Wednesday, June 21, 2017

CRIME REPORT ON 21 JUNE


1.रास्ता रोककर मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने के मामले-

1.         अभियोग संख्या 164/17 दिनांक 20-06-17 अभीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सदर जिला मण्डी  में बेगी देवी पत्नी गुडू राम निवासी सगराहण डा0 पुरानी मण्डी त0 सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 05.45 बजे शाम जब यह अपने खेतों में काम करने जा रही थी तो इसका भतीजा वहां आया व इसके साथ गाली गलौच तथा मारपीट की । मु0आ0 अनिल कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला मण्डी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 140/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 325, 323, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता दीवान चन्द सुपुत्र शंकर दास निवासी दरकोली डा0 पौण्टा त0 बलद्वाड़ा जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  12-06-17 को समय करीब 07.30 बजे रात जब यह अपनी वेटी नीलम के साथ घर के साथ ही बने मन्दिर के पास मौजूद था तो प्रेम चन्द व उसका बड़ा बेटा निखिल वहां आये तथा इसके साथ गाली गलौच करने लगे, निखिल ने डण्डे से इसकी टांग में मारी व इसके पिता प्रेम चन्द ने इसके सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया तथा ईंट से इसकी बेटी के बाजू पर भी प्रहार किया जिससे इस दोनों को चोटें आई हैं । उ0नि0 श्याम लाल प्रभारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3          अभियोग संख्या 141/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 451, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता मेघा देवी पत्नी सोनी राम निवासी जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक  20-06-17 को समय करीब 08.00 बजे रात जब यह अपने घर के आंगन में बैठा था तो अनिल कुमार सपुत्र जगदीश चन्द निवास जरल डा0 देव ब्राड़ता त0 सरकाघाट, उसकी पत्नी सोनू देवी व राहुल कुमार सुपुत्र दलीप निवासी कठोगन इसके  घर के आंगन में आये तथा इसके साथ डण्डे के साथ मारपीट व गाली गलौच किया । मु0आ0 कमल कान्त अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

4.            अभियोग संख्या 94/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता नारायण सिंह सपुत्र 
परमा राम निवासी कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे दिन जब यह घर जा रहा था
 तो तनु कुमार सुपुत्र दिले राम निवासी  कटारू डा0 संगलवाड़ा त0 थुनाग जिला मण्डी वहां आया व इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी
 । मु0आ0 तरूण कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी जंजैहली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

5.         अभियोग संख्या 117/17 दिनांक 21-06-17 अधीन धारा 324, 506 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता बेसरी राम सुपुत्र काला राम निवासी चकली डा0 सलापड़ त0 सुन्दरनगरर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को इसके बेटे कमलेश कुमार ने इसके साथ कांच की बोतल के साथ मारपीट की, जिससे इसे चोटें आई हैं तथा इसे जान से मारने की धमकी भी दी । मु0आ0 टेक चन्द अन्वेष्णाधिकारी पुलिस चौकी सलापड़ इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 93/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279 भा0 द0सं0 के तहत पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता पुष्प राज सुपुत्र महेश कुमार निवासी नारहली डा0 गोहर त0 चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 8.15 बजे रात यह अपनी गाड़ी में गोहर से घर जा रहा तो एक कार नं0 HP 01M-1327 व एक स्कुटर नं 0 HP 32A-1857 इसकी गाडी के आगे चल रही थी तो कार नं0 HP 01M-1327 के ड्राईवर ने अचानक ब्रेक लगाई जिस कारण स्कुटर उपरोक्त कार से टक्करा गया । मु0आ0 हेम सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 199 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 30, 700/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 13 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1300 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 01 चालान व 4500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

        

 


 

 

 

Tuesday, June 20, 2017

CRIME REPORT ON 20 JUNE


1. रास्ता रोककर मारपीट व गाली गलौच तथा जान से मारने की धमकी के मामले-

1.        अभियोग संख्या 81/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504, 34 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमती शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.15 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 मुरारी लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.         अभियोग संख्या 82/17 दिनांक 19-06-17 अधीन धारा 341, 323, 504 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी पत्नी नरायण सिंह निवासी निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 06.00 बजे शाम जब यह अपनी गऊशाला जा रही थी तो शौनी देवी पत्नी गोविन्द राम निवासी पलहोटा डा0 अप्पर बैहली त0 सुन्दरनगर जिला मण्डी वहां आई तथा इसका रास्ता रोककर इसके साथ गाली गलौच व डण्डे के साथ मारपीट की जिससे इसे चोटें आई हैं । मु0आ0 विनोद कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बी0एस0एल0 कालोनी सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.         अभियोग संख्या 135/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 341, 504, 506 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना बल्ह जिला मण्डी में शिकायतकर्ता ललित कुमार सुपुत्र गुलाब चन्द निवासी एफ-13/2446 नेहरू कालोनी अमृतसर पंजाब की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 19-06-17 को समय करीब 08.45 बजे रात जब यह ढाबन जा रहा था तो एक काले रंग की स्कोर्पियो गाड़ी आई जिसमे बैठे कुछ लोगो ने इसके साथ गाली गलौच तथा इसे जान से मारने की धमकी दी । मु0आ0 नेक राम अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2. सड़क हादसे का मामला-

1.        अभियोग संख्या 116/17 दिनांक 20-06-17 अधीन धारा 279, 337 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता संजय कुमार सुपुत्र स्व0 अख्तर अली निवासी मौहल त0 व जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 20-06-17 को समय करीब 12.30 बजे रात जब यह बस नं0 PB01A-7683 को लेकर जा रहा था तो जब यह पुराना बस स्टैण्ड सुन्दरनगर के पास पंहुचा तो एक कार नं0- HP52A-0702 तेज रफ्तारी में सिनेमा चौक की तरफ से आई व बस को टक्कर मार दी जिससे कार में बैठे 04 लोगों को चोटें आई हैं । मु0आ0 संजीव कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 197 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 36,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 27 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 7500/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

         

 

 

 

Monday, June 19, 2017

CRIME REPORT ON 19 JUNE


1.सङक हादसे का मामलाः

1.      अभियोग सँख्या 56/17 दिनांक 19.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता जाहीद  सुपुत्र लतिफ खान  निवासी गाँव डीनक डा0कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 18.06.2017 को समय करीब 04.50 बजे शाम जब यह ट्रैकटर ड्राईवर यासिम सुपुत्र जाकिर हुसैन  निवासी गाँव डीनक डा0कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी के साथ ट्रैकटर न0 एच पी0 33 बी0 9770 में गसौड से वापिस पंडोह आ रहे थे ,जब यह गौड नाले के पास पहुंचे तो ट्रैकटर ड्राईवर ने ट्रैकटर से नियंत्रण खो दिया और ट्रैकटर को ढांख के साथ टकरा दिया जिस कारण ट्रैकटर सड़क पर उल्टा हो गया यह हादसा ट्रैकटर ड्राईवर की लापरवाही के कारण हुआ है । जिससे  इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक बलवीर सिंह प्रभारी पुलिस चौकी बाली चौकी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं। 

2. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 125 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 26,500/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 07 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया ।

 

         

 


 

 

Sunday, June 18, 2017

CRIME REPORT 18 JUNE 2017

1.ले भगाने का मामला

1.         अभियोग संख्या 139/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 363 भा0द0 सं0 के तहत पुलिस थाना सरकाघाट में एक शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को इसका बेटा व उम्र 17 वर्ष घर से एच0पी0एस0एस0 स्कुल सरकाघाट गया था परन्तु वह घर लौट कर नही आया हैं। उ0नि0 पृथी सिंह अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

2.सड़क हादसे का मामला-

1.         अभियोग संख्या 134/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 279, 337 भा0द0सं0 को तहत पुलिस थाना बल्ह में शिकायतकर्ता राजेश कुमार सुपुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी नेरचौक त0 बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को समय करीब 08.30 बजे रात यह डडौर से नेरचौक आ रहा था तो जब यह चामुण्डा कालोनी के पास पंहुचा तो मण्डी की तरफ से एक मोटरसाइकिल नं0 एच0पी0 31बी-1222 तेज रफ्तारी में आई  व सड़क पर सकिट होकर गिर गई जिससे मोटरसाइकिल चालक को चोटें आई हैं । मु0आ0 दिनेश कुमार अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना बल्ह इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।

3.गृह अतिचार, गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले-

1.         अभियोग संख्या 55/17 दिनांक 17-06-17 अधीन धारा 323, 325, 427, 34 भा0 द0 सं0 पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता कुमारू राम सुपुत्र नोता राम निवासी नगवाईं त0 औट जिला मण्डी की सिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 09-06-17 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह अपने घर पर मौजूद था तो एक टाटा 407 टैम्पो राहा लिंक रोड से नगवाईं की ओर तेज रफ्तारी में आया व इसके घर के लेन्टर तो टक्कर मार दी जब यह व इसका बेटा सुनील कुमार उनको रोकने गये तो वह वहां से भाग गये । इन्होनें उनका पीछा किया व थोड़ा आगे जाकर टैम्पों को रोक दिया जिसमें अनवर अली टैम्पो को चला रहा था तथा उसका भाई रैहमत अली इसके साथ बैठा था दोनो ने टैम्पो से उतर कर इसके साथ व इसके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी जिससे इन्हैं चोटें आई हैं । मु0आ0 सत्या प्रकाश अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग संख्या 72/17 दिनांक 17-06-17 अभीन धारा 451, 323, 506, 356 भा0 द0 सं0 के तहत पुलिस थाना करसोग में शिकायतकर्ता कमला देवी पत्नी सुरेश कुमार निवासी घयाणी डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ कि दिनांक 17-06-17 को समय करीब 06.30 बजे शाम सीमा देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार निवासी घयाणी डा0 माहुनाग त0 करसोग जिला मण्डी इसके खेतों में आई व इसके साथ गाली गलौच व पत्थर से मारपीट करने लग गई तथा इसे व इसके परिवार को जान से मारने की धमकियां देने लगी । मु0आ0 वृज लाल अन्वेष्णाधिकारी पुलिस थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं ।   

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 224 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 59,000/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 28 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 2900 /-रुपये जुर्माना वसुल किया तथा खनन अधिनियम के तहत 02 चालान व 200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

Saturday, June 17, 2017

Crime Report on 17 June 2017


 

1. सङक हादसे के मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 115/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा 279,337 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बसंत सिंह सुपुत्र श्री भगत राम गांव मझधार, डा0 सलवाणा, तह0 सुन्दरनगर की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 6.30 बजे शाम जब  यह सलवाणा में अपने घर के पास खडा था तो उसी समय एक जीप न0 एच0पी0 31-4498 सलवाणा की तरफ से बडी तेज गति से आई व तेज रफ्तारी के कारण चालक ने जीप पर से नियंत्रण खो दिया जिस कारण जीप 250 फुट गहरी खाई में गिर गई। जिससे जीप में सफर कर रहे 05 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. आबकारी अधिनियम का मामलाः-

1. अभियोग संख्या 114/17 दिनाक 16.06.2017 अधीन धारा 39 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 06.30 बजे शाम जब यह अन्य पुलिस कर्मचारीयों के साथ चवाडी में उपस्थित थे तो गुप्त सुचना के आधार पर बावु राम सुपुत्र श्री डुमणु राम निवासी गाँव चवाडी डा0 वायला तहसील सुन्दरनगर के कब्जा से 1590 मिलीलिटर देशी शराब बरामद हुई। सहायक उप निरीक्षक जीत सिंह प्रभारी पुलिस चौकी डैहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3. गृह अतिचार, मारपीट व जान से मारने की धमकी का मामलाः-

1. अभियोग सँख्या 54/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन 452, 323, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति केसरी देवी पत्नी श्री गोविन्द राम निवासी गाँव सनसोई डा0 पनारसा तहसील औट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 10.00 बजे प्रातः यह अपने कमरे में मौजूद थी तो उसी समय कान्ता देवी पत्नी श्री भोले राम निवासी गाँव सनसोई डा0 पनारसा तहसील औट इसके कमरे में आई व इसके साथ लात मुक्कों से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। सहायक उप निरीक्षक सुभाष चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना औट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 199 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 23,100/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 600 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है।

Friday, June 16, 2017

Crime Report on 16 June

1. पति व पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रुरता पुर्ण व्यवहार का मामलाः-

1.अभियोग संख्या 20/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 498 ,506, 34 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि उसका विवाह वर्ष 2005 में हुआ है, शादी के वाद से इसका पति, सास व ससुर मानसिक एंव शारीरिक रुप से प्रताडित करते है तथा दहेज की माँग करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक अत्ती देवी प्रभारी महिला थाना मण्डी  इस अभियोग का अन्वेष्ण कर रहे हैं।

2. अभियोग संख्या 106/17 दिनाक 16.06.2017 अधीन धारा 498 ए ,506 भा0द0स0 व 3 अनुसुचित जाति एंव जनजाति अत्याचार अधिनियम  के तहत पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी जोगिन्द्रनगर कि शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि इसका विवाह वर्ष 2016 में पवन कुमार सुपुत्र श्री रेवत राम निवासी गाँव बालकरुपी तहसील जोगिन्द्रनगर के साथ अन्तर्जातीय विवाह हुआ है शादी के वाद से ही इसका पति, सास व ससुर दहेज का माँग करते हैं व जातिसुचक शब्द कहकर प्रताडित करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। निरीक्षक संजीव कुमार प्रभारी थाना इस अभियोग का अनवेषण कर रहे हैं।

2.बलात्कार का मामला:-

 1.  अभियोग संख्या 135/17 दिनाक 15.06.2017 अधीन धारा 376, 506(2) भा0द0स0  पुलिस थाना सरकाघाट में एक महिला शिकायतकर्ता निवासी सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 01-05-2017 को समय करीब 4.00 बजे जब यह अपने खेतों से घास लेकर घर वापिस आ रही थी तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसके साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया हैं व जान से मारने की धमकी दी है ।स0 उ0 नि0 राजेश कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने का मामला :-

1. अभियोग सँख्या 162/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 353,332,504 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता महिला आरक्षी रेखा देवी न0 148 की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनाँक 15-06-17 को समय 4.30 बजे  शाम को जब यह पुलिस थाना सदर मण्डी में डियुटी पर तैनात थी तो उसी समय थाना में एक महिला मिना पत्नी सतीश कुमार निवासी गाँव डोला डा0 व जिला जिंन्द हरियाणा ने इसके सरकारी कार्य मे बाधा डाली व गाली गलौच किया है । स0 उ0 नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

4. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें -

 

1.अभियोग सँख्या 113/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 143,186 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में

निरीक्षक गुरबचन सिंह प्रभारी थाना सुन्दरनगर के रुक्का पर दर्ज हुआ है कि दिंनाक 15-06-17 को समय 2.00 बजे दिन की चतरोखडी में अधिवक्त्ता रवि पाठक व रमा वर्मा ने सुन्दरनगर से नालनी रोड को बन्द किया था तथा सरकारी सेवक के कर्तब्य निर्वहन में  भी बाधा उत्पन्न की है । स0 नि0 नन्द लाल  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.अभियोग सँख्या 80/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323,504, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सुन्दरनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री योग राज सुपुत्र श्री महेन्द्र पाल  निवासी गाँव सकराह डा0 चाम्बी तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 02.30 बजे दिन  यह सब्जी छोडने के वाद जाट नाला से वापिस आ रहा था तो  दीपक, पिंकु, विक्की व बीनु ने इसका रास्ता रोककर 500 रुपये माँगे जब इसने देने से मना किया तो उन्होने इसके साथ गाली गलौच व मारपीट की है। मुख्य आरक्षी विनोद कुमार  अन्वेषणाधिकारी थाना सुन्दरनगर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 

3.अभियोग सँख्या 137/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा 451, 323,506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति शकुन्तला देवी पत्नी श्री पुर्ण चन्द निवासी गाँव तताहर डा0 नवाही तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को समय करीब 07.30 बजे प्रातः राजेन्द्र सुर्यवंशी  ने इसके घर के आँगन में आकर इसके पति के साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी है। स0उ0नि0 त्रिलोक चन्द अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

 5. सङक हादसे के मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 134/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अशोक कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल निवासी गाँव कुकैहण डा0 जमणी तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 12.30 बजे दिन यह भाँवला में उपस्थित था तो इसने सङक में जोर की आवाज सुनी व आवाज सुनकर यह मौका पर गया तो देखा कि कार न0 एच0पी0 29-9888 बतैल की तरफ से आई व जे0सी0वी0 न0 एच0पी0 16-4285 के साथ टकरा गई। यह हादसा कार चालक दलेर सिंह की लापरवाही से हुआ है। मुख्य आरक्षी चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. अभियोग सँख्या 136/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री बलवीर सिंह सुपुत्र श्री बकोतरा राम निवासी गाँव थास्का डा0 मुहम्दपुर जिला यमुनानगर हरीयाणा की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 21 टी 9702 में  अम्व से वापिस आ रहा था समय करीब 12.15 बजे दिन जब यह प्लासी मोड के पास पँहुचा तो एक मोटरसाईकिल न0 एच0पी0 31 ए 8638 तेज रफ्तारी से आया व इसकी जीप के साथ टकारा गया। उप निरीक्षक श्याम लाल,  अन्वेषणाधिकारी पुलिस चौकी हटली इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. अभियोग सँख्या 138/17 दिनांक 16.06.2017 अधीन धारा  279 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री भारती राणा सुपुत्र श्री कृष्ण लाल राणा निवासी ननावाँ डा0 रोपडी तहसील सरकाघाट की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 16.06.2017 को यह अपनी जीप न0 एच0पी0 28ए 6602 में सरकाघाट से आ रहा था जब यह ट्रैफिक लाईट के पास पँहुचा तो लाल वती के कारण रुका हुआ था उसी समय हि0प0प0नि की बस न0 एच0पी0 28 ए 2293 पीछे से आई व इसकी खडी जीप को पीछे से टक्कर मार दी । मुख्य आरक्षी विजय कुमार अन्वेषणाधिकारी थाना सरकाघाट  इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

6. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 206 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 70800/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 05 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 500 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है तथा खनन अधिनियम के तहत 05 चालान व 800/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।

 

 

 

  

Thursday, June 15, 2017

CRIME REPORT ON 15 JUNE

1.नाबालिग को ले भगाने का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 71/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 363,366 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी में शिकायत कर्ता निवासी करसोग की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 09.06.2017 इसकी बेटी उम्र 17 साल करसोग कम्पयुटर केन्द्र गई थी लेकिन अभी तक वापिस घर नहीं आई । इसने शक जाहिर किया है की इसकी बेटी को लड़का निवासी करसोग शादी करने की नीयत से भगा कर ले गया है। सहायक उप निरीक्षक भौम प्रकाश अन्वेषणाधिकारी थाना करसोग इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2. रास्ता रोककर गाली गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामलें -

1.         अभियोग सँख्या 92/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना गोहर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोम दत सुपुत्र श्री कनौरा राम निवासी गाँव कलश डा0 गोहर तहसील चच्योट जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 14.06.2017 को समय करीब 09.30 बजे यह अपने घर में था तो सुरेन्द्र कुमार, प्रेमा राम व सीता देवी सभी निवासी गाँव कलश डा0 गोहर ने मिलकर इसके व इसकी पत्नी सोमा देवी के  साथ लात मुक्कों से मारपीट की है। मुख्य आरक्षी सरवन सिहं अन्वेषणाधिकारी थाना गोहर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

2.         अभियोग सँख्या 161/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा 341, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री देव राज  सुपुत्र श्री परमा राम निवासी गाँव जमाणा डा0 वीर तहसील सदर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 13.06.2017 को समय करीब 08.30 बजे रात जब यह घर आ रहा था तो पुर्ण चन्द सुपुत्र परस राम व जोगिन्द्र कुमार सुपत्र श्री नेत्र सिंह दोनों निवासी गाँव भलेङ डा0 वीर तहसील सदर जिला मण्डी ने मिलकर इसके साथ लोहे की राड़ से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी विशाल कंवर अन्वेषणाधिकारी थाना सदर इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3.         अभियोग सँख्या 105/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  323, 504, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल सुपुत्र श्री वचन सिंह  निवासी गाँव खुद्दर डा0 बस्सी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 07.45 बजे शाम परीक्षित , मुकुल व अनिल सिपहिया निवासी जोगिन्द्रनगर ने खुद्दर में आये व इसके और प्रवीन कुमार के साथ गाली गलौच व मारपीट की है व जान से मारने की धमकी दी है। मुख्य आरक्षी होशियार सिंह अन्वेषणाधिकारी  पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

3. सङक हादसे का मामलाः-

1.         अभियोग सँख्या 104/17 दिनांक 15.06.2017 अधीन धारा  279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्रीमति मीना देवी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह निवासी गाँव खुद्दर डा0 बस्सी बस्सी तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी की शिकायत पर दर्ज थाना हुआ है कि दिनांक 15.06.2017 को समय करीब 07.45 बजे शाम यह अपनी ननद के साथ खुद्दर में सङक के किनारे जा रही थी तो उसी समय एक गाडी न0 एच0पी0 29 ए 2705 मच्छयाल की तरफ से तेज गति से आई व इसकी ननद के टक्कर मार दी जिससे इसे चोटें आई हैं। सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार प्रभारी पुलिस चौकी बस्सी इस अभियोग का अन्वेषण कर रहे हैं।

4. चालानः-

मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 176 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 34,400/-रुपये जुर्माना वसुल किया व कोटपा अधिनियम के तहत 21 चालान किये व उल्लंघनकर्ताओं से 1700 /-रुपये जुर्माना वसुल किया है तथा खनन अधिनियम के तहत 3 चालान व 1200/- रूपये जुर्माना वसूल किया गया ।