Friday, July 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 JULY


1. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला-

1.       अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 306 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम सुपुत्र गंगा राम निवासी पन्याली डा0 बरसवाण त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि इसका लड़का मुरारी लाल बलद्वाड़ा में समैल खान की दुकान में बतौर वैल्डर का कार्य करता था । दिनांक 17-07-17 को समय करीब 08.30 बजे रात समैल खान ने इसको सूचना दी कि इसका लड़का मुरारी लाल अपना थ्री व्हीलर खड़ा करके कन्हीं चला गया जिस पर इसने अपने बेटे को पड़ोसियो व  संम्बन्धियो की मदद से तलाश किया तो इसका बेटा मुरारी लाल अचेत अवस्था में जमनौण मन्दिर के पास मिला जिसे यह बिलासपुर अस्पताल ले गये जहां डाक्टर ने इसके बेटे को मृत घोषित कर दिया । इसे शक है कि इसके बेटे मुरारी लाल ने समैल खान व उसकी पत्नी तथा बेटी के तंग करने की वजह से कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था । स0उ0नि0 ललित कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. रास्ता रोककर मारपीट व अपराधिक अतिचार के मामले-

1.       अभियोग सँख्या 194/17 दिनांक 21.07.2017 अधीन धारा 447, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोकुल चन्द सुपुत्र स्व0 श्री रघु राम निवासी चडयारा डा0 गुटकर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि काली दास व इसकी पत्नी तथा नरेन्द्र कौर व उसके पति ने इसकी जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर लिया है व खुदाई कर रहे है । स0उ0नि0 रमेश चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग सँख्या 169/17 दिनांक 21.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायकर्ता सुरेश कुमार सुपुत्र नरपत राम निवासी स्यांह डा0 लोहारा त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 21-07-17 को  इसे करूण ने टेलीफोन पर सूचना दी की इसके भतीजे ब्रेस्तु राम के साथ उसके पड़ोसी कर्म चन्द वालिया ने बिना किसी कारण के मारपीट की है जिससे उसे चोटें आई है । उ0नि0 विजय कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 320 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 33,100 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 26 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2600 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।

 

 

 


Thursday, July 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 JULY


1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.       अभियोग सँख्या 193/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 324,34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता अरुण कुमार सुपुत्र अतर सिंह निवासी बैरी जिला बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को जब यह अपने ट्रक न0 एच0 पी0 23 बी0 5446 में कुल्लु से वरमाणा जा रहा था जब जह बड़ाणु के पास पहुचाँ तो एक कार न0 पी0 बी0 23 जी 6927 में बैठै अमृत पाल सुपुत्र हरवंस निवासी कुमालपुरा जिला लुधीयाणा पंजाब व जसविन्दर सिंह सुपुत्र हरी सिंह निवासी बरसाल जिला लुधीयाणा पंजाव ने इसका रास्ता रोककर कृपाण के साथ मारपीट की है । स0उ0नि0 हेम राज प्रभारी  पुलिस चौकी पडोह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.       अभियोग सँख्या 71/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम सिंह सुपुत्र जीवा राम निवासी बैहड डा0 व त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को जब इसकी पत्नी घास काट कर अपने घर वापिस आ रही थी तो उसी समय इसका भाई टिक्कम राम वहां आया व इसकी पत्नी का रास्ता रोककर  मारपीट की । स0उ0नि0 बलवीर शर्मा पुलिस चौकी बालीचौकी  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.       अभियोग सँख्या 73/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता छविन्दर कुमार सुपुत्र भीखम राम निवासी सेरी डा0 सोम नाचनी त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को समय करीब 2.30 बजे दिन जब यह पतलूधार सामान खरीदने जा रहा था तो जब यह खेम सिंह की दुकान के पास पंहुचा तो वहां पर पहले से खड़े ओत राम राजू  व राम ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की उसके बाद जब यह वहां से भागने लगा तो खेम सिंह ने भी इनके साथ मिलकर इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 दुर्गा राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.       अभियोग सँख्या 168/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मे शिकायतकर्ता ठाकर सिंह सुपुत्र मिसरू राम निवासी गांव व डा0 ट्रोह त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 15-07-17 को दिनेश कुमार सुपुत्र गोविन्द राम निवासी गांव व डा0 ट्रोह त0 बल्ह जिला मण्डी ने इसका रास्ता रोककर लात मुक्को के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे है ।

2. छल करने का मामला :-

1.       अभियोग सँख्या 192/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 420 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी शिकायतकर्ता इन्द्र सिंह सुपुत्र जगत राम  निवासी गाँव हयुण डा0 साईगलु जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि वर्ष 2015 मे जीवन बीमा की अलग अलग पोलसी करवाई थी किसी कारणवश वह पालसी  के पैसै न दे सका जिसके कारण पालसी  बन्द हो गई थी जनवरी 2017 को नेहा नामक लड़की का फोन आया की मैं नोयडा से वोल रही हुँ आपको आपके पैसै दिलवा दूँगी लेकिन पहले 25000/- खाते मे जमा करवाने के लिये कहा व कुछ दिनो बाद अमित नामक व्यक्ति का फोन आया की 27600/- खाते मे जमा करवा दो इसने कुल  95260/- रुपये अलग अलग खातों में जमा करवा दिये । लेकिन इसकी जीवन वीमा पालसी का कोई भी पैसा इसे वापिस न मिला है । निरीक्षक सुनिल कुमार प्रभारी पुलिस थाना सदर इस  अभियोग को अन्वेषण कर रहे है ।

3. सड़क हादसे का मामला-

1.अभियोग सँख्या 160/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 279, 337,304 ए0 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाधाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजेश कुमार शर्मा सुपुत्र अमीचन्द निवासी गां0 व डा0 बचवाहण व त0 सरकाधाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को यह अपने दोस्त अमित  को साथ  कार न0 एच पी0 31-4354 में गांव खलयाणा जा रहा था जिसे इसका ससुर चला रहा था जब यह कुछ ही दूरी पर पहंचें तो उपरोक्त कार का चालक गाड़ी के ऊपर नियन्त्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गिर गई जिससे इसमें बैठे अमित कुमार की मौका पर मृत्यु हो गई । मु0आ0 जमालदीन अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.       अभियोग सँख्या 72/17 दिनांक 20.07.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 सं0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रभात कुमार सुपुत्र श्याम लाल निवासी मकान नं0 24ए लोअर बाजार सेचटर 6 जिला बिलासपुर (हाल चालक एच0आर0टी0सी0 कुल्लू डिपो) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को यह वोल्वो बस नं0 एच0पी063-9361 को लेकर दिल्ली से मनाली जा रहा था तो समय करीब 09.50 बजे रात जब यह बनाला के पास पंहुचा तो उसी समय एक टाटा सूमो नं0  एच0पी0 01के-3917 कुल्लु की तरफ  से तेज रफ्तारी में आई व उपरोक्त बस के टक्कर मार दी । मु0आ0 दीप चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस  अभियोग को अन्वेषण कर रहे है । 

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 228 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,400 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया तथा खनन अधिनियम के तहत 03 चालान व 7400/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 


Wednesday, July 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 JULY


1.अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति अधिनियम  का मामला -

1.         अभियोग सँख्या 166/17 दिनांक 18.07.2017 अधीन धारा 4(r) (s) अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति अधिनियम व धारा 341, 323, 355 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ श्रीमती अंजना कुमारी पत्नी मोहिन्द्र पाल निवासी रिगर डा0 राजगढ़ त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-07-17 को राजगढ़ में गलू मेले के समापन के बाद जब यह स्थानीय लोगो के साथ कोयला माता मन्दिर के प्रागंण में खड़ी थी तो उसी समय उप-प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ देश मित्र वहां आया व इसके साथ गाली गलौच करते हुये जाति सूचक शब्द कहने लगा तथा चप्पल के साथ मारपीट की, जब जगदीश कुमार ने इसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की जिससे जगदीश कुमार को चोटें आई हैं ।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 167/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उप-प्रधान ग्राम पंचायत केहड़ श्री देश मित्र की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 11-07-17 को जब यह पचायत कार्य का निरीक्षण करके अपने घर जा रहा था तो गगन व उसके दोस्तों ने इसका रास्ता रोककर इसे गर्दन से पकड़ लिया तथा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी ।स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 66/17 दिनांक 18.07.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शीला देवी पत्नी ज्ञान चन्द निवासी ओड़ी डा0 मण्डप त0 धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 18-07-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह बायरे से वापिस घर जा रही थी तो वीना देवी पत्नी कन्हैया लाल ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 सरवण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग सँख्या 127/17 दिनांक 19.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मनुप कुमार शर्मा सुपुत्र खेम चन्द निवासी निवासी ग्रौडू डा0 व त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-07-17 को समय करीब 09.30 बजे सुबह जब यह अपने टी0वी0एस0 शोरूम में मौजूद था तो इसने गाड़ियों के टक्कराने की आवाज सुनी जब इसने बाहर आकर देखा तो एक गाड़ी टाटा सूमो नं0 HP01K-1511 ने एक मोटसाइकिल नं0 HP29A-4387 को टक्कर मार दी जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक व उसके साथ बेठै व्यक्ति को चोटें आई हैं। उ0नि0 कुलदीप कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 249 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,800 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 17 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।

 

 

 


Tuesday, July 18, 2017

CRIME REPORT ON 18 JULY


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1.       अभियोग सँख्या 125/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 20 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 राजमल , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 17.07.2017 को समय करीब 05.10 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ गलू में गश्त एवम् यातायात चैकिंग डयुटी पर तैनात था तो एक व्यक्ति गलू गांव की तरफ से आया जिसने दाहिने कन्धें पर एक पीठू बैग ले रखा था जो पुलिस को देखकर घबरा गया जब उसे रोककर पूछा तो उसने अपना नाम रमेश कुमार सुपुत्र सन्त राम निवासी समराहल डा0 कुफरी त0 पधर जिला मण्डी बतलाया तथा उसके उपरोक्त पीठू बैग को चैक किया तो उससे 80 ग्राम चरस बरामद हुई । मु0आ0 राजमल , अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.पशु अत्याचार अधिनियम का मामला

1.       अभियोग सँख्या 165/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 408, 420 भ0द0सं0 व धारा 11 (h)2  पशु अत्याचार अधिनियम के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जगदीश चन्द सुपुत्र धारी निवासी गांव व डा0 रिवालसर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि विश्व हिन्दु परिषद् द्वारा घौड़ गौ सदन का निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण  के दौरान उपरोक्त गौ सदन के रिकार्ड में 148 गायें दर्शायी गई थी जिसके एवज में जनता से 5100/- रूपये प्रति गाय की राशि ली गई थी जो कुल रकम 7,54,800/- बनती हैं लेकिन मौका पर गौ सदन में कुल 24 गायें मौजूद पायी गई व अन्य 124 गायें मृत दर्शायी गई हैं ।मु0आ0 राम सिंह अपराध अन्वेषण शाखा मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.आबकारी अधिनियम का मामला

1.       अभियोग सँख्या 126/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्नगर में स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  17-07-17 को समय करीब 7.00 बजे रात जब यह अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ मौहनघाटी में गश्त डियूटी पर मौजूद था तो गुप्त सूचना के आघार पर रमेश कुमार सुपुत्र मखोली राम निवासी तलकेहर डा0 ऐहजू त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी के कब्जे से 6 बोतलें देशी शराब ऊना नं01 बरामद की स0उ0नि0 रणजीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. रिष्टि, गाली गलौच व मारपीट का मामलाः-

1.       अभियोग संख्या 133/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 323, 427 भा0द0स0 व धारा 46 आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर में शिकायतकर्ता हरि सिंह सुपुत्र स्व0 श्री छिपडू राम निवासी हलैल डा0 कनैड़ त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 16-07-17 को इसने व इसके भाई ने अपनी कार नं0 HP31-9287 व HP31A-4009 सड़क के साईड खड़ी की तो उसी समय सुमन कुमार नशे की हालत में वहां आये व इनके गाड़ियों के शीशे तोड़ दिया तथा गाली गलौच करते हुये इनके साथ लात मुक्कों के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 वृज लाल अन्वेणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

5. सङक हादसे का मामला -

1.       अभियोग संख्या 88/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग के रूक्का पर  दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-07-17 को समय करीब 12.15 बजे दिन एक बोलैरो गाड़ी नं 0 HP62D-2700 ने खिलकुफरी में एक मोटरसाइकिल नं 0 HP 30-3369 को टक्कर मार दी जिससे मौटरसाइकिल चालक व उसकी पत्नी को चोटें आई हैं तथा उपरोक्त बोलैरो गाड़ी का चालक गाड़ी सहित मौका से भाग गया । स0उ0नि0 मोहन जोशी अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 310 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 47,800 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया ।

 

 

 


 

 

 

Monday, July 17, 2017

CRIME REPORT ON 17 JULY


1.मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 191/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 20-61/85 मादक दवा व मादक पदार्थ अधिनियम पुलिस थाना सदर  जिला मण्डी में निरीक्षक सुनील कुमार , प्रभारी थाना सदर के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को ये अन्य कर्मचारियों के साथ विन्द्रावणी में नाकाबन्दी डयुटी पर तैनात थे तो समय करीब 09.10 बजे चण्डीगढ परिवहन की बस न0 सी0एच0-01-जी01-7561 मनाली की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया तो बस की सीट न0 40, 42 पर बैठे विशाल शर्मा सुपुत्र अमन शर्मा निवासी म0न0 1848 ए , सैक्टर 43 बी चण्डीगढ के कब्जा से 36 ग्राम चरस बरामद हुई है। निरीक्षक सुनील कुमार ,प्रभारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 159/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 363 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रवीन कुमारी पत्नी श्री प्रेम सिंह निवासी गाँव सैण सरोहली डा0 सुरजपुर बारी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय 04.00 बजे शाम इसकी बेटी घर से पानी लेने गई थी लेकिन लौटकर वापिस नहीं आई है,  इसने उसे हर जगह रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन कहीं भी नहीं मिली। उप निरीक्षक कर्णजीत सिंह अवेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 65/17 दिनांक 17.07.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राज कुमार सुपुत्र श्री बलवीर सिंह निवासी गाँव भडियार डा0 ब्रांग तहसील धर्मपुर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे रात जब यह अपनी शराब की दुकान बन्द करके घर जा रहा था तो चनौता गलू के पास संजु, पंकज, रमण ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी संजीव कुमार , अन्वेणाधिकारी थाना धर्मपुर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. सङक हादसे का मामलेः -

1. अभियोग संख्या 70/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धनी राम  सुपुत्र श्री प्रेम लाल ह निवासी गाँव सलापङ डा0 सुदाहण तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को यह अनुज बस सर्विस में बतौर चालक  बस न0 एच0पी0-65-ए-3684 के साथ मण्डी से कुल्लु जा रहा था समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह हणोगी के पास पहुँचा तो कुल्लु की तरफ से एक महिन्द्रा जीप न0 पी0बी0-03- ए जे- 3938 तेज गति से आई व एक ट्रक को ओवरटेक करते हुये इसकी बस के साथ टकरा गई। जिस कारण जीप के चालक व 08 बस में सफर कर रहे लोगों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 92/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी में जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उतम सिंह सुपुत्र श्री सरण राम निवासी गाँव बदार डा0 बखरौट तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को यह कार न0 एच0पी0-30-ए-0441 में घर जा रहा था समय करीब 07.15 बजे शाम जब यह घमसाणा में झुन्गी के पास पहुँचा तो गाडी न0 एच0पी0-31-बी- 2827 के चालक ने गलत दिशा में आकर इसकी कार को टक्कर मार दी जिससे कार में सफर कर रहे 04 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी सरोज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 132/17 दिनांक 16.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कली राम सुपुत्र श्री जीन्दु राम निवासी गाँव त्रीवी डा0 जरोल तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.07.2017 को समय करीब 01.15 बज दिन यह जडोल में उपस्थित था तो उसी समय एक गाडी न0 पी0बी0-09-ए सी-5260 का चालक सुन्दरनगर की तरफ से बडी तेज गति से आई व

 

 

 

एक राहगीर  बुन्दा राम को टक्कर मार दी व मौका से गाडी लेकर भाग गया । मुख्य आरक्षी टेक चन्द, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापङ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. चालानः-

 

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 242चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34600 /- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 31 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 3200 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया व खनन अधिनियम के तहत 03 उल्लंघनकर्ता का चालान किया व मु0 4600/- रुपये जुर्माना वसूल किया।

 

 

 


 

 

 

Sunday, July 16, 2017

Crime Report on 16 July


 

1. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1. अभियोग संख्या 158/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 341, 323,504,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कपिल ठाकुर  सुपुत्र श्री रत्न चन्द निवासी गाँव चन्दरयार  डा0 सधोट तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह सधोट में शराब के ठेका का मैनेजर है दिनांक 15.07.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम एक व्यक्ति विट्टु सुपुत्र अमर सिह निवासी सधोट शराब के ठेका पर आया व इसके साथ गाली गलौच, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है । सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार, अन्वेणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 131/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 39  हि0प्र0आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक बालक राम, प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.07.2017 को समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारीयों के साथ गश्त पर थे तो सवाल के पास हेम राज सुपुत्र श्री चमारु राम निवासी गाँव सवाल डा0 बटवाडा त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की दुकान की तलाशी ली। दौराने तलाशी इसके कब्जा से 07 बोतलें देशी शराब बरामद हुई । सहायक उप निरीक्षक बालक राम प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.अदालत के आदेशों की अवहेलना का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 190/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 174 (ए) भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर जिला मण्डी के रुक्का पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.07.2017 को समय करीब 7.10 बजे रात, माननीय अदालत Ld. JMIC-II मण्डी  के आदेशानुसार अभियोग सँख्या 304/06 दिनांक 30.07.2006 अधीन धारा 279,337,338 भा0द0स0 में उदघोषित अपराधी करार दिये गये आरोपी  सोनी सुपुत्र श्री खेम चन्द निवासी गाँ0 व डा0 हंसपुर तहसील रतिया, जिला फतेहवाद, हरियाणा को मानसा से गिरफ्तार किया है। मुख्य आरक्षी मुकेश पाठक, अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

 

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 334 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 42,000/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 11 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1200 /-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 


Saturday, July 15, 2017

CRIME REPORT ON 15 JULY

 

1.आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-

 

1. अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 14.07.2017 अधीन धारा 306 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में एक महिला शिकायत कर्ता तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसकी भतीजी ने लेख राम निवासी सकरोहा के तंग करने के कारण दिनांक 14.07.2017 को फाँसी लगाकर आत्महत्या की है। सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह अन्वेषणाधिकारी  थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. दहेज उत्पीङन का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 22/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 498 (ए), 506, 34 भा0 द0 स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी बिलासपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है इसका विवाह वर्ष 2015 में अभय भारद्वाज के साथ हुआ है शादी के वाद से ही इसका पति व सास दहेज की माँग करते हैं तथा मानसिक तौर पर प्रताङित करते हैं जिस कारण यह अगस्त 2015 से अपने मायके में रह रही है। मुख्य आरक्षी राम चन्द्र अन्वेषणाधिकारी महिला थाना मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. महिला से छेङछाह का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 157/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 354, 354 (बी), 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.07.2017 जब यह बसाउ के जंगल में पशु चरा रही थी तो समय करीब 05.00 बजे शाम सोनू सुपुत्र ईश्वर दास निवासी गाँव चुरारी डा हवान तहसील घुमांरवी ने इसके साथ अश्लील हरकतें की तथा जान से मारने की धमकी दी है। उप निरीक्षक अश्वनी कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. सङक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 87/17 दिनांक 15.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता रुप लाल सुपुत्र श्री देव राम निवासी गाँव भड़योग डा0जासल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.07.2017 को समय करीब 12.45 बजे रात यह अपने भाई खेम राज व परमेशवर दास व चालक मनोज कुमार के साथ जीप न0 एच0 पी030-4652 में ततापानी से अपने घर आ रहे थे जब यह बनौण के पास पहुंते तो चालक मनोज कुमार ने गाड़ी पर से नियंन्त्रण खो दिया जिस कारण गाड़ी सड़क में पलट गई यह हादसा चालक की लापरवाही के कारण हुआ है  । सहायक उप निरीक्षक रुकम चन्द अन्वेषणधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2. अभियोग संख्या 156/17 दिनांक 14.07.2017 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता काली दास  सुपुत्र श्री इन्द्र सिह  निवासी गाँव रसेहड़ डा0 मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.07.2017 को समय करीब 4.30 बजे शाम  यह अपने दो बच्चे व अमर सिंह व चालक पप्पु के साथ कार न0 एच0 पी022-सी0-4652 में रखोटा जा रहे थे तो जब यह वल्ह के पास पहुँचे तो गाडी चालक ने गाडी पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण गाडी पैराफिट के साथ टकरा गई। मुख्य आऱक्षी कमल कान्त ,अन्वेषणधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

5. गृह अतिचार व नुकसान  के मामलेः-

 

1. अभियोग संख्या 130/17 दिनांक 14.07.2017 अधीन धारा 452, 427,147 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चिन्त राम  सुपुत्र श्री बनिया राम निवासी गाँव सतवाहण डा0 लागधार तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह भाव्या एंटरप्राईजिज के शराब के ठेका नलौट में सेल्जमैन है दिनांक 14.07.2017 को समय करीब 05.00 बजे शाम दो व्यक्ति सुरेन्द्र कुमार व हरी राम  अन्य आठ औरतों के साथ ठेके में आये व इसे बाहर खींचा और शराब की 10/12 पेटियाँ नष्ट कर दी । सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार, अन्वेणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

6. चालानः-

 

1.मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 358 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 27,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।