Friday, July 7, 2017

CRIME REPORT ON 07 JULY



1.गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः

1. अभियोग संख्या 83/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 341, 506, 34 भा0द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुरत राम  सुपुत्र मोती राम निवासी जोंग डा0 मंडेठी तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 02.07.2017 को समय करीब 04.00 बजे शाम  जब यह करसोग से अपने घर वापिस आ रहा था तो मुकाम जोंग में इसके साथ मंगत राम सुपुत्र तवारु राम  निवासी गां0 जोंग डा0 मंडेठी तहसील करसोग व उसके बेटे योगेश ने इसका रास्ता रोककर मारपीट की और जान से मारने की घमकी दी है। स0 उ0 नि0 झाबे राम  अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.  अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 447,434,427 भा0द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द  सुपुत्र मान सिंह  निवासी टीक्कर डा0 सोरसाहण तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को पुन्या नंद सुपुत्र हरी राम निवासी टिक्कर डा0 सोरसाहण तहसील करसोग जिला मण्डी इसके खेतों में आकर राजस्व विभाग द्वारा लगाये गये निशान उखाडे व खेतों में उगी सब्जियों को भी नष्ट कर दिया । मु0 आ0 रणजीत सिंह अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 84/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 341,323,504,506,34 भा0द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता देश राज सुपुत्र परस राम  निवासी तरकोला डा0 सैंज बगड़ा तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.07.2017 को समय करीब 06.00 बजे शाम  जब यह करसोग से सैंज बगड़ा वापिस आ रहा था तो मुकाम सेरी बंगलो में पहुचां तो नरेन्द्र कुमार  व लाभ सिंह  ने इसका रास्ता रोककर इसके  साथ गाली गलौच व  मारपीट की और जान से मारने की घमकी दी है । स0 उ0 नि0 कृष्ण लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. अभियोग संख्या 153/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 452,323,506,34 भा0द0 स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति सरस्वती देवी पत्नी राजेन्द्र कुमार निवासी बगला डा0 बड़सु तहसील बल्ह  जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 07.07.2017 को समय करीब 11.00 बजे दिन  जब जह अपने घर पर काम कर रही थी तो निशा कुमारी, प्रेमी देवी व हितेश कुमार इसके घर पर आये व इसके साथ मारपीट की और जान से मारने की घमकी दी है । स0 उ0 नि0 राजेन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. अभियोग संख्या 118/17 दिनांक 07.07.2017 अधीन धारा 323,147,149 भा0द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री प्रेम सिंह सुपुत्र श्री पीरसहाय राम निवासी गाँव डागु डा0 कोलंग तहसील जोगिनद्रगनर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को समय करीब 07.20 बजे शाम जब यह अपने ससुराल में थी तो मीरा देवी , राजो देवी, हिमा देवी , चमेल सिंह , अनिल कुमार, बबलु व दलीप सिंह सभी निवासी मढ डा0 कोलंग तहसील जोगिन्द्रनगर ने मिलकर इसके साथ मारपीट की है। । स0 उ0 नि0 संदीप  कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.महिला से छेडछाड का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 123/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 452, 354 (बी), 509 भा0द0 स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04/05.07.17 को समय करीब 12.30 बजे रात टेक चन्द निवासी सुन्दरनगर इसके कमरे में आया व इसके साथ अश्लील हरकतें की हैं। सहायक उप निरीक्षक बालक राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी सलापड इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 88/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 306,34 भा0द0 स0 पुलिस थाना वी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कांशी राम  सुपुत्र श्री बहादरु निवासी गाँव काफ्लु डा0 प्रेसी  तहसील निहरी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 01.07.2017 को इसकी बेटी जय कुमारी ने इसके पति व सास के द्वारा वार-2 तंग करने के कारण जहर खा लिया था, जिस कारण  दिनांक 05.07.2017 को IGMC शिमला में उसकी मौत हो गई है। सहायक उप निरीक्षक पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 273 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 65900/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 


Thursday, July 6, 2017

CRIME REPORT ON 06 JULY


1.गृह अतिचार, रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः

1. अभियोग संख्या 149/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 451, 504, 506 भा0द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मलकियत सिंह सुपुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बैहना डा0 हरी बैहना तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को समय करीब 11.30 बजे रात मुकेश कुमार उर्फ बावी सुपुत्र रणजीत सिंह निवासी गां0 नवरोट डा0 ढलवान तहसील सरकाघाट जिला मण्डी इसके ढाबे में आया व जोर-2 से चिल्लाने लगा जब इसने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की और जान से मारने की घमकी दी है। मुख्य आरक्षी चमन लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 150/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 341,323, 504, 506 भा0द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार उर्फ बावी सुपुत्र रणजीत सिंह निवासी गां नवरोट डा0 ढलवान तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को समय करीब 09.30 बजे रात यह ढलवाण में मलकियत सिंह के ढाबे में खाना खाने के लिये रुका तो मलकियत सिंह ने खाना देने से मना किया जब इसने मना करने का कारण पुछा तो मलकियत सिंह ने इसके साथ गाली गलौच किया व मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी चमन लाल, अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग संख्या 59/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 341,323, भा0द0 स0 पुलिस थाना पधर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता चतर सिंह सुपुत्र शेर  सिंह निवासी गाँ0 लागधार  डा0 कुफरी तहसील पधर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को समय करीब 09.00 बजे रात जब यह चन्द्रशेखर के साथ पठान से घर जा रहे थे तो चन्द्रशेखर ने विना वजह इसके साथ बहसवाजी शुरु कर दी व रास्ता रोककर मारपीट की है जिस कारण इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक कमलेश , अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पधर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अपहरण का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 63/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 363,506, 34 भा0द0 स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका पति अनपढ है तथा अक्षम है जिसे मोहर सिंह निवासी पनारसा अपने ट्रक न0 एच0पी0 66-4158 में अपहरण करके कहीं ले गया है। जब इसने मोहर सिंह की पत्नी से उसके वारे में पुछा तो उसने इसे धमकाया। सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

 

3.महिला से छेडछाड का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 354 (सी) भा0द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.06.17 को यह अपने परिवार के साथ होटल हिल टाप जोगिन्द्रनगर में ठहरे थे। दिनांक 06.07.2017 को समय करीब 10.00 बजे प्रातः जब यह होटल के कमरे मे नहा रही थी तो कुशाल कुमार सुपुत्र श्री सुखदेव निवासी कलोहा डा0 नड्ड तहसील व जिला साम्बा जम्मु एंव कश्मीर जो होटल में काम करता है ने बाथरुम के रोशनदान से मोबाईल के साथ इसका विडियो बनाने की कोशिश की है। उप निरीक्षक सुशील कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4.सङक हादसे का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 179/17 दिनांक 06.07.2017 अधीन धारा 279,337, भा0द0 स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेश कुमार सुपुत्र मस्त राम निवासी पड्डल मोहल्ला जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 06.07.2017 को यह सौलीखड्ड में अपनी दुकान में मौजुद था तो समय करीब 10.10 बजे दिन एक स्कुटी न0 एच0पी0 33 ए -8177 का चालक गलत दिशा से एकदम तेज गति से आया व मण्डी से पण्डोह की तरफ जा रहे ट्रक न0 एच0पी069-4730 को टक्कर मार दी । मुख्य आऱक्षी मुकेश पाठक अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 102/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 279,337, भा0द0 स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पदमा देवी पत्नी श्री नायक राम निवासी ओडीधार डा0 लम्बाथाच तहसील थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि यह दिनांक 04.07.2017 को यह अपने रिश्तेदारों के साथ गाडी न0 एच0पी0 01 एम 1610 में शादी से वापिस आ रहे थे समय करीब 05.40 बजे शाम जब ये शेगल धार में पहुँचे तो उसी समय एक महिन्द्रा पिक अप न0 एच0पी0 33डी-1175 डेजी की तरफ से तेज गति से आई व इनकी गाडी को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। मुख्य आरक्षी तरुण कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक

आज जिला पुलिस मंडी की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति-एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन मण्डी के कामाक्षा हॉल में श्री प्रेम कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक मण्डी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें मंडी पुलिस के राजपत्रित अधिकारी श्री कुलभूषण वर्मा एच0पी0एस0 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, श्री हितेश लखनपाल उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री राजेश वर्मा उप-पुलिस अधीक्षक (एल0आर0),  श्री रामकरण, एस0डी0पी0ओ0 करसोग, श्री तरणजीत सिंह,  एस0डी0पी0ओ0 सुन्दरनगर व श्री अनिल धौलटा एस0डी0पी0ओ0 पधर, सभी थाना प्रबन्धक अधिकारी, मुख्यालिपिक, लेखाकार, सभी पुलिस चौकियों के प्रभारी, प्रभारी यातायात राष्ट्रीय उच्च मार्ग व प्रभारी यातायात शाखा मण्डी सहित मण्डी पुलिस के लगभग 80 पुलिस कर्मचारीयों ने भाग लिया।

                       बैठक के आरम्भ में  पुलिस अधीक्षक मण्डी ने उप मण्डल पुलिस अधिकारी करसोग व सुन्दरनगर का नियुक्ति पर स्वागत किया  तदोपरान्तपुलिस कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धित मुद्दों को सुना व उनका निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया गया ।

                       पुलिस अधीक्षक मण्डी ने इस जिला के सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों और चौकी प्रभारियों को कड़े दिशा निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करें, मादक पदार्थ विक्रेताओं व मादक पदार्थ उपलब्ध करने वालों के खिलाफ व उनको पकड़ने में तेजी लायें ताकि युवा पीढ़ी, स्कूल व कॉलेज के बच्चों को नशीले व मादक पदार्थों के कुप्रभावों से बचाया जा सके ।

                        पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक प्रबन्धक अधिकारियों व सी0सी0टी0एन0 नोडल अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने- अपने पुलिस थानों में सी0सी0टी0एन0 के प्रारूप के आधार पर सही ढंग से कार्य करें।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबन्धकों, चौकी व यातायात प्रभारीयों को अपने-2 अधिकार क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दिये व  ओवरलोडिंग, बिना लाइसेंस के व तेज गति वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिये।

पुलिस अधीक्षक मण्डी ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर व समय पर करें । आपराधिक मामलों में अन्वेषण करते समय वैज्ञानिक तरीकों का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, जिससे अपराध घटनास्थल से ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य एकत्रित किये जा सके जिससे अपराधियों को पकड़ने व सजा दिलाने में सहायता मिल सके । बैठक के दौरान सभी लंबित मामलों पर विस्तृत रुप से चर्चा की तथा सभी थाना प्रबन्धक अधिकारियों व पुलिस चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश दिये कि सभी लम्बित मामलों का अन्वेषण प्राथमिकता के आधार करें व शीघ्र अति शीघ्र मामलों का चालान तैयार करके सम्बधित न्यायलयों में पेश करें । अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिये हमेशा सतर्क व मुस्तैद रहने के बारे हिदायत की ।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 307 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 28,700/- रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 200/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

Wednesday, July 5, 2017

CRIME REPORT ON 05 JULY


1.सङक दुर्घटना के मामलेः-

 

1.अभियोग संख्या 62/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 279 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता हितेश्वर सिंह सुपुत्र महेश्वर सिंह निवासी रुपी पैलेस सुल्तानपुर जिला कुल्लु की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को अपनी कार न0 एच0पी0 49-2009 में धर्मशाला से कुल्लु आ रहा था समय करीब 07.10 बजे शाम जब यह औट सुरंग के पास पहुँचा तो उसी समय एक पिक अप जीप मण्डी की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी व गाडी चालक गाडी को मौका से भगा कर ले गया। सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल, अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 101/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 279,337,304 (ए ) भा0 द0 स0 व पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता डुमणी देवी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार निवासी गाँव कटेड डा0 देवधार तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017 को यह अपने 25 रिश्तेदारों के साथ बस न0 एच0पी0 65-3737 में मजध्वार में शादी समारोह से वापिस घर आ रहे थे तो समय करीब 05.30 बजे शाम जब यह बस सनाली नाला के पास पहुँची तो बस चालक लायक राम निवासी सुनाह ने तेज रफ्तारी के कारण बस पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण बस 200 फुट गहरी खाई में गिर गई जिससे बस में बैठे 05 लोगों की मौत हो गई व 20 अन्य को चोटें आई हैं। उप निरीक्षक गोपाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी जंजहैली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

1.अभियोग संख्या 151/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 341,323,34 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मथरा देवी पत्नी श्री डागु राम निवासी गाँव मन्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को  समय करीब 09.40 बजे प्रातः यह अपने खेतों में काम करने जा रही थी तो उसी समय सुरेश कुमार और निलमणि निवासी मन्दिर टाण्डा ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार अनवेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 152/17 दिनांक 05.07.2017 अधीन धारा 451,323,504, 34 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कान्ता देवी पत्नी श्री तारा चन्द  निवासी गाँव मन्दिर टाण्डा डा0 ढाबण तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 05.07.2017 को  समय करीब 09.30 बजे प्रातः यह अपने घर में काम कर रही थी तो उसी समय डागु राम, उसकी बेटी शालु व पत्नी मथरा देवी सभी निवासी मन्दिर टाण्डा ने मिलकर इसके घर में आकर गाली गलौच किया व पत्थर से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी राज कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. आपराधिक न्यासभंग का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 178/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 406 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता शालु पाठक  सुपुत्र श्री ओम प्रकाश पाठक निवासी मकान न0 888, परेड मोहल्ला कालका, पंचकूला हरियाणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को इसने ओपो मोबाइल के 28 डिब्बे गाडी न0 एच0 पी0 64-5785 में सुन्दरनगर व मण्डी भेजे थे दिनांक 04.07.2017 को समय 04.00 बजे प्रातः गाडी के चालक ने फोन करके इसे बतलाया कि इन डिब्बों में से 07 डिब्बे कोई नामालुम व्यक्ति गाडी से ले गय़ा है। इसने शक जाहिर किया है कि गाडी चालक रजनीश ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर 07 मोबाइल के डिब्बों को गायब किया है। मुख्य आरक्षी नन्द लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी शहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. जल को दोषपुर्वक मोडने द्वारा रिष्टि का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 148/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 430 भा0 द0 स0 व पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता विशाल सुपुत्र श्री जीवा राम निवासी गाँव बसंतपुर तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को रोहित कुमार सुपुत्र श्री ईन्द्र सिंह निवासी बसंतपुर ने पीने के पानी की पाईप तोड दी व इसे जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी कमल कान्त, अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

5. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 198 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 25,700/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 10 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1000/-रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

 

 

 

 

 

 

Tuesday, July 4, 2017

CRIME REPORT ON 04 JULY


1.अनुसूचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

 

1.अभियोग संख्या 147/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 3 अनुसूचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम व 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता स्वपनिल सुपुत्र स्व. लशकरी राम निवासी गाँव दरकोटी डा0 व तहसील टौणी देवी जिला हमीरपुर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि वह सरकाघाट में टैक्सी चलाता है दिनांक 02.07.17 व 03.07.2017 को करण शर्मा ने इसे जाति सुचक शब्द कहे व जान से मारने की धमकी दी है। निरीक्षक भारत भुषण प्रभारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलेः-

 

1.अभियोग संख्या 145/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 325, 323 भा0 द0 स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सिमरो देवी पत्नी स्व. श्री प्रकाश चन्द निवासी गाँव पिपली डा0 ङरवाङ तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 30.06.2017 को इसकी बहु सोनु ने इसके साथ मारपीट की है। मुख्य आरक्षी कमल कान्त अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

2.अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0 द0 स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  मीना देवी पत्नी श्री गुलाब सिंह निवासी गाँव वागयोग  डा0 जस्सल तहसील करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को वह खेतों से वापिस घर आ रही थी तो रास्ते में सुनीता देवी पत्नी जीत राम ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच किया व लात मुक्कों से मारपीट की है तथा जान से मारने की धमकी दी है। सहायक उप निरीक्षक साहब सिंह अनवेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.सङक हादसे का मामलेः-

 

1. अभियोग संख्या 61/17 दिनांक 03.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 व 187 मोटर वाहन अधिनियम पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  नेत्र सिंह सुपुत्र नथु राम निवासी गाँव व डा0 थलौट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 03.07.2017 को समय करीब 06.15 बजे शाम यह थलौट में उपस्थित था तो उसी समय गाडी न0 एच0 पी0 33 टी 9315 कुल्लु की तरफ से बडी तेज रफ्तारी से आई व पैदल चल रहे गीता नन्द सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंहनिवासी धनाली जिला कुल्लु को टक्कर मार दी जिस कारण उसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 04.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0 द0 स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता  विनय मेहता सुपुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गाँव मोरतान डा0 व तहसील लङभडोल जिला मण्डी की  शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 04.07.2017  को वह अपनी कार न0 एच0पी0 29 बी 1673 में जा रहा था तो समय करीब 07.40 बजे जब वह सैन्थी में पहुँचा तो गाडी न0 पी0 बी0 11 एआर 8477 बैजनाथ की तरफ तेज गति से आई व इसकी कार को टक्कर मार दी जिस कारण इसे चोटें आई हैं। मुख्य आऱक्षी मंगत राम अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी लङभडोल इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 203 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30,600/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500/-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान किये व उल्लंघन कर्ताओं से 14,200/- रुपये जुर्माना वसुल किया गया है।

Monday, July 3, 2017

CRIME REPORT ON 03 JULY

1. गृह अतिचार, बल्वा, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 451,147, 148, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह सुपुत्र शोभा राम निवासी बल्ह डा0 बारियारा त0 करसोग जिला मण्डी (वर्तमान मैनेजर देशी व अग्रेजी शराब दुकानें इकाई करसोग) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को इसने उपायुक्त महोदय व आबकारी एवम् कराधान अधिकारी  की अनुमति से सैंज बगड़ा में शराब की दुकान स्थापित की तो समय करीब 1.30 बजे दिन प्रधान सैन्ज बगड़ा तथा लीला देवी, उर्मिला देवी, नैना देवी, दुर्गा देवी, तारा देवी, गुमती देवी व वहां की स्थानीय औरतें इसकी शराब की दुकान के पास अवैध रूप से एकत्रित हुये और इसकी दुकान में घुस कर इसकी 7700/- रूपये की शराब की बोतलें तोड़ दी । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सुपुत्र राम चन्द्र शर्मा निवासी कन्डली त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 10.30 बजे सुबह यह औट बाजार में अपने दोस्त के साथ ओम प्रकाश की दुकान में चाय पी रहा था तो उसी समय युगल किशोर सुपुत्र मदन लाल निवासी सपानगाणी वहां आया व बिना किसी वजह से इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 02.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राधा देवी पत्नी राजू निवासी पनजांई त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-07-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह यह अपने जानवरो को पानी पिलाने के लिये जा रही थी तो लता देवी पत्नी रेवती राम तथा उसका बेटा दुर सिंह, बहु बबली देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बलवीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग सँख्या 176/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र तुलसी राम निवासी घुमारवी जिला बिलासपुर (वर्तमान निवासी अप्पर भ्यूली) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 09.10 बजे रात गोविन्द सिंह ने इसे फोन पर बतलाया कि अपनी गाड़ी ले जाये । जब यह गाड़ी के पास पंहुचा तो उसने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा लात मुक्कों के साथ मारपीट की ओर उसके बाद जब यह अपने कमरे में गया तो उपरोक्त गोविन्द सिंह ने इसके कमरे के दरवाजे में लाते मारने शुरू कर दी तथा इसकी पत्नी को भी अभद्र गालिया देने लगा । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग सँख्या 120/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 325, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उदय कुमार सुपुत्र देव पासवान निवासी कवारखुरड त0 हैदरनगर जिला पालामु (झारखण्ड) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-05-17 को समय करीब 11.00 बजे सुबह जब यह देहिवी में मौजूद था तो उसी समय कश्मीर सिंह व उसके साथ दो अन्य व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई थी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 141 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 18,400/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

Sunday, July 2, 2017

CRIME REPORT ON 02 JULY


1. गृह अतिचार, बल्वा, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 79/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 451,147, 148, 427 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायतकर्ता गोपाल सिंह सुपुत्र शोभा राम निवासी बल्ह डा0 बारियारा त0 करसोग जिला मण्डी (वर्तमान मैनेजर देशी व अग्रेजी शराब दुकानें इकाई करसोग) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को इसने उपायुक्त महोदय व आबकारी एवम् कराधान अधिकारी  की अनुमति से सैंज बगड़ा में शराब की दुकान स्थापित की तो समय करीब 1.30 बजे दिन प्रधान सैन्ज बगड़ा तथा लीला देवी, उर्मिला देवी, नैना देवी, दुर्गा देवी, तारा देवी, गुमती देवी व वहां की स्थानीय औरतें इसकी शराब की दुकान के पास अवैध रूप से एकत्रित हुये और इसकी दुकान में घुस कर इसकी 7700/- रूपये की शराब की बोतलें तोड़ दी । स0उ0नि0 झाबे राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 58/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नरेन्द्र कुमार सुपुत्र राम चन्द्र शर्मा निवासी कन्डली त0 औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 10.30 बजे सुबह यह औट बाजार में अपने दोस्त के साथ ओम प्रकाश की दुकान में चाय पी रहा था तो उसी समय युगल किशोर सुपुत्र मदन लाल निवासी सपानगाणी वहां आया व बिना किसी वजह से इसके साथ लात मुक्को के साथ मारपीट की ।स0उ0नि0 श्याम लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग सँख्या 59/17 दिनांक 02.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राधा देवी पत्नी राजू निवासी पनजांई त0 बालीचौकी जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 02-07-17 को समय करीब 07.00 बजे सुबह यह अपने जानवरो को पानी पिलाने के लिये जा रही थी तो लता देवी पत्नी रेवती राम तथा उसका बेटा दुर सिंह, बहु बबली देवी वहां आये व इसका रास्ता रोककर लात मुक्कों के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 बलवीर सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी बालीचौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग सँख्या 176/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 341, 324, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र तुलसी राम निवासी घुमारवी जिला बिलासपुर (वर्तमान निवासी अप्पर भ्यूली) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 09.10 बजे रात गोविन्द सिंह ने इसे फोन पर बतलाया कि अपनी गाड़ी ले जाये । जब यह गाड़ी के पास पंहुचा तो उसने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच तथा लात मुक्कों के साथ मारपीट की ओर उसके बाद जब यह अपने कमरे में गया तो उपरोक्त गोविन्द सिंह ने इसके कमरे के दरवाजे में लाते मारने शुरू कर दी तथा इसकी पत्नी को भी अभद्र गालिया देने लगा । स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग सँख्या 120/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 325, 504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता उदय कुमार सुपुत्र देव पासवान निवासी कवारखुरड त0 हैदरनगर जिला पालामु (झारखण्ड) की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 10-05-17 को समय करीब 11.00 बजे सुबह जब यह देहिवी में मौजूद था तो उसी समय कश्मीर सिंह व उसके साथ दो अन्य व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई थी । मु0आ0 गिरधारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 141 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 18,400/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

Saturday, July 1, 2017

CRIME REPORT ON 01 JULY

1. सड़क हादसे के मामलें-

1.         अभियोग सँख्या 86/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता लीलाधर सुपुत्र बालक राम निवासी रिछनी डा0 सोमाकोठी त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30.06.2017 को यह कार नं0 HP30-4517 में परिवार सहित मण्डी से वापिस घर आ रहा था तो समय करीब 08.15 बजे रात जब यह सिलाह के पास पंहुचा तो कार चालक गंगा राम निवासी कैलोधार उपरोक्त कार के ऊपर से नियन्त्रण खो बैठा व कार सड़क से 25-30 फीट नीचे जा गिरी जिससे कार में बैठे 04 लोगो को चोटें आई हैं । स0उ0नि0 पुष्प देव प्रभारी पुलिस चौकी निहरी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 113/17 दिनांक 30.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-06-17 को घट्टा चौकी पर सूचना प्राप्त हुई कि बुजगर पुल चौतड़ा के पास सड़क दुर्घटना हुई है जिस पर यह मौका पर गया तो देखा कि एक मोटरसाइकिल नं0 HP 29A-0170 सड़क से नीचे गिर गई थी जिससे उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग सँख्या 114/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा के रूक्का पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 03,45 बजे रात जब यह सड़क दुर्घटना का अन्वेषण करने चौतड़ा गया था तो गोपाल सिंह सुपुत्र काली दास निवासी नागन डा0 सैन्थल त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी ने इसे बतलाया कि दिनांक 30-06-17 को समय करीब 05.30बजे शाम विकास सुपुत्र रैवत राम निवासी कोहरा त0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी तेज रफ्तारी में अपनी मोटरसाइकिल पर आया व इसकी जेसीबी से टक्करा गया जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 चमन लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी घट्टा इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. गृह अतिचार, रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग सँख्या 144/17 दिनांक 01.07.2017 अधीन धारा 451, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ओमकार सुपुत्र अमर सिंह निवासी धरोह डा0 दारपा त0- सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 28-06-17 को यह अपने रसोईघर में खाना बना रहा था तो जीवन लाल और सन्तोष कुमार वहां आये ओर इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग सँख्या 84/17 दिनांक 30.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता धीरज सैनी सुपुत्र जय राम सैनी निवासी रोपा डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-06-17 को समय करीब 04.00 बजे शाम जब यह अपनी दुकान जा रहा था तो हिम्मती देवी, मोहिन्द्र सैनी, कमलेश और कुलदीप सिंह ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी ।मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग सँख्या 85/17 दिनांक 30.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी जिला मण्डी में शिकायतकर्ता कुलदीप सुपुत्र स्व0 चेत राम निवासी रोपा डा0 भोजपुर त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-06-17 को समय करीब 04.10 बजे शाम जब यह अपनी दुकान जा रहा था तो जय राम सैनी व धीरज सैनी ने इसका रास्ता रोककर गाली गलौच, लात मुक्कों के साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.         अभियोग सँख्या 146/17 दिनांक 30.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मंगत राम सुपुत्र नानकू राम निवासी बग्गी त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 30-06-17 को समय करीब 07.15 बजे रात जब यह घर जा रहा था तो मोनू सुपुत्र परमानन्द ने बिना वजह के इसका रास्ता रोककर गाली गलौच व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग सँख्या 147/17 दिनांक 01-07.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्याम लाल सुपुत्र कनौरा राम निवासी चक्कर डा0 गुटकर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 09.00 बजे सुबह जब यह चक्कर जा रहा था तो राजन शर्मा सुपुत्र लेख राज निवासी चला डा0 गुटकर त0 बल्ह ने इसका रास्ता रोककर कांच की बोतल के साथ मारपीट की । स0उ0नि0 राजिन्द्र ठाकुर अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

6.         अभियोग सँख्या 148/17 दिनांक 01-07.2017 अधीन धारा 341, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता राजन शर्मा सुपुत्र लेख राज निवासी चला डा0 गुटकर त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 01-07-17 को समय करीब 09.00 बजे सुबह जब यह चक्कर में मौजूद था तो उसी समय श्याम लाल सुपुत्र कनौरा राम निवासी चक्कर ने इसका रास्ता रोककर इसके साथ मारपीट की । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 266 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 90,970/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 19 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1900/-रुपये जुर्माना वसुल किया ।