Saturday, April 27, 2019

CRIME REPORT ON 27 APRIL


 

 गृह-अतिचार व  रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी का मामला

अभियोग संख्या 84/19 दिनांक 26.04.19 अधीन धारा 341, 342, 323,504,506, 451, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री खेम चन्द सुपुत्र श्री नरैण सिंह निवासी तरांगला डाकघर मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी  की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.04.19 को रामकिशन सुपुत्र श्री अमर सिंह निवासी तरांगला डाकघर मसेरन तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने शिकायतकर्ता के आंगन में प्रवेश कर  शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा जान  से मारने की धमकी दी ।  स0उ0नि0 रविन्द्र कुमार अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना सरकाघाट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

सडक-दर्घटना के मामले

1        अभियोग संख्या 64/19 दिनांक 26.04.19 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0 पुलिस थाना धर्मपुर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री सोहन सिँह  सुपुत्र श्री खजाना राम निवासी गाँव लोअर धलारा डाकघर धलारा तहसील सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.04.19 को जब शिकायतकर्ता अपने पोते को स्कूल बस न0( एच0पी0-29ए0-3076) से बापिस घर लाने गया था ,जब पोते को वापिस उपरोक्त बस से उतारकर घर वापिस ले जा रहा था  तो शिकायतकर्ता ने जोर से गिरने की आबाज सुनी तो मौका की तरफ दौडा तो पाया कि उपरोक्त स्कूल बस जिसे ड्राईवर मुकेश सुपुत्र ज्ञान चन्द निवासी निचली बैरी डाकघर कोठुँआ जिला मण्डी चला रहा था, की लापरवाही के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तथा घायल बच्चों को उपचार हेतू नागरिक अस्पताल सन्धोल ले जाया गया ।मु0आ0 संजीव कुमार न0 889 अन्वेषणाधिकारी  चौकी सन्धोल मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

 

2          अभियोग संख्या 45/19 दिनांक 26.04.19 अधीन धारा 279, 337भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री अभिनन्दन सुपुत्र श्री दीपक निवासी टकोली डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 26.04.19 को जब शिकायतकर्ता पनारसा को पास मौजूद था तो एक टैम्पो ट्रैवलर न0(एच0आर069सी0-9441) तेज रफ्तारी से आय़ा और  एक महिला बरसू देवी  को टक्कर मार दी । जिस कारण उसे चोटें आई हैं । स0उ0नि0 नीरत अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।

  चालान

 मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत  264 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 47,300/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 6 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 600/-रुपये जुर्माना बसूल किया है तथा  खनन अधिनियम के अन्तर्गत  1 चालान  व उल्लंघनकर्ताओं से  200/-रुपये जुर्माना बसूल किया है ।

 

                                                                                              

 

No comments:

Post a Comment