Saturday, October 7, 2017

CRIME REPORT ON 07 OCT.

1.मादक द्रव्य अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 270/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक द्रव्य अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक स्वर्णरुप सिंह के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गश्त पर थे तो गुप्त सुचना मिली की राजेन्द्र कुमार उर्फ राजु सुपुत्र अतर चन्द निवासी म0न0 226/1 पड्डल जिला मण्डी अपनी दुकान में भांग बेचने का धन्धा करता है। जिस पर उसकी दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान में उसके कब्जा से 14 ग्राम भांग बरामद हुई है। सहायक उप निरीक्षक स्वर्णरुप सिंह अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.ब्लात्कार का मामलाः

1. अभियोग संख्या 123/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 376 डी, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.09.2017 को जब यह अपने घर जा रही थी तो दो व्यक्तियों ने इसके साथ जबरदस्ती ब्लात्कार किया व जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार प्रभारी थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.दहेज उत्पीडन का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 498 ए, 506,34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट  की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि शादी के बाद से ही इसका पति व सास इसे मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताडित करते हैं व दहेज की मांग करते हैं। मुख्य आऱक्षी राम चन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला थाना इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 131/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 306 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता निर्मल सिंह सुपुत्र टेक चन्द निवासी गाँव नोटर डा0 शिल्हनु तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका पिता टेक चन्द इसकी माँ को तंग करता था जिस कारण उसने दिनांक 06.10.2017 को जहर खा कर आत्महत्या कर ली है। उप निरीक्षक मनोज कुमार प्रभारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. सड़क हादसे के मामलेः

1.अभियोग संख्या 124/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 279,337,338 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज कुमार सुपुत्र मनोहर लाल निवासी टाण्डा खोली डा0 खोली तहसील व जिला काँगडा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 07.10.2017 को समय करीब 11.35 बजे दिन जब यह नरेश चौक में डयुटी पर था तो एक ट्रैक्टर न0 एच0पी0 65-3750 तेज गति से आया व एक महिला राहगीर सरस्वती देवी को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 178/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नीरज शर्मा सुपुत्र रविन्द्र नाथ शर्मा निवासी गाँव लंगारा डा0 लाँगणा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को यह अपने भतीजे के साथ मोटरसाईकिल न0 पी0बी0 39 इ 2961 में जोगिन्द्रनगर से लंगारा की तरफ जा रहे थे जब ये दोनों वस्सी लिंक रोड के पास के पास पहुँचे तो एक टाटा सुमो न0 एच0पी0 66-3729 मच्छयाल की तरफ से तेज गति से आई व इसके  मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिस कारण शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी कमलेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.         अभियोग संख्या 224/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मणडी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र जगदीश चन्द निवासी गाँव व डा0 वारी तहसील बलद्वाडा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को समय करीब 1.30 बजे दिन इसका भाई घर से गैस सिलेण्डर लेकर जा रहा था जब इसने पुछा तो उसने इसकी पत्नी व इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 225/17 दिनांक 07.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 504,506,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीपक कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी गाँव नहली डा0 मुडंखर तहसील भोरंज जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.10.2017 को समय करीब 09.30 रात यह भांवला से अपने घर आ रहा था  तो सेमनाथ व दो अज्ञात व्यक्तियों ने इसके साथ रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 98 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 10,600/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 800/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, October 6, 2017

CRIME REPORT ON 06 OCT.


1. स्री के नातेदारो द्वारा क्रूरता व जान से मारने की धमकी का मामला-

1.       अभियोग संख्या 31/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 498ए, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसकी शादी 2010 में हुई थी इसकी शादी के 2 वर्ष बाद से इसका पति व सास ससुर ने इससे दहेज लाने के लिये तंग करना शुरू कर दिया तथा मानसिक व शारीरिक रूप से भी परेशान करना शुरू कर दिया । मु0आ0 रामचन्द्र अन्वेष्णाधिकारी महिला पुलिस थाना भ्यूली मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.       अभियोग संख्या 122/17 दिनांक 06.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुमारी किरण पत्नी जगदीप निवासी गाँव हरवानी  डा0 अप्पर बैहली तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 05-10-17 को यह अपनी स्कुटी नं0  एच0पी031बी-6402 में सुकेत हॉस्पिटल डियूटी जा रही थी तो समय करीब 07.45 बजे रात जब यह महादेव के पास पहुंची तो एक मोटरसाइकिल धनोटू की तरफ से तेज रफ्तारी में आया व इसकी स्कुटी को टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सहित मौका से भाग गया । मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. मारपीट तथा जान से मारने की धमकी का मामला-

1.       अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 05.10.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर में शिकायतकर्ता तारा चन्द सुपुत्र मस्त राम निवासी अर्की जिला सोलन की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि प्रकाश व विमल ने बन्नी में इसका रास्ता रोककर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 भौम प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 222 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,300/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 23 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 2300/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday, October 5, 2017

CRIME REPORT ON 05 OCT.


1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.       अभियोग संख्या 191/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.10.2017 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ मुकाम कैन्ची मोड मलोह में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो उसी समय एक व्यक्ति मलोह की तरफ से पैदल आया जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे काबु करके पुछताछ की गई तो उसने अपना नाम कन्हैया लाल सुपुत्र दुर्गा दास निवासी गांव टिक्कर डा0 पौडाकोठी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी बतलाया दौराने तलाशी उसके कब्जा से 922 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी दिनांक 07.10.2017 तक पुलिस हिरासत पर है। सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. अभियोग संख्या 192/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 20, 25-61/85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में निरीक्षक गुरवचन, प्रभारी थाना पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.10.2017 को समय करीब 7.40 बजे प्रातः जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मुकाम चौमुखा में गश्त व नाकाबन्दी डियुटी पर मौजूद थे तो उसी समय एक कार न0 एच0पी0 30 ए 1486 सुन्दरनगर की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो गाडी में बैठे कमल किशोर सुपुत्र मुन्नी लाल निवासी गाँव व डा0 काव तहसील करसोग जिला मणडी के कब्जा से 432 ग्राम चरस बरामद हुई है। कमल किशोर उपरोक्त को अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। सहायक उप निरीक्षक राम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 269/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शिवांस ठाकुर सुपुत्र सुरेन्द्र ठाकुर निवासी गाँव राजा डा0 त्रामट तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04-10-17 को समय करीब 03.15  बजे दिन यह सेरी मंच के पास खडा था तो उसी समय मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 33 ई 1759 का चालक चौहटा बाजार से सेरीमंच की तरफ तेज गति से आया व इसे टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं । मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 252 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,600/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 16 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1600/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 11,600/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                        

 

 

 

Wednesday, October 4, 2017

CRIME REPORT ON 04 OCT.


प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 04.10.2017

1. मादक द्रव्य अधिनियम का मामला-

1.       अभियोग संख्या 105/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 15-61-85 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मु0आ0 हुमेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि आज जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियो के साथ गश्त डियूटी पर औट बाजार में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दिवान चन्द सुपुत्र जीवा नन्द अपने ढाबे में अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने का धन्धा करता है जिस पर उपरोक्त व्यक्ति के ढाबे की तलाशी ली तो दौराने तलाशी इसके ढाबे से 249 ग्राम भुक्की बरामद हुई । मु0आ0 हुमेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. शादी की नीयत से ले भगाने का मामला-

1.       अभियोग संख्या 129/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 363, 366 भा0द0सं0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-10-17 को इसकी बेटी कॉलेज गई थी परन्तु घर लौट कर वापिस न आई है तथा इसकी नाबालिग बेटी ने इसे शाम को टेलीफोन द्वारा बताया कि इसने किसी के साथ शादी कर ली है । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. गृह अतिचार, मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी का मामला-

1.       अभियोग संख्या 221/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,34,भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अन्त राम सुपुत्र बक्शी राम निवासी गाँव व ड़ा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज समय करीब 11.30 बजे सुबह जब यह अपने आँगन में बैठा हुआ था तो उसी समय ब्यास देव सुपुत्र बेली राम इसकी जमीन से घास इकठ्ठा करने लगा जब इसको रोका तो इसने इसके साथ मारपीट की है व किरण कुमार,अशोक कुमार,पदमा देवी इन सब ने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग संख्या 222/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 341,323,34,भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ब्यास देव सुपुत्र बेली राम निवासी गाँव व ड़ा0 दरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 04.10.2017 को समय करीब 11.30 बजे अन्त राम इसकी जमीन से घास इक्ठा करने लगा जब इसको रोका तो इसने व इसकी पत्नी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की है। मु0 आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 3.      अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 452,323,504,506,427,34भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शौरव कुशहाल सुपुत्रभगत राम निवासी गाँव व ड़ा0 चुराग त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को समय करीब 01.00 बजे बंटी सुपुत्र चेत राम ,सन्नी, हितेश,सोनु,राहुल व विनोद ने इसके सनुकर पुल हाऊस का दरवाजा तोड़कर इसके भाई यमन व इसके दोस्त के साथ मारपीट की है व पुल सनुकर टेबल को भी तोड़ दिया है । जिससे इसको चोटें आयी है ।  । स0 उ0 नि0 रुकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.       अभियोग संख्या 119/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 341,323,506,34भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सुपुत्र मुकेश कुमार  निवासी गाँव थनेहटा ड़ा0 सराहन त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को यह घर जा रहा था तो जब यह  चुराग पहुँचा तो यमन सुपुत्र ईशवर दास ,शौरव कौशल सुपुत्र भगत राम ,विवेक कपुर सुपुत्र देवेन्द्र निवासी चुराग ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्को के साथ मारपीट की तथ जान से मारने की धमकी दी । मु0 आ0 बृज लाल  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.       अभियोग संख्या 236/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 341,323, 34 भा0द0सं0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता भीखम राम सुपुत्र बालक राम निवासी भडयाल डा0 टिक्कर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 समय करीब 03.15 बजे दिन टोनी ओर भोलू ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट तथा गाली गलौच की । स0उ0नि0 राजिन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.       अभियोग संख्या 268/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 323, 324 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कमल सिंह सुपुत्र उमेध सिंह निवासी मकान नं0 148/2/01 खलियार जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह बाजार से अपने क्वाटर पंहुचा तो इसकी पत्नी ने नशा शराब कर रखा था जब इसने अपनी पत्नी को कहा कि थोड़ा एक तरफ पर बैठो तो उसने चप्पल से इसके साथ मारपीट की व अलमारी के ऊपर रखे चाकू को उठाकर इसके बाजू पर मार दी जिससे इसे गम्भीर चोटें आई है । मु0आ0 अच्छर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 235/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हिमांशु सुपुत्र राम घई  निवासी गाँव व  डा0 गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.10.17 समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह घर से अपनी दुकान लेदा जा रहा था जब यह हटनाला के पास पहुँचा तो एक कार एच0 पी0 31-3389 गुरकोठा की तरफ से आयी जो उपरोक्त कार का चालक कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे कार सड़क से 150 फीट नीचे गिर गई जिस कारण उपरोक्त कार में सफर कर रहे 05 लोगो को चोटें ई है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.   अभियोग संख्या 220/17 दिनांक 04.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पंकज कुमार सुपुत्र अनिल कुमार निवासी मसौर त0 धुमारवीं जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03-10-17 को यह अपने दोस्तो के साथ अपनी मोटरसाइकिल में कोलनी पुल के पास खड़ा था तो उसी समय एक कार बलद्वाड़ा से तेज रफ्तारी में आई व इसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिससे इसके दोस्त अवतार सिंह व अशीष चन्देल को चोटें आई हैं तथा कार चालक मौका से भाग गया। । उ0 नि0 अश्वनी कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 226 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 24,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 31 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 3100/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 400/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

Tuesday, October 3, 2017

CRIME REPORT ON 03 OCT.


1. आत्महत्या के प्रयास का मामला-

1.   अभियोग सँख्या 117/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 309, 228 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग जिला में शिकायकर्ता जाबर सिंह सुपुत्र कर्म सिंह निवासी तकरोला डा0सैंज त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि आज सुबह समय करीब 10.40 बजे सुबह यह माननीय अदालत करसोग में बतौर नायब कोर्ट डियूटी पर मौजूद था अदालत द्वारा नन्द लाल बनाम तारा चन्द केश की सुनवाई के लिये आवाज दी जिस पर दोनो पार्टियां न्यायलय में हाजिर थी तो उसी समय तारा चन्द सुपुत्र बुधिया राम निवासी गांव सुइ डा0 पांगणा त0 करसोग ने अपनी जेब से जहर की बोतल निकाली व जहर पीने की कोशिश की तथा न्यायलय की कार्य में बाधा डाली है ।स0उ0नि0 कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. आत्महत्या के लिये उकसाने का मामला-

1.   अभियोग सँख्या 176/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 306 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला में शिकायतकर्ता बलदेव सिंह सुपुत्र रोशन लाल निवासी टिकरी मुसेहड़ा डा0 चौतड़ा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-09-17 को इसकी चचेरी बहिन किरना देवी सुपुत्री राजकुमार निवासी टिकरी मुसेहड़ा डा0 चौतड़ा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी अपने मंगेतर कृष्ण कुमार के साथ मिलने गई थी जब यह घर आई तो यह उल्टिया करने लगी जब इसके घरवालो ने पूछा तो इसने बताया कि इसके मंगेतर ने इसे आत्महत्या करने के लिये उकसाया जिस कारण इसने जहर खा लिया है । जिसे ब्राये उपचार हेतु सिविल अस्पताल जोगिन्द्रनगर ले गये जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई । उ0नि0 सुशील कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं । 

3. बलात्कार का मामलाः-

1.   अभियोग सँख्या 219/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 376 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दो साल पहले इसकी सहेली ने इसको एक व्यक्ति से मिलवाया था । उस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर इसके साथ बलात्कार किया जिससे यह गर्भवती हो गई व उस व्यक्ति ने इसका गर्भपात करवा दिया ।उ0नि0 पृथ्थी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. गृह अतिचार, मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी का मामला-

1.   अभियोग संख्या 190/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 341,323,336,34,भा0द0सं0 पुलिस थाना सुन्दरनगर  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नागु राम सुपुत्र लौंगु राम निवासी गाँव सरोह ड़ा0 सुदाहण  त0 सुन्दरनगर   जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 03.10.2017 को समय करीब 8.30 बजे सुबह अपनी पत्नी व बेटे के साथ अपनी माँ को सुन्दरनगर अस्पताल चैक करवाने ले जा रहा था तो रास्ते मे जगदीश,धर्म पाल ,विपन व रवि ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की है । मु0 आ0 राजेन्द्र सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  सुन्दरनगर  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  2. अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 341,323,504,भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जल्ली देवी पत्नी खुब राम निवासी गाँव व ड़ा0 भनेरा त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 2.10.2017 को समय करीब 06.00 बजे जब यह अपने घर जा  रहा था तो बीना देवी पत्नी गोपाल निवासी भनेरा ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व  पत्थरो के साथ  मारपीट की है। जिससे इसको चोटें आयी है ।  । स0 उ0 नि0 रुकम चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

1.   अभियोग संख्या 90/17 दिनांक 03.10.2017 अधीन धारा 452, 323, 506 भा0द0सं0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुनीता देवी पत्नी तिलक राज निवासी गांव नारला डा0 पधर त0 पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि जब यह अपने मायके बल्ह में गई थी तो दिनांक 02-10-17 को समय करीब 2.00 बजे रात घर में सोई थी तो शान्ति निवासी बही ने जबरदस्ती दरवाजा खोला तथा इसके व इसकी मां के साथ मारपीट की जिससे इसकी मां को चोटें आई है । स0उ0नि0 कुलमेश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 235/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हिमांशु सुपुत्र राम घई  निवासी गाँव व  डा0 गुरकोठा तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.10.17 समय करीब 12.45 बजे दिन जब यह घर से अपनी दुकान लेदा जा रहा था जब यह हटनाला के पास पहुँचा तो एक कार एच0 पी0 31 3389 गुरकोठा की तरफ से आयी जो उपरोक्त कार का चालक कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा जिससे कार सड़क से 150 फीट नीचे गिर गई जिस कारण उपरोक्त कार में सफर कर रहे 05 लोगो को चोटें ई है । स0उ0नि0 बोध राज प्रभारी पुलिस चौकी रिवालसर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 03.10.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 11 बीघा भूमि से करीब 2400 पौधे नष्ट किये हैं।

7.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 105 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 14,800/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 06 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 600/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 4500/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                               

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Monday, October 2, 2017

CRIME REPORT ON 02 OCT.


1. विवाह की नीयत से स्त्री को अपह्रत करने का मामलाः-

1.   अभियोग सँख्या 267/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 366, 323 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में एक शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-10-17 को यह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिये मण्डी आये जहां इनकी मुलाकात एक व्यक्ति निवासी सदर मण्डी के साथ हुई जिसे यह पहले से जानता था जब ये तीनो भ्यूली से वापिस पुरानी मण्डी आ रहे थे तो उस व्यक्ति ने इसके साथ मारपीट की तथा इसकी पत्नी को जबरदस्ती अपहरण करके ले गया । स0उ0नि0 स्वर्ण रूप अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. गृह अतिचार, मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी का मामला-

1.   अभियोग संख्या 16/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 451,323,504, 506, 34, 427 भा0द0सं0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता अंकुश कुमार सुपुत्र कृपाल सिंह निवासी छतरी त0 थुनाग  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम रिंकू कुमार सुपुत्र पुर्ण चन्द निवासी बाहवा इसके होटल छतरी में आया व इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा दिनांक 01-10-17 को समय करीब 10.00 बजे सुबह रिंकू व इसका भाई नवल फिर से इसके होटल आये व इसके साथ गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0 आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना  जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. भरातीय वन अधिनियम का मामला-

1.   अभियोग संख्या 114/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 447 भा0द0सं0 व 32, 33 भारतीय वन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मोहिन्द्र सिंह वन अधिकारी क्षेत्र पागंणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 29-09-17 की रात कुछ लोग साहल फुगंल में जेसीबी से सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे जिन्होनें सड़क निर्माण करते समय कायल व देवदार के पौधो को भी नष्ट कर दिया । स0उ0नि0 बलबीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी पागंणा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. आबकारी एवम् खनन अधिनियम का मामलाः-

 1.   अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम व धारा 21 खनन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 02.10.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर मुकाम भरतगढ़ में मौजूद था तो उसी समय एक टीपर नं0 एच0पी0 30ए-2714 कोटलू की ओर से आया जिससे रोककर पूछताउ कि तो उपरोक्त टिप्पर के चालक ने अपना नाम दिना नाथ सुपुत्र हिरदा राम निवासी खनयारी डा0 सेरी बंगलो त0 करसोग बतलाया जब उपरोक्त टिप्पर को चैक किया तो उसमें  से 56 बोतलें देशी शराब ऊना नं0 1 तथा बिना एम फार्म के 150 फीट रेता बरामद किया । सहायक उप निरीक्षक कृष्ण लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5. सड़क हादसे का मामला-

1.   अभियोग संख्या 218/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चेत राम सुपुत्र मलेर राम निवासी हुक्कल डा0 लौगंणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02.10.17 समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह ब्रांग सड़क पर बकरियां चरा रहा था तो उसी समय एक कार धर्मपुर से सरकाघाट की ओर जा रही थी तो अचानक कार का चालक कार से नियन्त्रण खो बैठा ओर कार 150 फीट नीचे स्टैयर खड्ड में जा गिरी । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

6. लोकसेवक के आदेशों की अवहेलना पर गिरफ्तारी का मामला-

1.   अभियोग संख्या 104/17 दिनांक 02.10.2017 अधीन धारा 174 भा0द0सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में मु0आ0 संजीव कुमार पीओ सैल मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.17 को इसने उदघोषित अपराधी धर्म पाल सुपुत्र बागा राम निवासी घुटनपुर पौण्टा साहिब को गिरफ्तार किया जिसे माननीय अदालत JMIC-II मण्डी द्वारा अभियोग संख्या नं0 84/2005 दिनांक 21-07-2005 अधीन धारा 279, 337 में दिनांक 18-11-11 को उदघोषित अपराधी करार दिया था । मु0आ0 मुकेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

7. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 02.10.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 12 बीघा भूमि से करीब 3100  पौधे नष्ट किये हैं।

8 चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 238 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,500/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 12 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 5000/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

                                                                                               

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, October 1, 2017

CRIME REPORT ON 01 OCT.

 

1. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली-गलौच व जान से मारने धमकी के मामलेः-

1.       अभियोग संख्या 215/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सविता देवी  पत्नी जोगिन्द्र पाल निवासी गाँव खुडी डा0 खाहण  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 2.30 बजे दिन जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो उसी समय हंस राज सुपुत्र लक्ष्मण दास ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की है । इसकी पत्नी ब्यासा देवी, लज्जा देवी, चिंता देवी व मैहताव सिंह इन सब ने भी गाली गलौच किया है । मु0आ0 कमल कांत अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.   अभियोग संख्या 216/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 451,323,504,506,427,356,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र बीरी सिंह  निवासी गाँव रटकेल डा0 सजाऔपिपलु    तहसील सरकाघाट जिला मण्डी हाल शेलजमैन शराब ठेका भराड़ी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 7.15 बजे शाम जब यह अपने शराब ठेका में कांऊटर के पास बैठा हुआ था तो उसी समय हलकु नामक व्यक्ति वंहा आया व गाली गलौच करने लगा जब इसको रोकना चाहा तो हलकु व गाँव के कुछ लोग वंहा पर आये व ठेका में रखे कांऊटर को भी तोड़ा व  शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौच,मारपीट ,व व जान से मारने की धमकी दी है ।  मु0 आ0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.   अभियोग संख्या 217/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 341,323,504,34 भा0द0सं0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता साजु राम सुपुत्र टीटलु राम  निवासी गाँव रसेहड़ डा0 मसेरन  तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01.10.2017 को समय करीब 10.00 बजे सुबह जब यह अपने परिवार के साथ सड़क से अपने घर को कंकरीट ले जा रहे थे तो उसी समय सफीया राम व इसका बेटा अनिल कुमार वंहा आये व शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच ,मारपीट व जान से मारने की धमकी दी है । मु0 आ0 जय सिंह  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

4.   अभियोग संख्या 266/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 341,323,504 भा0द0सं0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शुभम सुपुत्र नरेश कुमार निवासी मकान न0 8/6 लोअर समखेतर तहसील सदर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को अपने दोस्तो के साथ समखेतर बाजार में जा रहे थे तो विक्रम राणा नें शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की  है । मु0 आ0 अछर सिंह  अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.   अभियोग संख्या 121/17 दिनांक 01.10.2017 अधीन धारा 323,324 भा0द0सं0 पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलोनी  जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुंता देवी पत्नी नरेश कुमार निवासी लोअर बैहली तहसील सुन्दरनगर  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.09.2017 को समय करीब 9.00 बजे रात शिकायतकर्ता का पत्ति शराब के नशा में घर आया व इसके साथ लात मुक्को व कुलहाड़ी के साथ मारपीट की  है ।जिससे इसको चोंटे आयी है।  मु0 आ0 विरेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0 एल0 कलोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

 

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

 1.   अभियोग सँख्या 265/17 दिनांक 30.09.2017 अधीन धारा 39 (1) (अ) हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिँनाक 30.09.17 को जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गश्त डियूटी पर मुकाम साईगलु में मौजूद था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि परमा राम सुपुत्र सौऊणु राम  निवासी गांव कसान डा0 साईगलु तहसील कोटली जिला मण्डी देशी शराब बेचने का धंन्धा करता है । दौराने चैकिंग इसके कब्जे से 03 बोतले देशी शराब बरामद हुई है । सहायक उप निरीक्षक राम गोपाल प्रभारी पुलिस चौकी कोटली ,इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं

3. भाँग उखाडो अभियान के बारे में रिपोर्टः-

मण्डी जिला पुलिस ने भाँग की खेती को नष्ट करने के लिये अभियान चलाया है जिसके तृतीय चरण में पुलिस थाना गोहर व जंजैहली में अभियान चलाया गया है जिसके अन्तर्गत दिनांक 01.10.2017 को मण्डी पुलिस के जवानों ने जंगलों व सरकारी भुमि पर कुदरती तौर से उगी हुई भाँग के लगभग 11 बीघा भूमि से करीब 2700  पौधे नष्ट किये हैं।

 

4.चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 300 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 38,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 08 चालान किया गया व उल्लंघनकर्ताओं से 900/- रूपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान किये गये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।