सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने का मामला
अभियोग सँख्या 199/2022 अधीन धारा 283 भा.दं.स. के अन्तर्गत पुलिस थाना सुन्दरनगर में स.उ.नि. अनिल कटोच प्रभारी पुलिस चौकी सलापड़ के रुक्का पर पंजीकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.09.2022 को जब यह अन्य कर्मचारियों के साथ गस्त पर मुकाम कांगू पहुचा था तो पाया किय अभिषेक कुमार सपुत्र श्री प्रमोद शर्मा , गांव पपलोई, डाकघर सुनहरा तहसील व जिला अलीगढ़ उतर प्रदेश ने सड़क के साथ एक कुल्फी की रेहड़ी लगा रखी थी जिससे सार्वजनिक मार्ग , आने -जाने वाले लोगों को व यातायात में बाधा उत्पन हो रही थी। अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल मे लाई जा रही है ।
सड़क दुर्घटना का मामला
अभियोग सँख्या 164/2022 अधीन धारा 279,337 भा.दं.स के अन्तर्गत पुलिस थाना औट में शिकायतकर्ता हुक्म राम सपुत्र श्री किशन चन्द निवासी गांव खली डाकघर धवेहड तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी की शिकायत पर पजींकृत थाना हुआ कि दिनांक 28.09.2022 को शिकायतकर्ता की गाडी कार नं. HP34 D-0435 को ट्रक न. HR38D-8895 के चालक द्वारा तेज रफतारी व लारपवाही से ट्क्कर मार दी जिस कारण से शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को चोटें आई हैं । अभियोग पजींकृत करके आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।