Saturday, October 6, 2018

Crime Report on 6 Oct

       आबकारी अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 233/18 दिनाँक 05.10.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम  थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 5.10.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सलापड कलौनी में यातायात चैकिंग के लिए मौजूद थे तो राकेश कुमार सपुत्र श्री विश्वनाथ निवासी गांव व डाकघर सेरीकोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की कार नं. एच.पी.31ए-7541 को रोकने पर उसके कब्जे से 36 बोतलें देशी शराब की बरामद की । स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

                    मारपीट,आपराधिक -अतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला 

अभियोग संख्या 302/18 दिनाँक 05.10.2018 अधीन धारा 447,323,504,506,34 भा.दं.सं.  थाना सदर में शिकायतकर्ता तारा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह,   निवासी गाँव अलग, डाकघर कोटतुंगल , तहसील सदर,  जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 05.10.2018 को जब शिकायतकर्ता नें अपनी जमीन से निर्मला देवी पत्नी श्री हुक्म चंद निवासी अलग व मुरारी लाल सपुत्र श्री हुक्म चन्द को घास काटने से रोका तो उसी समय वहाँ पर हुक्म चन्द  व ज्ञानो देवी भी आ गये  व शिकायतकर्ता के साथ  उपरोक्त सभी ने मारपीट, गाली-गलौच की औप जान से मारने की धमकी भी दी । स.उ.नि. राम गोपाल पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

                 

                चालान

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 302 चालान व         

उल्लंघनकर्ताओं से 38,200/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15      चालान व 1500/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान व 14600 रुपये जुर्माना बसूल किये हैं ।

 

Friday, October 5, 2018

Crime Report on 5 Oct

       ले भागना या भगा ले जाने का मामला

 

अभियोग संख्या 168/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 363 भा.दं.सं.  थाना जोगिन्द्रनगर में एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 1.10.2018 से उसकी भतीजी घर से गायब है  । स.उ.नि. अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

         मारपीट,गृहअतिचार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी का मामला  

 

अभियोग संख्या 225/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 451,323,504,506,34 भा.दं.सं.  थाना सरकाघाट में शिकायतकर्ता बसंत सिंह सपुत्र श्री लक्षमण राम निवासी गाँव कटोह, डाकघर त्रिफालघाट , तहसील बलद्वाडा, जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 29.09.2018 को ईन्द्र सिंह व उसके पुत्र प्रवीण कुमार और  परमजीत निवासी कटोह ने शिकायतकर्ता के साथ  मारपीटव  गाली-गलौच की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

                 

                चालान

            मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 363 चालान व         

उल्लंघनकर्ताओं से 39,700/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 15      चालान व 1500/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 4 चालान व 7200 रुपये जुर्माना बसूल किया हैं ।

 

                                                                                

Thursday, October 4, 2018

Crime Report on 4 Oct

रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान की मारने की धमकी के मामले

1.     अभियोग संख्या 166/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 341,323,504,506 भा.दं.सं.  थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता विजय कुमार सपुत्र स्व. श्री हच्छु राम निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 03.10.2018 को जब यह अपने घर जा रहा था तो निको राम निवासी गाँव  रोपडू डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

2.     अभियोग संख्या 167/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 341,354,504,506,509 भा.दं.सं.  थाना जोगिन्द्रनगर में शिकायतकर्ता सरिता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  दिनाँक 03.10.2018 समय करीब 4.30 वजे शाम जब यह घास काटने  जा रही थी तो विजय कुमार सपुत्र स्व. श्री हच्छु राम निवासी गाँव रोपडू, डाकघर बसोना तहसील  लडभडोल जिला मण्डी (हि. प्र.) ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच की व जान से मारने की धमकी दी । मु.आ. अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लडभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

 

                आबकारी अधिनियम का मामला

अभियोग संख्या 232/18 दिनाँक 04.10.2018 अधीन धारा 39 हि.प्र.आबकारी अधिनियम  थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर  प्रभारी पुलिस चौकी सलापड के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ सलापड कलौनी में अभियोग संख्या 226/18 अधीन धारा 363 भा.दं.सं  के सन्दर्भ उपस्थित थे तो एक व्यक्ति कांशी राम सपुत्र श्री गरजा राम निवासी नेरद, डाकघर बटवाडा तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी हि.प्र. बी.बी.एम.बी. अस्पताल की तरफ से आया व पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 8 बोतलें देशी शराब की बरामद की ।  स.उ.नि. राजेन्द्र ठाकुर  प्रभारी पुलिस चौकी सलापड इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैँ।

              चालान

             मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 चालान व        

उल्लंघनकर्ताओं से 24,300/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 5      चालान व 500/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 1 चालान  किया हैं ।

 

Wednesday, October 3, 2018

प्रैस विज्ञप्ति

प्रैस  विज्ञप्ति

 

 

ज़िला मण्डी में अपराध पर अंकुश लगाने व संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिये आज रात से हाइवे पैट्रोल  मण्डी से सुन्दरनगर गश्त करेगी ताकि रात्री के समय किसी संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा सके तथा रात के समय होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके ।

 

 

                                    

 

 

CRIME REPORT ON 03 OCT.

 

 

प्रैस विज्ञप्ति दिनाँक 03.10.2018

आबकारी अधिनियम का मामला

   अभियोग संख्या 92/18 दिनांक 02.09.18 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर के रुक्का पर पंजीकृत 
थाना हुआ कि  जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त पर मुकाम  खयोड़ मेले में मौजूद था तो  नीलम कुमार सुपुत्र श्री मस्त राम निवासी बासा डाकघर गोहर जिला मण्डी हि0प्र0 के कब्जा
 से 6 बोतलें देसी शराब बरामद की । उ0नि0 मनोज कुमार प्रभारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं । 
 

ले भागने या भगा ले जाने का मामला

अभियोग संख्या 93/18 दिनांक 02.10.18 अधीन धारा  363 भा0द0स0  पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में  एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि  शिकायतकर्ता के चाचा का लड़का  खयोड़ मेले के लिये गया था परन्तु अभी तक वापिस घर न आया है तथा शिकायतकर्ता को सन्देह है कि कोई नामालुम व्यक्ति उसे भगा ले गया है । मु0आ0 श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले

1        अभियोग संख्या 224/18 दिनांक 03.10.2018अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना  सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता सतीश कुमार सुपुत्र श्री पवन कुमार निवासी कलाणु तहसील कोटली जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.10.18 को पैट्रोल पम्प कलखर के मालिक लक्की व  उसके साथ आये एक नामालुम व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। मु0आ0 चमन लाल न0 28 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटला मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2        अभियोग संख्या 230/18 दिनांक 02.10.18 अधीन धारा 452, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री सन्तोष कुमारी पत्नी श्री बाबू राम निवासी नालग तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 02.10.18 को टिटु राम निवासी नालग ने शिकायतकर्ता  के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल न0 30 अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं अपराध समीक्षा बैठक:-

 आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाईन मण्डी में श्री गुरदेव चन्द शर्मा पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी , श्री पुनीत रघु  अति.पुलिस अधीक्षक मण्डीश्री हितेश लखनपाल उप.पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय)श्री मदन काँत शर्मा एस0डी0पी0ओ0 पधर,  श्री तरण जीत सिंह एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगरश्री चन्द्रपाल एस0डी0पी0ओ0 सरकाघाटश्री अरुण कुमार मोदी एस0डी0पी0ओ0 करसोग  तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारीमुख्यालिपिक,  सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी  सहित मण्डी पुलिस के लगभग 51 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया ।

 

                        बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को बनाना सुनिश्चित करें।  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी पर्यावेक्षक अधिकारियों व थाना प्रभारियों को मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि  युवा पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके व लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जा सके । पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण के दौरान वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की हिदायत दी ताकि घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की । अधोहस्ताक्षरी ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को आदेश दिये की बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण करना सुनिश्चित करें ।

                                   

                                    अधोहस्ताक्षरी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर, शराब पीकर गाडी चलाने वालों, overloading, गाडी चलाते हुए मोबाईल फोन को प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के आदेश दिये गये । 

 

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 234 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 45,400/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 3 चालान  व 7200/- जुर्माना वसूल किया हैं ।

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tuesday, October 2, 2018

Crime Report on 02 Oct

मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

1.   अभियोग संख्या 165/18 दिनांक 01.10.2018 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना जोगिन्द्ननगर जिला मण्डी में  मु.आ. विजेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्ननगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2018 समय करीब 7.30 बजे शाम मुकाम श्मशानघाट डोहग में जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ व्राये गस्त था तो अक्षय सपुत्र श्री प्यारा सिहं निवासी गाँव व डाकघर राम चौक  गुघर, तहसील पालमपुर जिला काँगडा व पंकज कुमार सपुत्र श्री सुरजीत कुमार निवासी गाँव व डाकघर गौर, तहसील पालमपुर जिला काँगडा के कब्जा से 539 ग्राम चरस  ब्रामद की  । स.उ.नि. जय चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना जोगिन्द्रनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.  अभियोग संख्या 229/18 दिनांक 02.10.2018 अधीन धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में  मु.आ.पवन कुमार अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । इसके अन्तर्गत रेहान अहमद सपुत्र श्री रिजवान अहमद निवासी तालूका पनवेर, जिला रायगढ महाराष्ट्र के कब्जा से 455 ग्राम चरस  ब्रामद की  । उ.नि. प्रकाश चन्द अन्वेष्णाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 189 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 25,,400/-रुपये बसूल किये हैं तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 11 चालान व 1300/- रुपये जुर्माना, खनन अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान  व 9450/- जुर्माना वसूल किया हैं ।

 

 

Monday, October 1, 2018

Crime Report on 1st Oct

रास्ता रोककर मारपीट , गाली-गलौच वा जान से मारने की धमकी के मामले

1.        अभियोग संख्या 147/18 दिनांक 01.10.2018 अधीन धारा 341, 323,504 भा0द0स0 पुलिस थाना बी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता विनोद कुमार सपुत्र श्री जय कृष्ण निवासी  गांव नगवां  डाकघर महादेव,तहसील सुन्दरनग, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.18 को रामली राम ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट व गाली गलौच की । स.उ.नि. राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी.एस.एल.कलौनी सुन्दरनगर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2.       अभियोग संख्या 222/18 दिनांक 01.10.2018 अधीन धारा 341, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता पल्लवी कुमारी पुत्री श्री सुरेश कुमार निवासी सोदा, डाकघर ब्राडता तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 29.09.18 समय करीब 4.30 बजे शाम जब यह गाँव मेछनाला जा रही थी तो रमेश चन्द सपुत्र श्री अनंत राम निवासी गाँव ब्राडता व विवेक कुमार सपुत्र श्री कशमीर सिंह निवासी गाँव कुठेड ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसे जान से मारने की धमकी दी  । मु.आ.भवदेव  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

अपराधिक अतिचार का मामला :-

 

अभियोग संख्या 299/18 दिनांक 30..9.2018 अधीन धारा 447,323,504,506,34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में  शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह सपुत्र श्री गुरध्यान सिंह निवासी लोहारडी, डाकघर रंधाडा, तहसील सदर, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 30.09.18 को जब यह अपनी जमीन में पत्थरों को तुडवा रहा था तो डिम्पल सिंह व उसके पुत्र मिन्टु, लाभ सिंह और बलवन्त सिंह ने शिकायतकर्ता की  जमीन में प्रवेश कर उसके साथ  मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी दी  । मु.आ.यश पाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

          मादक पदार्थ अधिनियम का मामला

 

अभियोग संख्या 128/18 दिनांक 30..9.2018 अधीन धारा 20,29 मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में  मु.आ.सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई उप.मण्डलपुलिस अधिकारी सरकाघाट के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ । इसके अन्तर्गत अर्जुन सिंह सपुत्र श्री हरी सिंह निवासी लगदेवी, तहसील टौणीदेवी जिला हमीरपुर व गुरुदत्त सपुत्र श्री विद्यादत्त निवासी गाँव कश, डाकघर भराडु, तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जा से 73 ग्राम चरस  ब्रामद की  । स.उ.नि. रमेश वैंस प्रभारी  पुलिस चौकी टिहरा इस मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

 

 

चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 186 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 20,000/-रुपये जुर्माना तथा  कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 16 चालान व 1600/- रुपये जुर्माना वसूल किया हैं ।