Thursday, April 5, 2018

CRIME REPORT ON 05 April

आबकारी अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39, 46, 47 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह अपने अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पांगणा में मौजूद थे तो गुप्त सूचना के आधार पर इन्होने रोशन लाल सपुत्र श्री धनी राम निवासी माधीधार, डा0 पांगणा, त0 करसोग जिला मण्डी 750 एम0एल0 अवैध शराब कैनी में भर कर होटल मालिक अजय लाम्बा को बेचता हुआ पाया गया । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 59/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम भाम्बला के पास मौजूद था तो इन्होने प्यारे लाल सपुत्र श्री मस्त राम निवासी गांव व डा0 भाम्बला, त0 सरकाघाट के कब्जा से 137 एम0एल0 देशी शराब व 325 एम0एल0 अंग्रेजी शराब बरामद की । उ0नि0 अश्वनी कुमार प्रभारी पुलिस चौकी हटली पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जंजैहली जिला मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को एक मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33टी-9353 जो कि थुनाग से लम्बाथाच की ओर आ रहा था जब यह बाश्शीरा मोड़ के पास समय करीब 05.00 बजे शाम पंहुचा तो मोटर साईकल चालक लोकेन्द्र राज सपुत्र श्री देवेन्द्र सिह निवासी सुराह, डा0 लम्बाथाच मोटर साईकल से अपना नियंत्रण खो बैठा व सड़क से निचे गहरी खाई में जा गिरा जिस कारण लोकेन्द्र राज घायल हो गया । मु0आ0 गुलाब सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 31/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337, 304ए भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री लोकपाल सपुत्र श्री हेमराज, निवासी सकोल, डा0 बस्सी, त0 चच्योट, जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 07.25 बजे शाम जब यह अपने घर के आंगन में मौजूद था तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 01के-2050 आई जो सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिस कारण उसमें बैठे भूप सिंह सपुत्र श्री शरण दास निवासी गांव व डा0 बस्सी की मौका पर ही मौत हो गई है तथा दो अन्य ठाकर दास सपुत्र श्री भाग सिह व संजय कुमार सपुत्र श्री डोला राम निवासी डम्मार, डा0 बस्सी घायल हो गये है । स0उ0नि0 नारायण सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 58/18 दिनाक 04.04.2018 अधीन दारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री गुरमीत सिह सपुत्र श्री कुलदीप सिह निवासी मकान नं0 98-ए/10, डा0 पुराना बाजार, त0 सुन्दरनगर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को समय करीब 08.15 बजे शाम जब यह सुन्दरनगर से अपने घर हनेटी स्कूटी नं0 एच0पी0 31ए-8169 पर आ रहा था व जब यह सुन्दरनगर टेल कन्ट्रोल के पास पंहुचा तो उसी समय एक अन्य मोटर साईकल नं0 एच0पी0 33डी-5226 जिसे अव्दुल वाजिद सपुत्रश्री परवेज अखत्तर निवासी डुगराईं, डा0 कनैड चला रहा था, बहुत तेज रफ्तारी से आया व शिकायत कर्ता की स्कूटी को टक्कर मारी जिससे शिकायत कर्ता घायल हो गया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.                 अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री देव राज ठाकुर सपुत्र श्री मोहर सिह ठाकुर निवासी गांव भराड़ू, त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को रात के समय जब यह जोगिन्द्र नगर मेले की सांस्कृतिक संध्या  का प्रोग्राम देखने के बाद घर वापिस आ रहा था व जब यह समय करीब 12.30 बजे रात मुकाम बड़ौन आम का घेरा के पास पंहुचा तो उसी समय एक गाड़ी नं0 एच0पी0 29ए-1947 जो कि मच्छयाल की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी व लापरवाही से आई व सड़क के बीच पलट गई व उपरोक्त गाड़ी जिसे दिनेश कुमार चला रहा था इस हादसा में घायल हो गया । मु0आ0 होशियार सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.                 अभियोग संख्या 68/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री उमेश चन्देल सपुत्र श्री गिरजा चन्देल, निवासी गांव व डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर में मौजूद था तो ललित कुमार व खेम सिह ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 69/18 दिनांक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री खेम सिह सपुत्र श्री शेर सिह निवासी गांव ओटा, डा0 गुटकर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 04.04.2018 को जब यह गुटकर के पास मौजूद था तो उमेश चन्देल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 राजेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

3.                  अभियोग संख्या 60/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता श्री मति लील देवी पत्नी श्री ब्रह्मा चन्द निवासी गांव व डा0 भहणू, त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को समय करीब 05.30 बजे सुबह जब यह अपने घर के पास काम कर रही थी तो उसी समय कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

4.                  अभियोग संख्या 61/18 दिनाक 05.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, भा0द0सं0 पुलिस सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कांशी राम सपुत्र श्री गोबिन्द राम निवासी गांव भहणू, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 05.04.2018 को सुबह 06.30 बजे सुबह जब यह अपने खेत में काम कर रहा था तो लीला देवी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 170 चालान किये तथा 23,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान व 1100/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनिमय के तहत 02 चालान व 12,200/- रुपये जुर्माना उलंघनकर्ताओं से वसूल किया गया ।

 


Wednesday, April 4, 2018

CRIME REPORT ON 04 APRIL


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 110/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई (SIU) मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम कागणी के पास यातायात चैकिंग व नाकाबन्दी हेतू मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 76-2903 मण्डी की तरफ से आई जिसे चैंकिग हेतू रोका गया । उपरोक्त कार में तीन व्यक्ति बैठे थे, कार रुकने के बाद दो व्यक्ति मौका गाड़ी से उतरकर भाग गये । कार की चैकिंग गाड़ी में बैठे सुरेश कुमार उर्फ नीशू सपुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव नोग, डा0 रोपा, त0 व थाना पधर, जिला मण्डी व उम्र 22 साल के सामने की गई तो उपरोक्त कार के अन्दर से 03 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की गई । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई (एस0आई0यु0) मण्डी के द्वारा किया जा रहा है । अभियोग में सुरेश कुमार उपरोक्त को हिरासत में लिया गया है व भागे गये दोनो व्यक्तियों की तलाश जारी है ।

2.                  आज दिनाक 04.04.2018 को थाना सरकाघाट में तैनात मु0आ0 श्रवण कुमार अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गौन्टा नजद रखौटा में गस्त डियुटी पर मौजूद थे तो समय करीब 03.30 बजे दिन एक व्यक्ति रखौटा से गौटां की तरफ आ रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया व पिछे मुड़कर भागने लगा, जिसे मु0आ0 श्रवण कुमार ने अपने सहकर्मचारियों की मदद से काबू किया व भागने का कारण पूछने पर यह कोई भी सन्तोषजनक जवाब न दे सका जिसपर इसकी तलाशी ली गई जो दौराने तलाशी इसके हाथ में पकड़े कैरी बैग को चैक करने पर बैग के अन्दर से 91 ग्राम चरस बरामद हुई । दौराने पूछताछ उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार सपुत्र श्री अनन्त राम निवासी गांव रोहण, डा0 खाहन, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी व उम्र 24 साल बतलाई । आरोपी को अभियोग में हिरासत में लिया गया तथा आगामी अन्वेषण मु0आ0 श्रवण कुमार के द्वारा किया जा रहा है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 109/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री ब्रह्मानन्द निवासी मालीवली गली बाजना फिल्ड, तलारया फरुखाबाद, उत्तरप्रदेश की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह कार नं0 एच0पी016ए वाई-8031 को लेकर दिल्ली से मनाली जा रहा था व पण्डोह के पास पंहुचा तो उसी समय औट की तरफ से एक मोटरसाईकल नं0 पी0बी032वी-5075 बहुत तेज रफतारी से आया व उपरोक्त कार को टक्कर मारी । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 57/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री निशा देवी पत्नी श्री चमन लाल निवासी गांव टिक्करी, डा0 भाम्बला, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को जब यह अपनी माता के साथ सरकाघाट जा रहा था तो उसी समय एक मोटरसाईकल नं0 एच0पी09 28ए-3133 आया व शिकायत कर्ता की माता को टक्कर मारी जिससे इसकी माता घायल हो गई । मु0आ0 कमल कान्त नं0 860 अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.                  अभियोग संख्या 56/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री पवन कुमार सपुत्र श्री कुन्दन लाल निवासी गांव व डा0 पौड़ाकोठी, त0 निहरी, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 03.04.2018 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह प्राईवेट बस नं0 एच0पी0 65बी-0205 पर सुन्दरनगर आ रहा था तो तो पौड़ाकोठी के पास एक एच0आर0टी0सी0 बस नं0 एच0पी031ए-8624 त्तत्तापाणी की तरफ से आई । दोनो बसें सड़क के बीच आपस में टकरा गई । यह हादसा बस के चालकों की तेज रफ्तारी व लापरवाही से हुआ है । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम में विशेष सूचनाः-

Ø    दिनाक 01.01.2018 से 04.04.2018 तक मण्डी पुलिस ने मादक प्रदार्थ अधिनिमय के तहत अब तक कुल 47 अभियोग पंजीकृत किये है जिसमें चरस 25.384 किलो ग्राम, हैरोईन 41 ग्राम, अफीम 215 ग्राम व स्मैक 6.17 ग्राम पकड़ी है व 67 व्यक्तियों को इन अभियोगों में गिरफतार किया गया है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वाले चालकों के 201 चालान किये गये व 26,100/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान व 500/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 200/- जुर्माना वसूल किया गया ।

 


CRIME REPORT ON 04 APRIL


एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 110/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 20, 29 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण ईकाई (SIU) मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 03.04.2018 को समय करीब 07.00 बजे शाम जब ये अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम कागणी के पास यातायात चैकिंग व नाकाबन्दी हेतू मौजूद थे तो उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 76-2903 मण्डी की तरफ से आई जिसे चैंकिग हेतू रोका गया । उपरोक्त कार में तीन व्यक्ति बैठे थे, कार रुकने के बाद दो व्यक्ति मौका गाड़ी से उतरकर भाग गये । कार की चैकिंग गाड़ी में बैठे सुरेश कुमार उर्फ नीशू सपुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी गांव नोग, डा0 रोपा, त0 व थाना पधर, जिला मण्डी व उम्र 22 साल के सामने की गई तो उपरोक्त कार के अन्दर से 03 किलो 60 ग्राम चरस बरामद की गई । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेषणाधिकारी विशेष अन्वेषण इकाई (एस0आई0यु0) मण्डी के द्वारा किया जा रहा है । अभियोग में सुरेश कुमार उपरोक्त को हिरासत में लिया गया है व भागे गये दोनो व्यक्तियों की तलाश जारी है ।

2.                  आज दिनाक 04.04.2018 को थाना सरकाघाट में तैनात मु0आ0 श्रवण कुमार अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित गौन्टा नजद रखौटा में गस्त डियुटी पर मौजूद थे तो समय करीब 03.30 बजे दिन एक व्यक्ति रखौटा से गौटां की तरफ आ रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गया व पिछे मुड़कर भागने लगा, जिसे मु0आ0 श्रवण कुमार ने अपने सहकर्मचारियों की मदद से काबू किया व भागने का कारण पूछने पर यह कोई भी सन्तोषजनक जवाब न दे सका जिसपर इसकी तलाशी ली गई जो दौराने तलाशी इसके हाथ में पकड़े कैरी बैग को चैक करने पर बैग के अन्दर से 91 ग्राम चरस बरामद हुई । दौराने पूछताछ उस व्यक्ति ने अपना नाम मनोज कुमार सपुत्र श्री अनन्त राम निवासी गांव रोहण, डा0 खाहन, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी व उम्र 24 साल बतलाई । आरोपी को अभियोग में हिरासत में लिया गया तथा आगामी अन्वेषण मु0आ0 श्रवण कुमार के द्वारा किया जा रहा है ।

एन0डी0पी0एस0 अधिनियम में विशेष सूचनाः-

Ø    दिनाक 01.01.2018 से 04.04.2018 तक मण्डी पुलिस ने मादक प्रदार्थ अधिनिमय के तहत अब तक कुल 47 अभियोग पंजीकृत किये है जिसमें चरस 25.384 किलो ग्राम, हैरोईन 41 ग्राम, अफीम 215 ग्राम व स्मैक 6.17 ग्राम पकड़ी है व 67 व्यक्तियों को इन अभियोगों में गिरफतार किया गया है ।

 


PRESS NOTE "क्योंकि जिदंगी है आपकी”

प्रैस विज्ञप्ति दिनाक 04.04.2018

                                                                           आज दिनाक 04.04.2018 को जिला पुलिस मण्डी में पुलिस अधीक्षक श्री गुरदेव चन्द शर्मा ने एक नई मुहिम "क्योंकि जिदंगी है आपकी" योजना जिसकी 31.03.2018 को घोषणा की गई थी के कार्यान्वयन के तहत यातायात नियमों के उलघंन के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने हेतू जिला पुलिस मण्डी व राजकीय वल्लभ कॉलेज मण्डी के एन0सी0सी0 कैडेटस के सहयोग से आज प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे के मध्य सेरी मंच व भियुली पुल के पास दो टीमों को तैनात किया व आने-जाने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी । इस मुहिम के दौरान किसी भी चालक का चालान न किया गया है लेकिन उन्हे यातायात नियमों के बारे में अवगत करवाया गया । एन0सी0सी0 कैडेटस ने भी वाहन चालकों को निन्न पहलुओं पर अवगत करवायाः-

Øदो पहिया वाहन चलाते समय दोनो सवार हेलमेट का प्रयोग करें ।

Øवाहन चलाते समय सीट बैल्ट का प्रयोग करें ।

Øवाहन चलाते समय वैद्य लाईसैन्स का होना सुनिश्चित करें ।

Øनशा करके वाहन न चलाएं ।

Øमुख्य बाजार में गाड़ी को निर्धारित गति सीमा में चलाएं ।

Øगाड़ी चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ।

 

 


Tuesday, April 3, 2018

CRIME REPORT ON 03 APRIL


गृह अतिचार, मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.                  अभियोग संख्या 79/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 451, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री प्रकाश चन्द सपुत्र श्री महंत राम निवासी गांव बराल, डा0 तलेट, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 09.45 बजे सुभाष चन्द शिकायत कर्ता के आंगन में आया व शिकायत कर्ता से मारपीट व गाली गलौच किया तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी डैहर पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                  अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री मुरारी लाल सपुत्र स्व0 श्री रमन चन्द निवासी गांव व डा0 महादेव, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 06.30 बजे शाम दिक्षित व अक्षय कुमार ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की व गाली गलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 78/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अभिषेक सपुत्र श्री अब्दुल गनी निवासी गांव बनायक, डा0 भोजपुर, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 10.45 बजे रात यह मोटर साईकल नं0 एच0पी0 22ई-2607 जिसे अमजद उर्फ वीरु चला रहा था व सोहन सिह उर्फ बीटू भी उक्त मोटरसाईकल में पुराना बाजार सुन्दरनगर जा रहे थे, जब ये हमसफर चौक पर पंहुचे तो मोटर साईकल चालक अमजद  बाईक से नियंत्रण खो बैठा जिस कारण ये सभी सड़क पर गिर गये, परिणामस्वरुप इन तीनों को चोटें आई । मु0आ0 ललित कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

स्त्री लज्जा भंग का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 02.04.2018 अधीन धारा 354, 509, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 11.30 बजे दिन जब यह फिरनू के पास मौजूद थी तो उसी समय 6/7 व्यक्ति दो गाड़ियों में आए व इसके साथ मारपीट शुरु कर दी तथा गाली गलौच किया व इसके साथ छेड़छाड़ की । स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है । 

शादी की नीयत से भगा ले जाने का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 54/18 दिनांक 02.04.2018 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 30.03.2018 को इसकी बेटी जो कि नाबालिग है बिना बताए कहीं चली गई व आज तक वापिस घर न आई है । शिकायत कर्ता ने अपनी बेटी को हर जगह तलाश किया परन्तु कहीं न मिली । शिकायतकर्ता को शक है कि एक व्यक्ति इसकी बेटी को शादी करने की नियत से भगा ले गया है । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

घरेलू हिंसा का मामलाः-

1.                  अभियोग संख्या 23/18 दिनाक 03.04.2018 अधीन धारा 498ए, 506 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी एक महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि वर्ष 2017 में इसकी शादी मोहाली चण्डीगढ़ में हुई थी । शादी के कुछ समय बाद ही इसका पति शिकायतकर्ता को मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने लगा व इससे 3 लाख रुपये की मांग की तथा शिकायत कर्ता को जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                  मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनिमय के तहत 211 चालान किये तथा 31,000/- रुपये जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों से वसूल किया, कोटपा अधिनिमय के तहत 14 चालान उलंघनकर्ताओं के किये गये तथा 1400/- रुपये जुर्माना तथा खनन अधिनिमय के तहत 16 चालान व 12,800/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


 


Monday, April 2, 2018

CRIME REPORT ON 02 APRIL


अपहरण का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 77/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 363 भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी एक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन एक हेम राज नामक लङका इसकी बेटी को अपहरण करके ले गया है । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

बलात्कार का मामलाः

1.                   अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 376 भा0द0सं0 व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता एम0ओ0 सी0एच0 पधर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 27.03.2018 को एक महिला ने पधर सी0एच0 में एक बच्चे को जन्म दिया । जब एम0ओ0 साहब ने बच्चे के माता पिता से रिकॉर्ड मांगा तो इनके आधार कार्ड से दोनो माता व पिता नावालिग पाए गये । जिस पर उपरोक्त अभियोग पधर थाना में दर्ज हुआ । स0उ0नि0 कुलमेश सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे के मामलेः-

1.                   अभियोग संख्या 102/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री योगराज सपुत्र श्री खेम चन्द निवासी हवाणी, डा0 रिवालसर, त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 11.00 बजे दिन जब यह पण्डोह के पास खड़ा था तो एक टिप्पर पिछे की तरफ से आया व इसके टैन्कर को टक्कर मारी और मौका से भाग गया । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                   अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कॉलोनी जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री महेन्द्र सिह सपुत्र श्री प्यार चन्द निवासी गांव व डा0 चाम्बी, त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आजकल यह बस नं0 एच0पी0 65बी-0290 पर बतौर चालक है तथा दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 11.40 बजे दिन ठेठा में मौजूद था तो उसी समय एक मोटर साईकल नं0 एच0आर0 12एन-5178 सुन्दरनगर की तरफ से बहुत तेज रफ्तारी से आया व बस के साथ टकरा गया । जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे दोनो व्यक्ति घायल हो गये । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 103/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 04.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित मुकाम पी0डब्ल्यु0डी0 ऑफिस सियोल के  पास मौजूद थे तो पवन कुमार सपुत्र श्री तेज राम निवासी शिल्हा, डा0 शिवाबदार, त0 व जिला मण्डी के कब्जा से 7 बोतलें देशी व 07 बोतलें अंग्रेजी शराब बरामद की । स0उ0नि0 किशोरी लाल प्रभारी पुलिस चौकी पण्डोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आग द्वारा नुकसान पंहुचाने के मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 104/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 436, 429 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री नवीन कुमार सपुत्र श्री हरीमन निवासी गांव सरयाहल चनवारी, डा0 टिल्ली, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को नेत्र सिह ने शिकायत कर्ता की गौशाला को आग लगाई जिससे एक बकरी व आठ बकरी के बच्चे जिन्दा जल गये । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वषेणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर, मारपीट करने का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 105/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री रमेश चन्द सपुत्र स्व0 श्री चमन लाल निवासी गांव धलवाणी, डा0 लागधार, त0 कोटली, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी पत्नी के साथ घर वापिस आ रहा था तो एक ऑटो एच0पी0 86-0569 चालक व स्विफट कार नं0 एच0पी0-65ए-0429 का चालक आपस में गाली गलौच कर रहे थे जब शिकायत कर्ता ने इन्हे कहा कि आप क्यों गाली गलौच कर रहे है शिकायत कर्ता का इतना ही कहना था कि कार से कार चालक व इसके कुछ दोस्त कार से निकले व शिकायत कर्ता के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का मामलाः-

1.                   अभियोग संख्या 52/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी नि0 ओंकार नाथ प्रभारी पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 01.04.2018 को जोशफ अहिन्द सपुत्र श्री सुनिल अहिन्द, निवासी ओकाली मण्डी, डा0 इच्छा, थाना टेपटा, जिला रांची, झारखण्ड जिसे की माननीय न्यायालय करसोग द्वारा अभियोग संख्या 20/15 दिनाक 28.01.2015 अधीन धारा 323, 325 भा0द0सं0 में उद्घोषित अपराधी करार दिया था को तत्तापानी में दिनाक 01.04.2018 को समय करीब 01.00 बजे दिन गिरफ्तार किया । मु0आ0 बृज लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है

भारतीय वन अधिनियम के मामलेः-

1.                   अभियोग संख्या 53/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री बुद्धी सिह फोरेस्ट गार्ड बीट पांगणा की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने कर्मचारियों सहित मुकाम सैहल जंगल में मौजूद ता तो इन्होने देखा कि 5 अज्ञात व्यक्ति एक देवदार के पेड़ को चोरी करने की नियत से काट रहे थे जब ये इनके पास पंहुचे तो ये लोग मौका से भाग गये । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.                   अभियोग संख्या 54/18 दिनाक 02.04.2018 अधीन धारा 379 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम व 21 माईनिंग एक्ट पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री दिगविजय सिह हाल वन परिक्षेत्राधिकारी गवालपुर की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 02.04.2018 को समय करीब 03.00 बजे जब यह अन्य वन कर्मचारियों सहित फिरनों (बल्ह) के पास मौजूद थे तो टंकेश्वर दत्त सपुत्र श्री भवानी दत्त निवासी गांव मनसेनला, डा0 सेरी बंगलो, त0 करसोग जिला मण्डी व बबिता पत्नी श्री मेहर सिह निवासी गांव व डा0 मांहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी वनभूमि से फिरणू (बल्ह) से जे0सी0बी0 की सहायता से रेत चोरी करके टिप्पर नं0 एच0पी0 62सी-0732 पर ले जा रहे थे । स0उ0नि0 बलबीर सिह प्रभारी पुलिस चौकी पांगणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.                   मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत 221 चालान तथा 42,800/- रुपये जुर्माना, कोटपा अधिनिमय के तहत 6 चालान व 600/- रुपये जुर्माना व खनन अधिनिमय के तहत 12 चालान व 35,600/- रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

 

 

                                                                                                                       

Sunday, April 1, 2018

CRIME REPORT ON 01 APRIL


घरेलू हिंसा का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 20/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 498 (ए), 341, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना महिला जिला मण्डी एक महिला शिकायत कर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है इसका पति व सास-ससुर इसे हर समय जान से मारने की धमकी देते रहते है । दिनाक 29.03.2018 को जब यह पुरानी मण्डी के पास मौजूद थी तो इसके पति ने व सास-ससुर ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की । स0उ0नि0 दिनेश कुमार अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.           अभियोग संख्या 99/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्रीमति गायत्री देवी पत्नी श्री सुभाष चन्द निवासी गांव बडोग, डा0 दुदर, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 01.30 बजे दिन जब यह अपने घर के लिये आ रही थी तो उसी सोमा देवी पत्नी हेम चन्द निवासी बडोग ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट की तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राम गोपाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2.           अभियोग संख्या 100/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 504, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री सुरेन्द्र पाल सिह गुरुद्वारा प्रबंधंक कमेटी, गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिन्द सिह जी मण्डी, रिवालसर और गुरकोठा साहिब की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि विकास सैनी जो कि होशियारपुर पंजाब, श्री भुपेन्द्र सिह सपुत्र श्री संतोख सिह, निवासी राम नगर मण्डी, गुरचरण सिह सपुत्र श्री जोगिन्द्र सिह निवासी इन्द्रामार्केट मण्डी, गुरमीत सिह बेदी सपुत्र श्री प्रीत पाल सिह निवासी नेला मण्डी ने विकास सैनी होशियार पुर वाले के साथ मिलकर इन्हे व गुरुद्वारा प्रबंधंक कमेटी के सदस्य व शिकायत कर्ता के परिवार वालों को सोसल साईट फेसबुक व व्हटसऐप के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी तथा गाली गलौच की तथा यह आरोप भी लगाया कि इन्होने मण्डी पुलिस व मण्डी प्रशासन को खरीद लिया है । उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

3.           अभियोग संख्या 66/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री कस्तूरी देवी पत्नी श्री बालक राम निवासी गांव व डा0 रिवालसर, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 01.40  बजे दिन अजय कुमार, टेक चन्द और किरन कुमारी ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गालीगलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

4.           अभियोग संख्या 67/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री किरन कुमारी पत्नी श्री अजय कुमार निवासी गांव व डा0 रिवालसर, त0 बल्ह, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 02.00  बजे दिन कस्तूरी देवी, किरन व द्रुमा देवी ने इसका रास्ता रोका व इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच किया । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी रिवालसर पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

5.           अभियोग संख्या 55/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 341, 323 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री अविनाश सांगला सपुत्र श्री मेहर चन्द निवासी गांव व डा0 नवाही, त0 सरकाघाट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 02.00 बजे दिन जब यह बस स्टैंण्ड सरकाघाट के लिये जा रहा था तो उसी समय विरेन्द्र कुमार निवासी रसेहड़ ने इसे रोका व इसके साथ मारपीट की । उ0नि0 पवन कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

6.           अभियोग संख्या 21/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 323, 504, 506, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस थाना मण्डी शिकायत कर्ता श्री सोमा देवी पत्नी स्व0 श्री हेम चन्द निवासी बड़ोग, डा0 दुदर, त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को इसके देवर सुभाष व देवरानी गायत्री देवी ने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 रामचन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

7.           अभियोग संख्या 38/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0सं0 महिला पुलिस पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता प्रकाश चन्द पुत्र श्री बुद्धि सिंह निवासी गाँव पपलाहण, डा0 चुक्कु त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को यह अपने गाँव में एक सेवानिवृति की पार्टी में गया था, समय करीब 12.55 बजे रात जब यह वहाँ से घर वापिस आ रहा था रमेश चन्द व एक अन्य व्यक्ति ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई है। मु0आ0 बलराज अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।   

8.           अभियोग संख्या 37/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी शिकायत कर्ता दिनेश कुमार पुत्र श्री हेम सिंह निवासी गाँव सनोरु , डा0 बथेरी त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को यह गाँव ताण्दी में एक सेवानिवृति की पार्टी में गया था समय करीब 11.30 बजे रात जब यह वहाँ पर खाना खाने के बाद नाच रहा था तो हेम राज व रोशन लाल निवासी गांव टिहरी ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की है जिससे इसे चोटें आई हैं। । स0उ0नि0 लाल सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी कमान्द इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।   

9.           अभियोग संख्या 39/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0द0सं0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता अनिल कुमार  पुत्र श्री बसन्त सिंह निवासी गाँव चुरु रा बल्ह, डा0 लौंगणी त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि आज 01.04.2018 को समय करीब 09.30 बजे प्रातः जब यह अपने घर से शिवदवाला जा रहा था तो नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री नानक चन्द निवासी तरयाम्वला ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की है।  मुख्य आरक्षी प्रमोद सिंह, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।  

आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 50/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 39 हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम पुलिस थाना करसोग स0उ0नि0 सवरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 04.20 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों सहित सनारली के पास यातायात चैकिंग व गस्त हेतू मौजूद थे तो उसी समय एक जीप नं0 एच0पी0 30-4877 जिसे देवेन्द्र कुमार सपुत्र श्री चुनी लाल निवासी जोहड़, डा0 बांथल, त0 करसोग चला रहा था व एक अन्य व्यक्ति कृष्ण लाल सपुत्र श्री दिला राम निवासी गांव कनॉन, डा0 बांथल, त0 करसोग साथ की सीट पर बैठा था को यातायात चैकिंग हेतू रोका गया तो उपरोक्त जीप से 180 बोतल देशी शराब बरामद की । जिसके बारा उपरोक्त जीप का चालक कोई भी दस्तावेज पेश न कर सका । स0उ0नि0 सवरुप राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

सड़क हादसे का मामलाः-

1.           अभियोग संख्या 30/18 दिनाक 31.03.2018 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी शिकायत कर्ता श्री किरन प्रकाश सपुत्र श्री चन्दु लाल निवासी गांव व डा0 जाच्छ, त0 चच्योट, जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 08.15 बजे रात जब यह नरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री भीमा राम निवासी गांव व डा0 चैलचौक के साथ मोटरसाईकिल  नं0 एच0पी0 32बी-1032 पर मण्डी से चैलचौक की तरफ आ रहा था जब ये चैलचौक के पास पहुँचे तो  उसी समय एक कार नं0 एच0पी0 31ए-3926 जिसे सीता राम चला रहा था बहुत तेज रफ्तारी से चैलचौक से बग्गी की तरफ आया व शिकायत कर्ता के मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी । जिससे नरेनद्र कुमारको चोटें आई हैं।  मु0आ0 हेम सिह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है।

2.           अभियोग संख्या 101/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 279, 337  भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायत कर्ता घनश्यामपुत्र हरी सिंह निवासी निवासी गांव भरगाँव , डा0 वीर तुंगल , तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 11.50 बजे रात यह अपने मोटरसाईकिल न0 एच0पी033-0212 में भ्युली की तरफ जा रहा था इसके आगे एक चौपहिया वाहन न0 एच0पी0 66 ए 0846  भी जा रहा था जब चौपहीया वाहन का चालक बस अड्डा के पास पहुंता तो उसने विना इन्डीकेटर दिये अपने वाहन को एकदम गलत दिशा में मोड दिया जिस कारण यह गाडी के साथ टकरा गया। जिससे इसे चोटें आई हैं। स0उ0नि0 स्वर्णरुप सिंह  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

आग लगाने का मामलाः

1.अभियोग संख्या 51/18 दिनाक 01.04.2018 अधीन धारा 435, 506, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता  राम दास  पुत्र श्री माथु राम  निवासी गांव भुठी  , डा0 व तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज हुआ है कि दिनाक 31.03.2018 को समय करीब 09.15 बजे रात जब यह अपने घर में मौजुद था तो देखा कि इसके खेतों में रखी घास को आग लगी हुई थी। इसने यह जाहिर किया है कि हेत राम व इसकी माँ रुक्कु ने इसके घास को आग लगाई है । स0उ0नि0 कृष्ण लाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

चालानः-

1.           मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में 302 चालान मोटर वाहन अधिनियम का उलंघन करने वालों किये व उल्लघनकर्ताओं से 42,500/-रुपये जुर्माना वसूल किया, कोटपा अधिनिमय के तहत 07 चालान तथा उल्लघनकर्ताओं से 800/-रुपये जुर्माना वसूल किया तथा खनन अधिनिमय के तहत 02 चालान व उल्लघनकर्ताओं से 14,400/-रुपये जुर्माना वसूल किया गया है।