील द्रंग, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है कि उसकी बहन मन्जू ने चन्द्र प्रकाश सपुत्र श्री भीखम राम निवासी गाँव व डाकघर रियूर तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. से प्रेम विवाह किया था , परन्तु ससुराल पक्ष के बुरे व्यवहार के कारण उसकी वहन ने आत्महत्या कर ली है । स0उ0नि0
मुन्सी राम प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सड़क दुर्घटना का मामला

          अभियोग संख्या  241/18  दिनांक 19.10.18 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता विजय कुमार निवासी गाँव वही, डाकघर भाँवला तहसील बल्द्वाडा, जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ है, कि जब यह मोटर साईकल नं. एच.पी. 12-2235 पर सवार होकर बद्दी से घर आ रहा था तो मुकाम पैट्रोल पम्प भाँवला के पास एक कार तेज रफ्तार  के साथ आई व शिकायतकर्ता को टक्कर मार मार दी । मु.आ. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

           

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या  313/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 समय करीब 8 बजे प्रात: जब यह अपनी जमीन में घास काट रहा था तो उसी समय वहाँ पर धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 आया व शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी । मु.आ. इन्द्र देव अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या  314/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना  सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री धनी राम सपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब उसने अपने भाई चेत राम सुपुत्र श्री सौणू राम निवासी गाँव व डाकघर मराथू, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 को अपनी जमीन में घास काटने से रोका  तो चेत राम ने  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, गाली-गलौच की । मु.आ. सचिन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3.       अभियोग संख्या  69/18  दिनांक 18.10.18 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना  जंजैहली जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री गणेश चन्द सपुत्र श्री तुलसी राम निवासी गाँव सफारी, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग , जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  18.10.18 को जब यह पांडवशीला के पास था तो शेर सिंह सपुत्र श्री नेत्र सिंह निवासी गाँव दौंट, डाकघर जरोल, तहसील थुनाग, जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. दुर्गा दास अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  158 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 25,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 400 रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान व  4500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

                                                                                          

 

Thursday, October 18, 2018

CRIME REPORT ON 18 OCT.


रास्ता रोककर मारपीट करने व  जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 272/18 दिनांक 17.10.18 अधीन धारा 341, 452, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति कला देवी पत्नी श्री जय राम निवासी कांडला  डाकघर कुम्मी तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.10.18 को दिनेश कुमार, लाल मन, प्रेम दास व संजय कुमार ने शिकायतकर्ता के वाहन को रोककर उसके साथ मारपीट की तथा शिकायतकर्ता के बेटे को जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजकुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2        अभियोग संख्या 176/18दिनांक 18.08.18 अधीन धारा 451,323, 504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता श्रीमति आशा देवी पत्नी  श्री अनिल कुमार निवासी टनसल डाकघर बाग तहसील लडभरोल जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जीवन राम सुपुत्र श्री धनी राम ने  शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश कर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 अनिल कुमार न0 412 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लड़भडोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

3        अभियोग संख्या 240/18 दिनांक 18.10.18  अधीन धारा 325 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्रीमति  ब्यासा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रुप गोपाल निवासी गाहर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 18.10.18 को शिकायतकर्ता के भाई ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की ।  उ0नि0 मनमोहन सिहं अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 208 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,800/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  15 चालान व 1500/-रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।

 

 

 

 

Wednesday, October 17, 2018

CRIME REPORT ON 17 OCT.

                    

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 150/18 अधीन धारा 17.10.18 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मंगल सिंह सुपुत्र स्री नागू राम निवासी नेरी डाकघर चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 16.10.18 को जब यह अपने दोस्तो हीरा सिंह व मनोज कुमार के साथ घर जा रहा था तो दिला राम ने शिकायतकर्ता व उसके दोस्तो का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट की  व जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 विनोद कुमार न018 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कलौनी सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से  42,500/- रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत  17 चालान व 1700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                         

Tuesday, October 16, 2018

CRIME REPORT ON 16 OCT.

                                

 आबकारी  अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 312/18 दिनांक 15.10.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 15.10.18 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रत्ति पुल में मौजूद था तो डिगू राम सुपुत्र  स्वर्गीय श्री शंकर दास निवासी जनेड़ डाकघर मराथू तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 4 लीटर अवैध शराब बरामद की । उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस  थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं  । 

 

 रास्ता रोककर मारपीट करने के मामले

1        अभियोग संख्या  238/18  दिनांक 15.10.18 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री रुप चन्द सुपुत्र श्री बाली राम निवासी बदरसा डाकघर ब्रांग तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक  15.10.18 को  मुन्शी  कुमार ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर  उसके साथ मारपीट की स0उ0नि0 रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट  मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2      अभियोग संख्या 239/18 दिनांक 16.10.18 अधीन धारा  325, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता श्री सुभाष चन्द शर्मा सुपुत्र श्री लश्करी राम निवासी दार्पा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.10.18 को विजय कुमार  ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की । मु0आ0 भवदेव न0 912 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में  मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  201 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 33,500/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व  4900/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                           

Monday, October 15, 2018

CRIME REPORT ON 15 OCT.


आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 311/18 दिनांक 14.10.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.10.18 को  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम रत्ति पुल पर मौजूद था तो  मान सिंह सुपुत्र श्री रामु निवासी पपलेहड़ा डाकघर मराथू तहसील सदर जिला मण्डी के कब्जा से 5000 मी0लि0 अवैध शराब बरामद की ।उ0नि0 रमेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 67/18 दिनांक 14.10.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जंजैहली  में संदीप कुमार सुपुत्र श्री परम देव निवासी रुहाड़ा डाकघर संगलवाड़ा तहसील थुनाग जिला मण्डी हि0प्र0  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह  गोपाल सिंह सुपुत्र श्री श्याम सिंह निवासी ढलयार डाकघर संगलवाडा  तहसील थुनाग जिला मण्डी के साथ मोटर साईकिल पर जा रहा था तो  गांव दसन्धी के पास उपरोक्त मोटरसाईकिल राईड़र  गोपाल सिंह ने  तेज रफ्तारी से कारण  मोटरसाईकिल  पर से नियन्त्रण खो दिया। जिस कारण उन्हे चोटें आई हैं । मु0आ0 ठाकुर दास न0 408 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जन्जैहली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 रास्ता रोककर मारपीट करने  व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 270/18 दिनांक 14.10.18 अधीन धारा  341, 323, 504 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री हंस राज सुपुत्र श्री पूर्ण चन्द निवासी बडसू तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक14.10.18 को  बगला के पास पहुंचा तो अनु व भानु ने  शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राज कुमार प्रभारी पुलिस चौकी गागल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

महिला के प्रति क्रुरता का मामला

अभियोग संख्या134/18 दिनांक 14.10.18 अधीन धारा 498(ए0),504, 506, 34 भा0द0स0पुलिस थाना धर्मपुर में  श्रीमति निशा कुमारी पत्नी श्री अरुण कुमार निवासी लसराना तहसील सन्धोल जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी अरुण कुमार से पारम्परिक रीति-रिवाज के साथ हुई है लेकिन शादी के बाद ही शिकायतकर्ता के पति व सास ने दहेज की मांग करके  उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना शुरु कर दिया । स0उ0नि0 बलजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी सन्धोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं

सड़क-दुर्घटना का मामला

अभियोग संख्या 244/18 दिनांक 15.10.18  अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  अमर सिंह वर्मा सुपुत्र श्री नन्द लाल निवासी भौर डाकघर कनैड़ तहसील सुन्दरनगर  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 14.10.18 को एक कार न0 एच0पी0 31सी0-1196  सुन्दरनगर की  तरफ से तेज रफ्तारी के साथ आई और एक महिला मथुरा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम दास निवासी भरदवाहन डाकघर कनैड़ तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी को टक्कर मार दी ।मु0आ0 ललित कुमार न0 900 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो मे मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 172 चालान व  उल्लंघनकर्ताओं से 29,200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 12 चालान व 1200/- रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                                             

Sunday, October 14, 2018

CRIME REPORT ON 14 OCT.


रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 233/18 दिनांक 13.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति बबिता शर्मा पत्नी श्री कुलदीप शर्मा निवासी खुड़ला तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.10.18 को राम लाल , ज्ञान चन्द, पानो देवी व अन्जु ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी  पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 234/18 दिनांक13.10.18 अधीन धारा 341,323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री राम लाल सुपुत्र श्री देव दत्ता निवासी खुड़ला तहसील बलद्वाड़ा जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.10.18 को बबिता शर्मा व कुलदीप शर्मा  ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3        अभियोग संख्या 173/18 दिनांक 13.10.18 अधीन धारा 341,323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री रवि कुमार सुपुत्र श्री पुर्ण चन्द निवासी मकरीडी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 12.10.18 को गांव कमेहड़ के पास तीन नामालुम व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 कमलेश कुमार न0 53अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी बस्सी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4        अभियोग संख्या242/18 दिनांक 14.10.18 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री शेष पाल शर्मा सुपुत्र स्वर्गीय श्री निक्का राम निवासी कोट डाकघर हैहर तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.10.18 को नागेश्वर व उसके दोस्त ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की । मु0आ0 हरि सिंह न0 407 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे है

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 153/18 दिनांक 13.10.18 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 13.10.18 से शिकायतकर्ता की बेटी घर नही आई तथा उसे सन्देह है कि नरेश कुमार सुपुत्र श्री हेत राम निवासी काहनू डाकघर बलिन्डी शिकायतकर्ता की बेटी को भगा ले गया है । स0उ0नि0 साहिब सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

चालान

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टो में मोटर बाहन अधिनियम के अन्तर्गत 256 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 40,100/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा के अन्तर्गत 13 चालान व 1300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।