सडक दुर्घटना व आबकारी अधिनियम का मामला
अभियोग संख्या 309/18 दिनांक 10.10.18 अधीन धारा 279, 337 भा0द0स0, अधीन धारा 187 मोटर वाहन अधिनियम व अधीन धारा 39 हि0प्र0 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना सदर जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री हेत राम सुपुत्र श्री उत्तम राम निवासी धार डाकघर रिवालसर तहसील बल्ह जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.10.18 को जब यह अपनी कार न0 एच0पी058बी0-3600 से मनाली की तरफ जा रहा था तो सांबल(पण्डोह) के पास एक कार न0 य़ु0के0-07बी0जी0-5001 पीछे की ओर से तेज रफ्तारी के साथ आई और शिकायतकर्ता की कार के टक्कर मार कर पण्डोह की तरफ चली गई जिस पर शिकायतकर्ता ने पुलिस को सुचित किया तथा उपरोक्त गाड़ी य़ु0के0-07बी0जी0-5001 की तलाशी के दौरान ड्राईवर राघव से 12 बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद कीं। स0उ0नि0 किशोरी लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना पण्डोह मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के मामले
1 अभियोग संख्या 230/18 दिनांक 10.10.18 अधीन धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0स0 पुलिस थाना सरकाघाट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री उमा देवी पत्नी श्री संजीव कुमार निवासी बैहल डाकघर बठेहड़ा तहसील सरकाघाट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 10.10.18 को इन्द्रु पत्नी श्री किशन चन्द ने शिकायतकर्ता का रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी । उ0नि0 लाल सिंह प्रभारी पुलिस चौकी हटली मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
2 अभियोग संख्या 151/18 दिनांक 10.10.18 अधीन धारा 342, 323, 506, 34 भा0द0स0 पुलिस थाना करसोग जिला मण्डी मे पवन सुपुत्र श्री भगवान दास निवासी मढेली डाकघर करयाडा तहसील देहरा जिला कांगडा हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 05.10.18 को दीवान, नन्द लाल व सोनी सभी निवासी सेरी-बांगलो तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता कमरे के अन्दर बन्द कर दिया व उसके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी । स0उ0नि0 चमन लाल अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना करसोग मामले का अन्वेषण कर रहे हैं ।
3 अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 11.10.18 अधीन धारा 451, 323 भा0द0स0 पुलिस थाना औट जिला मण्डी में शिकायतकर्ता श्री कुमार सिंह सुपुत्र श्री धर्म सिंह निवासी औट जिला मण्डी की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुई कि दिनांक 11.10.18 को कैलाश शर्मा सुपुत्र श्री बृज लाल निवासी औट जिला मण्डी हि0प्र0 ने शिकायतकर्ता के ढाबे में प्रवेश करके उसके साथ मारपीट की । महिला स0उ0नि0 सरस्वती देवी अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना औट मामले का अन्वेषण कर रही हैं
महिला के प्रति क्रुरता का मामला
अभियोग संख्या 55/18 दिनांक 10.10.18 अधीन धारा 498(ए0), 506 भा0द0स0 महिला पुलिस थाना मण्डी में श्रीमति चम्पा देवी पत्नी श्री लोक राज शर्मा निवासी गढवाहन डाकघर रिवालसर जिला मण्डी हि0प्र0 की शिकायत पर पंजीकृत थाना हुआ कि शिकायतकर्ता की शादी लोक राज शर्मा से पारम्परिक रीति रिवाज के मुताबिक हुई है । लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही उसके पति ने उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करना शुरु कर दिया व जान से मारने की धमकी देने लगा। मु0आ0 राम चन्द्र न0 877 अन्वेषणाधिकारी महिला पुलिस थाना मण्डी मामले का अन्वेषण कर रहे हैं।
चालान
मण्डी पुलिस ने पिछले 24 घण्टों में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 283 चालान व उल्लंघनकर्ताओं से 46,700/- रुपये जुर्माना बसूल किया है, कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत 9 चालान व 900/-रुपये जुर्माना बसूल किया है।
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